शुक्रवार, जुलाई 31, 2009

शिक्षक अदालत आयोजित होगी, शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वाहन ईमानदारी से करें-कलेक्टर श्री जैन

शिक्षक अदालत आयोजित होगी, शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वाहन ईमानदारी से करें-कलेक्टर श्री जैन

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सभी शिक्षक गण अपने दायित्वों का निर्वाहन ईमानदारी से करें, शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर शिक्षक अदालतों का आयोजन किया जावेगा। यह निर्देश कलेक्टर श्री के.सी.जैन ने आज जिले के सभी हाईस्कूल व हायर सैकेन्ड्री स्कूल के प्राचार्यो की शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 में आयोजित बैठक में दिए। बैठक में जिला शिक्षाधिकारी श्री भिलवार, जिला परियोजना समन्वयक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि शिक्षक गणों की देश की नव पीढी को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि  शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वाहन इमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय समय पर खुले तथा बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। उन्होंने कहा कि विद्यालय का रिजेल्ट ठीक न होने पर संबधित प्राचार्य व वीईओ का दायित्व निर्वाहन किया गया है।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि संकुल प्राचार्यो को अपने अधिनस्थ विद्यालयों के शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने सभी प्राचार्यो से अपने अधिनस्थ संस्थान का निरीक्षण करने तथा निरीक्षण टीप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संकुल का युक्ति युक्त करण करने के निर्देश भी जिला शिक्षाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक को समस्याओं के प्रति भी जिला प्रशासन गंभीर है उनके निराकरण हेतु शिक्षक अदालत लगाने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक 31 अगस्त तक अपनी समस्याएें ब्लॉक खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराये, सितम्बर माह में इन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जावेगा तथा अक्टूबर माह में कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर शिक्षक अदालत का आयोजन किया जावेगा।

       उन्होंने 10 अगस्त तक सभी विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 9 अगस्त से 14 अगस्त तक नि:शुल्क गणवेश वितरण व सायकल वितरण मेले आयोजित किए जावेगें। इन मेलों में प्राचार्य कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहेगें तथा मेलों की कार्य प्रणाली पर नजर रखें।

 

निलंबित श्रम निरीक्षक के विरूद्व विभागीय जॉच संस्थित

निलंबित श्रम निरीक्षक के विरूद्व विभागीय जॉच संस्थित

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने लोकसभा निर्वाचन 2009 के अन्तर्गत लागू आर्दश आचरण संहिता के दौरान बिना सूचना के मुख्यालय से गायव रहने वाले निलंबित श्रम निरीक्षक श्री ए.पी.एस चौहान के विरूद्व विभागीय जांच स्थापित करने के निर्देश दिए है।

       कलेक्टर श्री जैन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री चौहान द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2009 की आदर्श आचरण संहिता दिनांक 2 मार्च 09 को लागू हो जाने के पश्चात सभी कार्यालय प्रमुखों को यह आदेश दिए जाने पर कि कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारी, कर्मचारी बगैर कलेक्टर की पुर्वानुमति के अवकाश पर नही आयेगें और न ही मुख्यालय छोडेंगे, के बावजूद भी श्री चौहान दिनांक 3 मार्च 09 एवं 18 मार्च 09 को मुख्यालय से अनुपस्थित पाए गए। इस प्रकार आपके द्वारा निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का उल्लघन किया गया है जिसके लिए श्री चौहान दोषी है जिसके कारण आपके विरूद्व म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण नियत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 14 के तहत नियमित विभागीय जॉच संस्थित की गई है।

 

स्वतंत्रता दिवस तैयारियों की बैठक 3 अगस्त को

स्वतंत्रता दिवस तैयारियों की बैठक 3 अगस्त को

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की बैठक 3 अगस्त 09 को प्रात:11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न होगी। बैठक कलेक्टर श्री के.सी. जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी।

       स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त 09 को मनाये जाने की रूपरेखा तैयार किये जाने हेतु दिनांक 3 अगस्त 09 को 11 बजे कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाकर उक्त बैठक समाप्ति पर अन्य विषय पीजी प्रकोष्ठ, जनसुनवाई मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ, अनुकम्पा नियुक्ति एवं पेंशन प्रकरणों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया है।

 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2009-10 हेतु गोहद एवं मेहगांव तहसील के शहरी, ग्रामीण क्षैत्र के बेरोजगार युवक, युवतियों का स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।

       महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र मालनपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन दिनां को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ग्राम पंचायत, नगर पालिका का जनसंख्या, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, समुदाय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशन कार्ड, मूल निवास, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति, स्वयं का भवन संबंधी सहकति यदि किराये से है तो किरायानामा, लीज डीड की छायाप्रति, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकि योग्यता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति उत्पादन की 10 लाख रूपये से ऊपर की इकाई सेवा उद्योग में 5 लाख से ऊपर की इकाई के लिये 8 वींर् उत्तीण प्रमाण पत्र आवश्यक है।, मशीनरी के वर्तमान दरों के कुटेशन, खनिज आधारित उद्योगों जैसे ईट भट्टा स्टोन क्रेशर आदि के लिये वांछित विभाग की स्वीकृति की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र का एक्नालेजमेंट मेमोरेण्डम-1 की सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति उद्योग, सेवा हेतु, विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन के लिये सहमति पत्र, नोटरी द्वारा प्रमाणित संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट, स्व सहायता समूह गरीबी रेखा के समूह सहित बशर्ते उन्होंने किसी भी योजना के तहत लाभ नही लिया हो, उक्त योजनान्तर्गत पात्र है साथ ही सोसायटी, रजिस्ट्री अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत संस्थाऐ, उत्पादन सहकारी समितियां, दानदाता न्यास उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु पात्र है। आवेदक द्वारा परियोजना लागत में स्वंय का अंशदान स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत होगा साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग को स्वीकृत परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान देय होगा। आवेदक को स्वीकृत परियोजना लागत का सामान्य श्रेणी में शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग को स्वीकृत परियोजना लागत की शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। उक्त योजनान्तर्गत एक परिवार का एक ही व्यक्ति सहायता हेतु पात्र होगा। योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यो की अनुमति नहीं दी जावेगी।

 

सर्प दंश से मृतक के परिवारों को पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता

सर्प दंश से मृतक के परिवारों को पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन द्वारा सर्प दंश से मृत दो व्यक्तियों के परिजनों को पचास-पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

       श्री जैन ने बताया कि श्री भगवानदास पुत्र सेवाराम नाई निवासी मौ तहसील गोहद को 50 हजार रूपये व लक्ष्मी देवी पत्नी महेन्द्र सिंह खगार निवासी अरूसी को आर.बी.सी.64 के प्रावाधानों के तहत 50 हजार रूपये की सहायता स्वीकृत की गई है।

 

आपराधिक प्रवृत्ति के 11 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित

आपराधिक प्रवृत्ति के 11 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.सी.जैन ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड की अनुशंसा पर आपराधिक प्रवृत्ति के 11 व्यक्तियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये है।

       कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड की अनुशंसा पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति श्री पुत्तन सिंह पुत्र श्री माखन सिंह कुशवाह निवासी बाराकला हाल पेच नम्बर दो, श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह गुर्जर निवासी लटकन का पुरा थाना मालनपुर, श्री रामोतार पुत्र श्री भागीरथ शर्मा, श्री सत्यनाराय पुत्र श्री भागीरथ शर्मा निवासी बिरगवां थाना पावई, श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री बदन सिंह तथा श्री मुन्नासिंह पुत्र श्री मेघसिंह गुर्जर एवं श्री रामबरन सिंह पुत्र श्री सिरनाम गुर्जर, श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामधुन सिंह भदौरिया निवासी बनीकापुरा थाना मेहगांव, श्री पुल्ली उर्फ पुलन्दर सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी सरसेड थाना मेहगांव, श्री मोहर सिंह पुत्र श्री रधीन सिंह निवासी गोना हरदास का पुरा थाना मेहगांव, श्री सर्वेश्वर दयाल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह शर्मा निवासी महानंद कस्बा गोहद के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये है।

 

जनपद पंचायत रौन अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की सूची जारी

जनपद पंचायत रौन अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की सूची जारी

