गुरुवार, अप्रैल 16, 2009

मतदान और निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को मतदान की सुविधा

मतदान और निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को मतदान की सुविधा

चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र और डाक मतपत्र के विषय में निर्देश जारी

भिण्ड 16 अप्रैल 2009

       मतदान तथा चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों तथा अधिकारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा तथा चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र देने के संबंध में चुनाव आयोग ने विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। यदि किसी कर्मचारी की ऐसे मतदान केन्द्र पर डयूटी लगी हो, जो उसी संसदीय क्षेत्र का मतदाता हो तो उसे चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि इसके आधार पर वह व्यक्तिगत रूप से उसी मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके।

       इसी तरह, यदि किसी कर्मचारी को ऐसे संसदीय क्षेत्र में जोनल मजिस्ट्रेट अथवा सेक्टर अधिकारी के रूप में तैनात किया गया हो, जहाँ का वह मतदाता है, तो उसे भी चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि उसके जोन/ सेक्टर के किसी भी मतदान केन्द्र में वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसके लिए, निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग अफसर निर्णय करेगा कि वह सेक्टर ऑफिसर/ जोनल आफिसर किस मतदान केन्द्र में वोट डाले। वह तद्नुसार उसे चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र जारी करेगा। चुनाव डयूटी में लगा अथवा आरक्षित रखा गया कोई कर्मचारी चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र सुविधा का उपयोग करेगा या डाक मतपत्र का, इसका निर्णय पहले रेण्डमाइजेशन के तत्काल बाद लिया जाएगा, क्योंकि तब संसदीय क्षेत्र के बाहर तैनात होने वाले कर्मचारियों की संख्या पता लगा जाएगी।संसदीय क्षेत्र के बाहर तैनात किये जाने वाले मतदान अमले और चुनाव डयूटी वाले व्यक्तियों को डाक मतपत्र सुविधा दी जायेगी। उनके डाक मतपत्र सुविधा केन्द्र के संबंध में समन्वय का कार्य उस जिले का जिला निर्वाचन अधिकारी करेगा, जहाँ वह कर्मचारी मतदाता के रूप में पंजीकृत है। तीसरे रेण्डमाइजेशन के तुरंत बाद मतदानकर्मियों को वितरण के लिए चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र तैयार किये जाएंगे।

       जिन कर्मचारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में भी तैनात किया जाता है, उन्हें भी चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र उसी संसदीय क्षेत्र में दिये जाएंगे जहाँ के वे मतदाता हैं। उन्हें ये प्रमाण पत्र मतदान केन्द्र आवंटन के तुरंत बाद दे दिये जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी को ऐसे संसदीय क्षेत्र के बाहर स्थित मतदान केन्द्र अथवा क्षेत्र में तैनात किया जाता है, जहाँ वह मतदाता के रूप में दर्ज हो, तो उसे डाक मतपत्र सुविधा दी जाएगी। उसे फार्म-12 जारी करने तथा मताधिकार की सुविधा के लिए केन्द्र निर्धारित करने का दायित्व उस संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर का होगा, जिसमें संबधित कर्मचारी मतदाता के रूप में दर्ज है। रिजर्व के रूप में रखे गये मतदानकर्मियों के मामले में, रिटर्निंग अफसर निर्णय करेगा कि वे अपने चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र का उपयोग करते हुए किन मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि उन्हें पहले से कोई मतदान केन्द्र आवंटित नहीं किया जाता है।मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेन्टों को यह बताएंगे कि चुनाव डयूटी प्रमाण पत्र के आधार पर कितने कर्मियों को उस मतदान केन्द्र पर मत डालने की सुविधा प्रदान की गयी है।

 

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 20 अप्रैल को प्रशिक्षण में वोटर आइडी नम्बर अवश्य लावे

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 20 अप्रैल को प्रशिक्षण में वोटर आइडी नम्बर अवश्य लावे

भिण्ड 16 अप्रैल 2009

       भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2009 के शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से आयोजन हेतु मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण 20 अप्रैल 09 को आयोजित किया जावेगा। इस प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी क्रमांक एक के साथ साथ क्रमांक दो को भी प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य किया गया है। प्रशिक्षण में कर्मचारी वोटर आइडी नम्बर के साथ उपस्थित होगें। मतदान दलों का प्रशिक्षण हेतु सभी तैयारियां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुहेल अली के निर्देश पर पूर्ण कर ली गई है।

       उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल चांदिल से प्राप्त जानकारी के अनुसार भिण्ड दतिया संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत भिण्ड जिले की पॉच विधानसभा क्षेत्रों हेतु मतदान दलों का प्रशिक्षण भिण्ड जिले में तथा दतिया जिले की तीन विधानसभा क्ष्ैेंत्रों के मतदान दलों का प्रशिक्षण दतिया जिले में आयोजित किया जावेगा। श्री चांदिल ने बताया कि भिण्ड जिले की पॉच विधानसभा क्षेत्रों की 1129 मतदान केन्द्रों हेतु मतदान दल का द्वितीय प्रशिक्षण 20 अप्रैल 09 को किया जावेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 20 प्रतिशत रिजर्व पार्टी के मतदान कर्मियों को भी प्रशिक्षित किया जावेगा।

