शुक्रवार, जुलाई 10, 2009

कलेक्टर की पहल “मोर की हत्या करने वाले दाखिले हवालात”

कलेक्टर की पहल "मोर की हत्या करने वाले दाखिले हवालात"

भिण्ड 9 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी.जैन की पहल पर ग्राम चत्थर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या करने वालो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

       कलेक्टर श्री जैन को आज प्रात: 9 बजे इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चत्थर में दो मोर मृत अवस्था में पडे हुए है। कलेक्टर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये तहसीलदार भिण्ड तथा वन विभाग के अमले को घटना स्थल पर पहुंचकर जॉच करने के निर्देश दिए गये। तहसीलदार द्वारा जॉच के दौरान मोर की हत्या करने के लिए ग्राम के ही हुकुम पुत्र सोनेलाल बाल्मीक तथा घुट्टे बाल्मीक जिम्मेदार पाया गया। उक्त दोनो के खिलाफ थाना देहात में प्रकरण दर्ज कराया गया, पुलिस द्वारा दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृत मोर के शवों का पोस्टमार्टम कर उनका दाह संस्कार वन विभाग द्वारा किया गया। 

 

कलेक्टर के निर्देश पर गौण खनिज अवैध परिवहन करने वाले 30 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज

कलेक्टर के निर्देश पर गौण खनिज अवैध परिवहन करने वाले 30 व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण दर्ज

भिण्ड 9 जुलाई 2009

       गौण खनिज का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ न्यायालयों में सीधा परिवाद प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर श्री के.सी.जैन ने दिए है इसीक्रम में जिले में अवैध तरीके से रेंत का परिवहन करने वालें 30 वाहनों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया जा रहा है।

       श्री जैन ने कहा कि जिले में खदानों से रेंत का उत्खनन और परिवहन प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद विभागीय की डीलपोल तथा नियम प्रक्रिया की सिथिलता के कारण अवैध परिवहनर् कत्ता निरंकुश होते जा रहे है उन्होंने कहा कि अवैध परिवहन की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, अवैध परिवहन वाहनों के खिलाफ दुगना जुर्माने के साथ साथ न्यायालयों में सीधा परिवाद प्रस्तुत किए जावेगा। न्यायालयों से अवैध उत्खनन के प्रावधानों के तहत अधिकतम सजा का आग्रह किया जावेगा। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कलेक्टर श्री के.सी.जैन द्वारा शासकीय अधिवक्ताओं की बैठक का भी आयोजन किया तथा उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से न्यायालयों में शासन का पत्र प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

       श्री जैन ने अवैध परिवहन करने वाले श्री शेरसिंह पुत्र परमाल सिंह निवासी भारौली ट्रेक्टर रेत, श्री घनश्याम पुत्र रामभरोसे निवासी कन्नोज उ प्र ट्रेक्टर पत्थर, श्री शैलेश पुत्र राजेन्द्र निवासी गजना ट्रेक्टर पत्थर, श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्वालियर पत्थर, श्री अनिल कुमार पुत्र कायम सिंह निवासी नगला राजा उप्र रेत, श्री विनय कुमार पुत्र जीवनलाल वर्मा निवासी बिजयपुर इटावा पत्थर, श्री अशोक पुत्र दलपत सिंह निवासी गिल्ली रेत, श्री याशीन खान पुत्र जाहिद खान निवासी वाह रेत, श्री मुन्नाखां पुत्र ओके खां निवासी मुरार ग्वालियर पत्थर, श्री हरिओम पुत्र अजब सिंह निवासी तुलसी पुरा पत्थर, श्री धारा सिंह पुत्र कदम सिंह निवासी हजीरा ग्वालियर पत्थर, शिवसिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी मेहगांव पत्थर, श्री दशरत सिंह पुत्र रामनिवास निवासी भिण्ड रेत, श्री संतोष थापक पुत्र कुंजबिहारी निवासी बिलाव भिण्ड रेत, श्री जसराम पुत्र नाथूसिंह निवासी बरही रेत, श्री बेताब पुत्र जयराम मालवीय निवासी गोरम रेत, मनोज पुत्र सीताराम निवासी इटावा पत्थर, श्री सत्यप्रकाश पुत्र जगतनारायण निवासी ऊमरी रेत, श्री महेश पुत्र जगदीश यादव निवासी नगरिया उप्र पत्थर, श्री रामलखन पुत्र केदार सिंह बघेल निवासी मुरार पत्थर, श्री मायाराम पुत्र पातीराम कोरी निवासी लश्कर ग्वालियर पत्थर, श्री हरिओम पुत्र कन्हैयालाल निवासी मेहगांव पत्थर, श्री आदित्य कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी बस स्टेण्ड भरथना पत्थर, श्री सतेन्द्र सिंह जाटव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी इटावा पत्थर, श्री शिवानंद पुत्र मोजीराम शर्मा निवासी फरूखाबाद पत्थर, इशाक पुत्र बाबूलाल खांन निवासी हजीरा ग्वालियर पत्थर, श्री शिवकुमार पुत्र श्याम सिंह निवासी बहादुरेपुरा रेत,श्री रवि पुत्र केशव जाटव निवासी बिरखडी पत्थर, श्री संजय सिंह पुत्र महाराज सिंह जाटव निवासी दिलीप सिंह का पुरा पत्थर, श्री जीतू राजावत पुत्र भीकम सिंह निवासी दोहई रौन रेत, श्री सतीश पुत्र बनवारी लाल निवासी कोथम तहसील इटावा के विरूद्व न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा दिया गया है।