भिण्ड 30 जुलाई 2009

       जनपद पंचायत रौन अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पदों की भर्ती हेतु अनन्तिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत अनारक्षित 19, पिछडा वर्ग 7, अनुसूचित जाति के 11 तथा प्रयोग शाला सहायक के 3 पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयपन किया गया है।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन से प्राप्त जानकारी के अनुसार संविदा शाला वर्ग 3 की अनारक्षित प्रवर्ग की सम्मिलित मेरिट सूची में रामविहारी शर्मा, रजनी कुशवाह, पुष्पपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह गहलोती, सुन्दर सिंह, अम्बरीश पाण्डेय, आनन्दकुमार त्रिपाठी, अमरनाथ सेठ, अरविन्द सिंह राजपूत, सुनील कुमार व्यास, योगेन्द्र सिंह, सत्यदेव ओझा, संजेश कुमार, संगीता भदौरिया, अनोज शर्मा, सरोज चौहान, बंदना दुबे, सुषमा शर्मा, गीता चौहान अनारक्षित प्रवर्ग की विकलांग अभ्यर्थियों की मेरिट सूची में रामबिहारी शर्मा, रजनी कुशवाह, पुष्पपाल सिंह, गजेन्द्र सिंह गहलोत, सुन्दर सिंह, अम्बरीश पाण्डेय, आनन्द कुमार त्रिपाठी, अमरनाथ सेठ, अरविन्द सिंह राजपूत, सुनील कुमार व्यास, योगेन्द्र सिंह, सत्यदेव ओझा, संजेश कुमार, संगीता भदौरिया, अनोज शर्मा, सरोज चौहान, बंदना दुबे, सुषमा शर्मा, गीता चौहान, अनुसूचित जाति प्रवर्ग की 50 प्रतिशत महिला आरक्षण सूची में यशवंत सिंह, बलवीर सिंह, राजेन्द्र सिंह जाटव, मुकेश कुमार वर्मा, वीरसिंह, अजयप्रताप सिंह, सुनील कुमार, प्रतिमा गौतम, कु संगीता दीप, स्वदेशी शाक्य, राजकुमारी, पिछडा वर्ग की 50 प्रतिशत महिला आरक्षण सूची में जितेन्द्र सिंह, बासुदेव सिंह नरवरिया, असलमखांन, परशुराम कुशवाह, रमाकांत सिंह गुर्जर, जानकी, अनीता कुशवाह, अनारक्षित प्रवर्ग की प्रयोग शाला सहायक 50 प्रतिशत महिला आरक्षण सहित सूची में रजनी कुशवाह, पुष्पपाल सिंह, भारती सिंह वैश शामिल है।

 

विकास के लिये साझा प्रयास जरूरी - मुख्य न्यायाधिपति श्री पटनायक

विकास के लिये साझा प्रयास जरूरी - मुख्य न्यायाधिपति श्री पटनायक

मुख्य न्यायाधिपति द्वारा जिला न्यायालय में पक्षकारों के बैठने के लिये लगी बैंचों का लोकार्पण, वृक्षोरोपण भी किया 

ग्वालियर 30 जुलाई 09। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति श्री ए के. पटनायक ने जिला न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ की पहल पर पक्षकारों के बैठने के लिये लागाईं गईं बैंचों का आज लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होने जिला न्यायालय परिसर में अशोक का पौधा रोप कर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री आर के. गुप्ता, श्री सुभाष संवत्सर, श्री ए के. श्रीवास्तव, श्री एस के. गंगेले, श्री अभय एम. नायक, श्री एस एस. द्विवेदी, श्री बी एम. गुप्ता, श्री ए पी. श्रीवास्तव व न्यायमूर्ति श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा , उच्च न्यायालय खण्डपीठ के रजिस्ट्रार श्री आर पी. वर्मा, जिला न्यायाधीश विजीलेंस श्री आई एस. श्रीवास्तव, सिविल जज श्री जे पी. राव व श्री आर के. गुप्ता, श्री आर पी. सोनी व जिला न्यायालय के रजिस्ट्रार श्री आर के. जैन सहित अन्य न्यायाधीशगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री श्याम बिहारी मिश्र, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री डी के. कटारे व सचिव श्री राम विलाश शर्मा, जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री ए. साँई मनोहर, मुख्य वनसंरक्षक श्री सिन्हा, वन संरक्षक श्रीमती समिता राजौरा तथा अभिभाषकगण मौजूद थे।

      मुख्य न्यायाधिपति श्री ए के. पटनायक ने ग्वालियर अभिभाषक संध द्वारा पक्षकारों को बैठने की सहूलियत देने के लिये बैंच लगाने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि हम खुद सक्षम होकर ही विकास पथ पर आगे बढ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एवं जडीशियली के अपने सीमित संसाधन होते है अत: अभिभाषकों को अपनी अधोसंरचनागत जरूरतों की पूर्ति के लिये भी संयुक्त प्रयास करने चाहिये। श्री पटनायक ने कहा कि इस प्रकार की हर रचनात्मक पहल में जुडीशियली भी अपना पूर्ण सहयोग देगी। उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों के न्यायालयों में संयुक्त प्रयायों से हुए विकास कार्यों का उदाहरण भी दिया। मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि ग्वालियर में लायर्स ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की पहल अभिभाषक संघ करें, जुडीशियली भी इसमें अपना पूर्ण सहयोग देगी। उन्होंने कहा अभिभाषकगण संगठित होकर नेक काम के लिये संयुक्त प्रयास करेंगे तो काउन्सिल पर भी उनकी मांगें मानने के लिये दबाव बनेगा। श्री पटनायक ने कहा कि अभिभाषकगण साझा प्रयासों से अपना समूह बीमा करा सकते हैं और अपनी अन्य दिक्कतों का समाधान भी खुद कर सकते है। मुख्य न्यायाधिपति ने एडव्होकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत की स्वतत्रता में तत्समय महात्मागांधी, जवाहर लाल नेहरू व सुभाष चंद बोस आदि ने अपनी वकालत से अंग्रेजों को भी अपना लोहा मनवाया। अत: आज के भी एडव्होकेट्स भी संगठित होकर इतने सक्षम बनें, जिससे उन्होंने किसी प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत न रहे।