       श्री चांदिल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र भिण्ड के मतदान दलों का प्रशिक्षण एमजेएस महाविद्यालय तथा शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक में आयोजित किया जावेगा। इसीप्रकार विधानसभा क्षेत्र अटेर के मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण भी भिण्ड शहर की नगर पालिका भवन व डाइट विद्यालय परिसर में आयोजित किया जावेगा। विधानसभा क्षेत्र गोहद में मतदान दलों का प्रशिक्षण सार्पेज विद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय गोहद एवं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहद, विधानसभा क्षेत्र के मतदान दलों का प्रशिक्षण शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय मेहगांव में आयोजित होगा। विधानसभा क्षैत्र लहार के मतदान दलों का प्रशिक्षण शासकीय महाविद्यालय लहार तथा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लहार में आयोजित किया जावेगा। उन्होंने बताया कि मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान सभी जोनल अधिकारी उपस्थित रहेगें। मतदान प्रशिक्षण कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था संबंधित एसडीएम द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

 

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण दो कर्मचारी निलंबित

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण दो कर्मचारी निलंबित

भिण्ड 16 अप्रैल 2009

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुहेल अली ने लोकसभा निर्वाचन 2009  कार्य में लापरवाही बरतने  के कारण दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया  है।

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुहेल अली से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री अनिल कमार सोनी सहायक ग्रेड-3 कलेक्ट्रेट भिण्ड की डयूटी विभिन्न राजनैतिक दलों के विशिष्ट राजनैताओं के भिण्ड जिले में भ्रमण आने हेतु कोर्डिनेट्स राजनैतिक दलों के कार्यालयो को भिजवाने हेतु लगाई गई थी। श्री सोनी उक्त कार्य को न करते हुये 14 एवं 15 अप्रैल 09 को मुख्यालय पर न रहकर ग्वालियर में रहे । इसीप्रकार अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग संचारण एवं संधारण उपखण्ड भिण्ड के प्रतिवेदन में बताया गया कि श्री सूरत राम सहायक ग्रेड-3 आचार संहिता लागू होने व अवकाश प्रतिबंधित होने के बावजूद दिनांक 6 अप्रेल से 12 अप्रैल तक अवकाश पर रहे। इसप्रकार उनके द्वारा आचार संहिता का उल्लघन किया गया तथा इनके द्वारा अवकाश पर रहने से शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। निर्वाचन जैसे, महत्वपूर्ण कार्य मे लापरवाही व उदासनता बरतने के कारण श्री अनिल कमार सोनी एवं श्री सूरतराम  को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में श्री सोनी का मुख्यालय जिला पंचायत भिण्ड एवं श्री सूरतराम का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लोकनिर्माण विभाग गोहद में रखा गया है।

 

आमसभा, जुलूस व लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति एसडीएम देगें

आमसभा, जुलूस व लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति एसडीएम देगें

भिण्ड 16 अप्रैल  2009

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सुहेल अली द्वारा लोकसभा  निर्वाचन 2009 के दौरान राजनैतिक दलों को प्रचार कार्य हेतु आमसभा, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुर्मैत हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

       अनुविभाग गोहद के लिये श्री एमके माथुर, अनुविभाग मेहगांव के लिए श्री एसके मिश्रा, अनुविभाग लहार के लिये श्री एसके दुबे, अनुविभाग भिण्ड के लिए श्री डीआर कर्रे तथा अनुविभाग अटेर के लिये श्री अमरीश श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनुमति प्रदान करने के लिए निर्देश दिए गये है।

 

जिले में 5 विधानसभाओं के लिये 5 उपखण्ड मजिस्ट्रेट व 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

जिले में 5 विधानसभाओं के लिये 5 उपखण्ड मजिस्ट्रेट व 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त

भिण्ड 16  अप्रैल 2009

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुहेल अली द्वारा लोकसभा निर्वाचन  2009 के सुचारू व निर्विघ्न रूप से आयोजन हेतु पॉच उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं 25 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी गई है।

       श्री अली ने लोकसभा निर्वाचन 2009 मतदान के दौरान कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 5 उप खण्ड मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गये है। उन्होंने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट में विधानसभा क्षेत्र 9 अटेर में श्री एसएल दौहरे तहसीलदार अटेर, श्री अरविन्द्र बाजपेयी नायब तहसीलदार भिण्ड, श्री ज्ञानस्वरूप पटेल नायब तहसीलदार टप्पा सुरपुरा, श्री ब्रम्हस्वरूप हंस सीईओ जनपद पंचायत अटेर,श्री सुरेश श्रीवास्तव सहायक अधीक्षक भू अभिलेख।

       विधानसभा क्षैत्र 10 भिण्ड में श्री केआर चौकीकर तहसीलदार भिण्ड, श्री अशोक सेन अतिरिक्त तहसीलदार भिण्ड, श्री आरएन मिश्रा अधीक्षक भू अभिलेख, श्री नवनीत भसीन नायबत तहसीलदार भिण्ड।