 

शहरी क्षैत्र की शालाओं में मध्यान्ह भोजन हेतु पौने बारह लाख आवंटित

शहरी क्षैत्र की शालाओं में मध्यान्ह भोजन हेतु पौने बारह लाख आवंटित

भिण्ड 9 जुलाई 2009

       मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षैत्र की प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के लिए राशि आवंटित कर दी गई है 135 प्राथमिक शालाओं के लिये 9 लाख 13 हजार रूपये तथा 68 माध्यमिक शालाओं को 2 लाख 62 हजार रूपये की राशि प्रदान की गई है।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री छोटे सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरी क्षैत्र में विकास खण्ड भिण्ड की 64 शालाओं को 4,12,069  मेहगांव की 7 शालाओं को 88,985, गोहद की 29 शालाओं को 20,3,833 रूपये, रोन की 6 शालाओं को 34,928 रूपये, लहार की 29 शालाओं को 1,73,863रूपये, इसीप्रकार माध्यमिक शालाओं में विकास खण्ड भिण्ड की 28 शालाओं को 75124 रूपये, मेहगांव की 5 शालाओं को 40824 रूपये, गोहद की 16 शालाओं को 65744 रूपये, रौन की 5 शालाओं को 15540 रूपये, लहार की 14 शालाओं को 64876 रूपये की राशि आवंटित की गई है।

 

शासकीय तालाब पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सिविल जेल की कार्रवाई करें- कलेक्टर श्री जैन

शासकीय तालाब पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सिविल जेल की कार्रवाई करें- कलेक्टर श्री जैन

सभी एसडीएम अपने अनुभाग में अभियान चलावे

भिण्ड 9 जुलाई 2009

       शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ भूराजस्व संहिता की धारा 248 के तहत सिविल जेल की कार्रवाई की जावे, यह निर्देश कलेक्टर श्री के.सी.जैन ने गत दिवस भिण्ड तहसील के ग्राम पुर में भ्रमण के दौरान शासकीय तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत पर दिए है। उन्होंने एसडीएम भिण्ड को 7 दिवस में सभी अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार कर सिविल कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए है।

       श्री जैन ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षैत्रों में सार्वजनिक जल संग्रहण स्थलों पर अवैध कब्जों की प्रवृत्ति के कारण वर्षाकाल में जल संग्रहण में कठिनाई आने लगी है। जिसके परिणाम समय भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है। श्री जैन ने ग्राम पुर में भ्रमण के दौरान तालाब पर अतिक्रमण को सख्ती रोकने के निर्देश दिए है। उन्होंने संबंधित नायब तहसीलदार व पटवारी को तालाब का सीमांकन कर चतुर्थ सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाब की सभी अतिक्रमकारियों की सूची तैयार की जावे तथा एसडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ की जावे। उन्होने कहा जो व्यक्ति स्वयं अतिक्रमण समाप्त नही करेगें उनको सिविल जेल भेजा जावे। यह प्रकरण भू प्रबंध संहिता की धारा 248 के तहत दर्ज कराये जावे। उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच श्री नरसिंह को तालाब की पाल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से तैयार कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटेर को तालाब के पार निर्माण हेतु शीघ्र स्वीकृति जारी करने के निर्देश भी दिए।

       इसके साथ ही उन्होंने एसडीएम को अपने अपने अनुभाग में सार्वजनिक कुएं, बाबडी, तालाब, पोखरों पर अतिक्रमण करने वालों की सूची तैयार करने तथा इन पारम्परिक जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। उन्होने कहा कि संबंधित पटवारी अपने अपने हल्कों में शासकीय सम्पत्तियों को सूची बध करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ग्रामीण क्षैत्रों में भ्रमण के दौरान अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पटवारी व राजस्व अधिकारी से जबाव तलब किया जावेगा। उनके द्वारा दी गई कार्रवाई समाधान कारण न होने पर कार्रवाई की जावेगी।