मुख्य न्यायाधिपति ने वृक्षारोपण को आज की महती आवश्यकता निरूपित करते हुए कहा कि हरीतिमा से हमारे दिमाग व सम्पूर्ण जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत: ग्वालियरवासी भी चारो तरफ पेड़ ही पेड़ लगाकर ग्वालियर को हरा भरा करने की मुहिम जारी रखें।

      उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ के पोर्टफोलियो न्यायाधिपति श्री सुभाष संवत्सर ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा काम केवल मुकदमों के निराकरण मे सहयोग करना भर नहीं है, अपितु हमारा दायित्व है कि हम पक्षकारों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें। इस दिशा में ग्वालियर अभिभाषक संध ने सराहनीय पहल की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा ने कहा कि नि:शक्त वृध्द एवं महिला पक्षकारों के लिये बैठने की सुविधा जुटाना इन सबके प्रति गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

      कार्यक्रम में अभिभाषक संध के अध्यक्ष श्री डी के. कटारे ने स्वागत उद्बोधन एवं अन्त में वरिष्ठ अभिभाषक श्री पुरूषोत्तम पाण्डेय ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अभिभाषक संघ के सचिव श्री रामविलाश शर्मा ने किया।

 

गुरुवार, जुलाई 30, 2009

जनपद पंचायत लहार की संविदा शाला शिक्षकों की सूची जारी

जनपद पंचायत लहार की संविदा शाला शिक्षकों की सूची जारी

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       जनपद पंचायत लहार के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 तथा प्रयोग शाला सहायक के पदों हेतु चयनित व प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है इसके अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक के अनारक्षित वर्ग के 60 पदों, पिछडा वर्ग के 13 पदों, अनुसूचित जाति के 22 पदों अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2 पदों के लिये अनन्तिम सूची जारी कर दी गई है।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार से प्राप्त जानकारी के अनुसार संविदा शाला वर्ग 3 के अनारक्षित वर्ग में रासविहारी, रजनी कुशवाह, पुष्पाल सिंह, गजेन्द्र सिंह, सुन्दर सिंह राजपूत, अम्बरीश पाण्डे, रमेश बाबू बघेल, अमरनाथ सेठ, सुनील कुमार, योगेन्द्र सिंह, अरविन्द सिंह, सत्यदेव ओझा, अशोक कुमार, संजेश शर्मा, संगीता भदौरिया, जितेन्द्र सिंह, हरिओम भारद्वाज, बासुदेव सिंह नरवरिया, प्रेमशंकर वर्मा, सरोज चौहान, मनोज कुमार तिवारी, ऋषिकुमार राजौरिया, उपेन्द्र सिंह, विवेक जोशी, प्रियश शर्मा, रविन्द सिंह राजनारायण, सतेन्द्र सिंह , बंदना दुबे, गीता चौहान, नरेन्द्र सिंह विक, परशुराम कुशवाहा विक., उमा जादौन, अनीता चतुर्वेदी, संगीता खरे, मजुला, आदेश कुमार जैन दृ.विक. सविता खरे, साधना चौहान, सरला शुक्ला, गीता भदौरिया, बन्दना, व्यास, सरस्वती देवी, अनीता शर्मा, अनीता शर्मा, मंजू मिश्रा, ममता, ज्योति श्रीवास्तव, रमा चौहान, मधुवाला, सपना बाई शर्मा, रशमी गुप्ता, संतोष तोमर, शशि कुशवाह, रंजना शर्मा विक., प्रीती चौधरी  दृ.विक., रामवीर सिंह भदौरिया भू.पू.सै.एवं विक. राजनारायण दौहरे भू.पू.सै.एवं विक. रामकिशोर ओझा भू.पू.सै.शामिल है।