विधानसभा क्षेत्र 11-लहार में जेपी जाटव तहसीलदार लहार,श्री मोहन सिंह परिहार तहसीलदार रौन, एक गर्ग तहसीलदार मिहोना, श्री मगन सिह कनेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद लहार, श्री देवनारायण त्रिवेदी नायब तहसीलदार दबोह, केएम दीक्षित सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड।  

विधानसभा क्षैत्र 12-मेहगांव में  सतोष तिवारी तहसीलदार मेहगांव,श्री मिलिन्द ढोके अतिरिक्त तहसीलदार मेहगांव,श्री देवसिंह तोमर सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड, श्री एचबी अजारिया सहायक अधीक्षक भू अभिलेख भिण्ड।

विधानसभा क्षैत्र 13-गोहद में श्री अनिल कमार तिवारी तहसीलदार गोहद, श्रीमती नीना गौर अतिरिक्त तहसीलदार गोहद, श्री सर्वेश यादव नायब तहसीलदार गोहद, श्री जेकेएस गुर्जर नायब तहसीलदार गोहद,श्री फूलसिंह जादौन सहायक अधीक्षक भू अभिलेख गोहद।

उपरोक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्वतंत्र निष्पक्ष एवं निविघ्न आदर्श  आचरण संहिता के क्रियान्वयन एवं सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की रोकथाम हेतु पर्णत: उत्तरदायी होगें। उक्त सेक्टर मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त अधोलिखित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में निष्पक्ष एवं निर्विघ्न स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण मतदान हेतु उत्तरदायी रहेगें।

विधान सभा क्षेत्र 9-अटेर में अम्बरेश श्रीवास्तव अनुविभागीय दण्डाधिकारी, 10- भिण्ड में श्री डीआर कर्रे, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, 11-लहार में श्रुतिवन्त दुबे अनुविभागीय दण्डाधिकारी, 12-मेहगांव में एसके मिश्रा अनुविभागीय दण्डाधिकारी, 13-गोहद श्री मनोज माथुर अनुविभागीय दण्डाधिकारी शामिल है।

 

भविष्य निधि अन्तिम भुगतान के देयक सात दिवस में कोषालय में प्रस्तुत किये जावे-कोषालय अधिकारी भदौरिया

भविष्य निधि अन्तिम भुगतान के देयक सात दिवस में कोषालय में प्रस्तुत किये जावे-कोषालय अधिकारी भदौरिया

भिण्ड 16 अप्रैल 2009

       सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के सात दिवस में भुगतान हेतु देयक कोषालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस आशय के निर्देश आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी जिला अधिकरियों को दिये गये है।

      जिला कोषालय अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। जिसमें कहा गया है कि व्यवहार में यह देखने में आता है कि सामान्य भविष्य निधि के अन्तिम भुगतान हेतु महालेखाकार द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद विभागों द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है। जिस पर शासन को अतिरिक्त व्याज का भुगतान अभिदाता को करना पडता है। जिससे शासकीय धन का अपव्यय होता है।

 

फर्जी शादी के कार्ड लगाकर निर्वाचन कार्य से छुटकारा पाने वालो के विरूद्व अभियान

फर्जी शादी के कार्ड लगाकर निर्वाचन कार्य से छुटकारा पाने वालो के विरूद्व अभियान

भिण्ड 16 अप्रैल 2009

       लोकसभा निर्वाचन में शादी के बहाने से निर्वाचन डयटी से बचने बालो के खिलाप कार्यवाई का मन कलेक्टर श्री सुहेल अली ने बना लिया है उन्होने बेटा बेटी या अन्य रिश्तेदार की शादी का बहाना वालो के कार्ड के जांच के निर्देश सभी एस डी एम को दिए है।

      कलेक्टर श्री सुहेल अली ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन कार्य के लिए बडी संख्या में कर्मचारियों की अवश्यकता होती है लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा निर्वाचन डयूटी से बचने के  लिए विभिन्न प्रकार के बहाने बनाये जाते है। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक बार जरूरत मंद तथा वास्तविक समस्या रखने वाले कर्मचारी परेशान हो जाता है। लोकसभा निर्वाचन 113 कर्मचारियों द्वारा शादी के आवेदन 30 अप्रैल के आसपास की तिथियों मे विवाह समारोह आयोजन के आधार पर निर्वाचन डयूटी से मुक्ति हेतु आवेदन दिये गये है। आवेदन पत्रों के साथ संलग्न दी गई लग्न पत्रिकाओं व शादी के अनेक कार्डो  की वास्तविकता संदिग्ध प्रतीत होने पर सभी एसडीएम को निर्देश दिये है कि वह अपने अपने क्षेत्र के कर्मचारियों की शादी के कार्डो की बैधता के संबंध में जांच कर तीन दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिन कर्मचारियों के आवेदन फर्जी पाये जायेगें उनको सेवा से पृथकीकरण की कार्यवाही की जावेगी।