       पिछडा वर्ग की अनंतिम चयनित सूची में संजय ओझा, संजय कुमार वर्मा, हाकिम सिंह, गजराज सिंह, रमाकांत गुर्जर, लेखराज, जानकी, नसीम बानों, अनीता कुशवाह,मनीषा, सरोज बघेल, प्रमिला राजपूत, कल्पना यादव, अनुसूचित जाति की अनंतिम चयन सूची में नरेन्द्र प्रताप शाक्यवार, पूरन सिंह परिहार, नवदीप, यशवंत सिंह, अजमेर सिंह, हरेन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, सिलावट, मुकेश कुमार, बहादुर सिंह, बीरसिंह, अजय प्रताप सिंह, श्रीमती प्रतिमा गौतम, स्वेदशी शाक्य, राजकुमारी नरवरिया, कुशुम इन्दौरिया, गंगादेवी अहिरवार, राजकुमारी दुलावत, ममता देवी, सुधा, अर्चना शाक्य, मेनका, नीलम कनेरिया, अनुसूचित जनजाति की अनंतिम चयन सूची में हरीमोहन, आरती मांझी, अनारक्षित प्रवर्ग में रजनी कुशवाह, नवदीप, पिछडा वर्ग प्रवर्ग में उदयभान शिहारे, अनुसूचित जाति प्रवर्ग में अरविन्द कुमार शामिल है। उक्त सूची पर कोई भी आवेदन आगामी 10 दिवस में दावे व आपत्तियां आमंत्रित किए गये है।

 

अनुकम्पा नियुक्ति के सभी प्रकरण 10 अगस्त तक निराकृत किये जावेगें-कलेक्टर

अनुकम्पा नियुक्ति के सभी प्रकरण 10 अगस्त तक निराकृत किये जावेगें-कलेक्टर

भिण्ड 22 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने निर्देश दिए है कि अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण 10 अगस्त09 तक  सुनिश्चित किया जावे। आवेदक को उक्त अवधि में नौकरी का प्रस्ताव दिया जावे या शासन द्वारा निर्धारित नगद क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावे। उन्होंने यह निर्देश अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए। उक्त तिथि को एसे सभी आवेदनों को आमंत्रित किया गया है। जिनके प्रकरण लंबित है।

       कलेक्टर श्री केसी जैन ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जावे। इन प्रकरणों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है उनका कढाई से पालन किया जावे। श्री जैन ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण प्राथमिक तौर पर संबंधित विभाग के द्वारा ही अपने विभाग में ही नियुक्ति दिए जाने का प्रयास किया जावे। जिन विभागों के पास पद रिक्त नही है उन प्रकरणों को ही कलेक्टर के पास भेजा जावे। अनुक्पा नियुक्ति के लिए संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जावे। अगर आवेदक द्वारा संविदा शाला शिक्षक के रूप नियुक्ति लेने से इंकार किया जाता है तो उनसे लिखित में असहमति प्राप्त करे। तथा शासन निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान की जावे।

       श्री जैन ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला संयोजक व जिला कोषालय अधिकारी संयुक्त समिति गठित की गई है।

       उन्होंने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमित पद रिक्त न होने एवं जिन आवेदकों द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर जाने की सहमति नही दी जाती है अथवा सहमति दी जाती है परंतु संविदा शाला शिक्षक के पद उपलब्ध नही होते है तो इस आशय की लिखित सहमति के आधार पर दिवंगत शासकीय कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत शासकीय सेवको के पति, पत्नी या उनके न होने पर परिवार के सदस्यों की सर्व सम्मति से नामांकित व्यक्ति को दिया जावे इस प्रकार दिया जाने वाला अंतिम वेतन 05 वर्षो तक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहिले हो, तक जारी रखा जावेगा। इस अवधि 5 वर्ष अथवा सेवा निवृत्ति की अवधि के पश्चात मृतक कर्मचारी के नामांकित को नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी परंतु अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नही होगी। यह लाभ तभी दिया जावेगा जब मृतक का  परिवार अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता रखता हो। जिन प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता केवल चतुर्थ श्रेणी की है उनमें इस श्रेणी के पद उपलब्ध न होने पर अथवा चतुर्थ श्रेणी की भी योग्यता नही होने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्त के बदले एक मुश्त एक लाख रूपये की राशि संबंधित विभाग, कार्यालय द्वारा प्रदान की जाकर अनुकम्पा नियुक्त का प्रकरण निराकृत माना जाये, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमित पद उपलब्ध न होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर असहमति व्यक्त करने पर जिन प्रकरणों में उक्त बिन्दु क्रमांक 10.1 एवं 10.2  अनुसार भी सहमति नही दी जाती है उनके नियुक्ति संबंधी आवेदन व अंतिम वेतन प्राप्त करने का क्लेम विभाग, कार्यालय द्वारा निरस्त कर नस्ती किए जावेगें।

 

भामाशाह सम्मान 2 अगस्त को मुरैना में

भामाशाह सम्मान 2 अगस्त को मुरैना में

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       जिले में अधिकतम कर जमा करने उत्कृष्ट कर दाताओं के लिए भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन 2 अगस्त को सायं 6.30 बजे मान सरोवर पैलेस ओल्ड एरिया रोड मुरैना में प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिकर मंत्री श्री राघव जी के मुख्य आतिथ्य तथा सांसद मुरैना श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री के.एल.अग्रवाल, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम श्री मुंशीलाल तथा भिण्ड के सांसद श्री अशोक अर्गल विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होगें।

 

मजिस्ट्रीयल जॉच 28 अगस्त को

मजिस्ट्रीयल जॉच 28 अगस्त को

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       सिटी कोतवाली भिण्ड के आरक्षक श्री सीताराम द्वारा 7.62 एमएम वोल्ट एक्सन वट नम्बर 60 वाडी नम्बर 12683 की मैगजीन मय पांच राउण्ड गुमाने तथा आ.नं 55 रामजस द्वारा रायफल 7.62 एमएम वोल्ट एक्सन वट नम्बर 52 वाडी नम्बर ए-42158 का वोल्ट लाकिंग कम्पलीट गुमा दिए जाने की मजिस्ट्रीयल जांच एसडीएम भिण्ड श्री डीआर कुर्रे द्वारा की जावेगी। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई जानकारी या आपत्ति हो तो वह एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर नियत दिनांक 28.8.09 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है।

 

मानव अधिकार शिक्षा स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

मानव अधिकार शिक्षा स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत हत्या, बलात्कार जैसे, जघन्य अपराधों के पीड़ित पक्षकारों के मानवीय अधिकारी को संरक्षित करने हेतु मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री राकेश साहनी के निर्देश पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक कलेक्टर श्री के.सी.जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल चांदिल, सीएसपी श्री धर्मेन्द्र छावई, अशासकीय सदस्य श्री योगेन्द्र सिंह कुशवाह श्री मनोज अनंत, व डा एच.डी.गुप्ता उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराधों से पीडित व्यक्ति के मानव अधिकारों के सरंक्षण हेतु मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति का दायित्व है कि वह हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के मानव अधिकारों को संरक्षित करें इसलिए शासन प्रशासन और जन सहयोग के माध्यम से उनकी मदद करें। कलेक्टर श्री जैन ने समिति के अशासकीय सदस्य एडवोकेट योगेन्द्र सिंह कुशवाह को भिण्ड शहर में गत 6 में हुये हत्या व बलात्कार के पीड़ित परिवारों से सीएसपी के साथ मुलाकात करने तथा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी। इस रिपोर्ट के आधार पर सलाहकार समिति पीड़ितों को मदद मुहैया करायेगी।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि राज्य और समाज का यह दायित्व है कि वह अपराध के पीडितों का साथ दे व उनके मानव अधिकारों की रक्षा करें। पीडित का यह अधिकार है कि उसे जांच से संबंधी सभी तथ्यों व अपराधी के अभियोजन संबंधी पूरी जानकारी हो। पीडित को यह जानने का अधिकार है कि आरोपी, जो कि उसके साथ हुये अपराध का दोषी है को जमानत पर रिहा किया गया है अथवा गिरफ्तारी से मुक्त रखा गया है, पीडित न्यायालय में उस प्रकरण की सुनवाई जिसका वह पीडित है वह भाग लेने का हकदार है। पीडित को यह मौका दिया जाना चाहिए कि वह उस अभियोजक, जिसे शासन ने अपराध के अभियोजन हेतु न्यायालय में नियुक्त किया है से सम्पर्क व सलाह मशवरा कर सकते है। पीडित को उसकी चोट या सम्पत्ति के अनुसार प्रतिकर राशि कानून के अन्तर्गत प्राप्त करने का अधिकार है। पीडित को सभी शासकीय संस्थाओं से शिष्ट व्यवहार व मदद मिलनी चाहिए जैसे जांच के दौरान व अपराधी के अभियोजन के दौरान किसी भी तरह पीडित की एकान्तता के अधिकार का हनन शासन के किसी भी अधिकारी द्वारा नही किया जाना चाहिए।

       उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराध के पीडित के प्रति ना सिर्फ करूणा का भाव रखें वरन उसके अधिकारों का पूर्ण सम्मान कर उसकी रक्षा में अपना हर संभव योगदान दें। शासन व अशासकीय संस्थाओं का यहर् कत्तव्य होगा कि वह पीडितों को उनके मानव अधिकारों के संबंध में जागरूक करें व उनकी शिकायतों के निराकरण के उपाए बताएं। सभी शासकीय व अशासकीय संस्थाएं अपराध व सत्ता के दुरूपयोग के पीडित को जरूरी चिकित्सकीय व वैद्यानिक सुविधाऐ प्रदान करेगी।

 

हाईस्कूल पूरक परीक्षा में 9 नकलची पकड़े गये

हाईस्कूल पूरक परीक्षा में 9 नकलची पकड़े गये

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल पूरक परीक्षा में 9 परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया। कलेक्टर श्री के.सी.जैन के निर्देश पर हाई स्कूल पूरक परीक्षा के शांतिपूर्ण और निर्विधन ढंग से सम्पन्न कराने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों के उड़नदस्ते तैनात किए गये है।

       एसडीएम अटेर श्री अमरेश श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईस्कूल पूरक परीक्षा के संस्कृत के पेपर में आज जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एसडीएम श्री श्रीवास्तव के नेतृत्व वाले दस्ते ने 8 परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया है ।  रोल नमबर क्रमांक 191337735, 704,708,253,401613 इसीप्रकार 191324508, 191334432 तथा विहारी विद्या मंदिर के रोल नम्बर क्रमांक 191317115 के परीक्षार्थी के विरूद्व नकल प्रकरण दर्ज कराये गये है।

 

मध्यान्ह भोजन में बसाहट हेतु निर्देश जारी, शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर

मध्यान्ह भोजन में बसाहट हेतु निर्देश जारी, शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       प्रत्येक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बच्चों को प्रदान किया जावे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री के.सी.जैन द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। जिनके तहत मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी जनपद पंचायत क्षेत्र में जनपद सीईओ तथा वीईओ की संयुक्त रूप से होगी। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु जिला पंचायत में कन्ट्रोल रूम भी गठित किया गया है। जिसका टोल फ्री नम्बर 18002331133 है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मध्यान्ह भोजन शासन की महति योजना है इसका क्रियान्वयन सफलता पूर्वक किया जाना सभी का दायित्व है। श्री जैन ने जिले में  मध्यान्ह भोजन की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया तथा स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन न बनाने की शिकायतें प्राप्त होगी उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक पालक संघ या स्व सहायता समूहों के सदस्यों के विरूद्व भी कार्रवाई की जावेगी।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन अनुश्रवण कमेठियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जावे अनुश्रवण कमेठी की बैठके एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित की जावे।

       सीईओं जिला पंचायत श्री छोटे सिंह ने बताया कि अक्टूबर माह तक अवधि के लिये कुल 18354.1 क्विंटल गेहू का तदर्थ आवंटन प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्राप्त आवंटन में से प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये माह अगस्त 09 से सितम्बर 09 की अवधि के लिये जिले में दर्ज छात्र संख्या की 80 प्रतिशत उपस्थिति के अनुसार प्रति विद्यार्थी प्रति शैक्षणिक दिवस में 150 ग्राम गेहूं के मान से लीड संस्था वार शालावार उचित मूल्य की दुकान वार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रवार कुल 4638.1 क्विंटल आंवटन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यह निर्देश दिए गये है कि जिले में कार्यरत समस्त लीड समितियों मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आवंटित कोटे का माह के प्रथम सप्ताह में संपूर्ण उठाव कर कार्य क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर भण्डारण करेगी, लीड समितियों द्वारा उठाये जाने वाले खाद्यान्न का भण्डारण अग्रिम रूप से किया जावेगा। जनपद पंचायत में पदस्थ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक माह की एक तारीख से पूर्व अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ को निर्धारित प्रारूप में मासिक त्रैमासिक अधिकार पत्र जारी करेगी। जिसकी निर्धारित प्रारूप में पजी भी संधारित की जावेगी। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक अपने कार्य क्षेत्र की प्राथमिक व माध्यमिक शाला के प्राधानाध्यापक से प्रति माह इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगें कि उनकी शालाओं को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत पक्का भोजन का वितरण छात्र, छात्राओं को किया जा चुका है तथा लाभान्वित छात्र छात्राओं की जानकारी से अवगत करायेगे। अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ प्रतिमाह नियमित रूप से प्रथम सप्ताह में अग्रिम माह का अधिकार पत्र प्राप्त कर संबंद्व महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उचित मूल्य दुकान से योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठाव कर अपने क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं एवं शिक्षा गारंटी शालाओं का मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रति दिवस प्रति छात्र 150 ग्राम के मान से पकाकर भोजन प्रदाय करेगें तथा माह के अंत में शेष रही मात्रा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एंव विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक को अवगत करायेगें तथा शालावार स्टाक पंजी का संधारण करेगें। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत लापरवाही बरतने, अनियमितताएं पाये जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं पालक शिक्षक संघ, स्व सहायता समूह के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

 

मंगलवार, जुलाई 28, 2009

जनपद पंचायत गोहद में संविदा शाला वर्ग 3 व प्रयोग शाला सहायक की सूची जारी

जनपद पंचायत गोहद में संविदा शाला वर्ग 3 व प्रयोग शाला सहायक की सूची जारी

भिण्ड 28 जुलाई 2009

       जनपद पंचायत गोहद द्वारा संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 तथा प्रयोग शाला सहायक के पदों की भर्ती हेतु अनन्तिम सूची तथा प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। उम्मीदवार जनपद पंचायत गोहद में उपस्थित होकर सूची का अवलोकन कर सकते है। इस सूची के संबंध में दावे आपत्तियां सूची प्रकाशन के 10 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किये जा सकते है।

       जनपद पंचायत गोहद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रमेश सिंह भदौरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत गोहद में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 के 84 पद तथा प्रयोग शाला सहायक के 8 पदो के लिये क्रमश:8529262 कुल 8791 आवेदन प्राप्त हुये थे। प्राप्त आवेदनों के संलग्न सबिदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा (व्यापम) में कुल प्राप्तांकों का 40 प्रतिशत तथा नियम 6(9) ग उल्लेखित प्रशिक्षण के 20 अंक जोडकर घटते क्रम में मैरिट सूची तैयार की गई जिसमे वर्ग वार चयन सूची व एक पद के विरूद्व पॉच पदों की प्रतीक्षा सूची का अनंन्तिम प्रकाशन किया गया। सूची आवेदन पत्रों के संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है। प्रकाशित की गई चयन सूची में अनारक्षित अन्य प्राप्तांक 93.42 से 84.35 व महिला 91.74 से 76.87, अस्थि वांधित 89.30 से 84.39, दृष्टि वांधित 85.65, तथा भूतपूर्व सैनिक 42.79 से 33.2 तक रहे। इसीप्रकार प्रवर्ग अजा में अन्य 76.92 से 71.92 तथा महिला 73.54 से 59.30, विकलांग 58.52 रहे। अजजा में 46.92 प्रवर्ग पिछडा वर्ग में अन्य 85.15 से 83.44 तथा महिला 74.42 से 67.69, दृष्टि वांधित 66.92 तक चयन किया गया है।

       प्रयोग शाला सहायक अनारक्षित अन्य 90.10 से 77.69, महिला 76.87 से 70.92, अजा अन्य 74.44 एवं महिला 60.31 तथा पिछडा वर्ग 80.95 तक रहे। प्रतीक्षा सूची अनारक्षित अन्य 84.31 से 74.46 तक तथा अनारक्षित महिला 76.84 से 64.49 तक, अस्तवाधित 82.69 से 76.38 तक, दृष्टिबाधित 77.64 से 36.21 तथा भूतपूर्व सैनिक 32.19 तक रहे। प्रवर्ग अजा में अन्य 71.89 से 65.17 तक तथा महिलाएं 63.69 से 48.57 तक, अस्तवाधित 56.90 से 51.16 तक। प्रवर्ग अजजा में 45.32 से 30.31 तक प्रवर्ग पिछडा वर्ग अन्य में 82.67 से 76.09 तक महिला 66.04 से 56.94 तक व दृष्टिवाधित 49.44 से 37.09 तक रहे। प्रयोग शाला सहायक- अनारक्षित अन्य 84.31 से 73.61, महिला 76.09 से 56.07, अबा 67.74 से 43.74 प्रवर्ग अजा अन्य 65.32 से 56.87 तथा महिला 60.29 से 44.46 प्रवर्ग पिछडा वर्ग अन्य 70.24 से 61.85 तक उपरोक्त अनंतिम सूची के प्रकाशन दिनांक से 10 दिवस की अवधि में दावे आपत्तियां आमंत्रित की गई है इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित आवेदक अपनी आपत्तियां लिखित रूप से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद में दर्ज करा सकते है साथ ही चयन समिति द्वारा सभी दस्तावेजों की पृथक से जांच कराई जा रही है। जांच में कूट रचित या फर्जी दस्तावेज पाये जाने पर संबंधित का नाम सूची से हटाकर आवेदक के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।