गुरुवार, जुलाई 30, 2009

जनपद पंचायत लहार की संविदा शाला शिक्षकों की सूची जारी

जनपद पंचायत लहार की संविदा शाला शिक्षकों की सूची जारी

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       जनपद पंचायत लहार के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 तथा प्रयोग शाला सहायक के पदों हेतु चयनित व प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है इसके अन्तर्गत संविदा शाला शिक्षक के अनारक्षित वर्ग के 60 पदों, पिछडा वर्ग के 13 पदों, अनुसूचित जाति के 22 पदों अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2 पदों के लिये अनन्तिम सूची जारी कर दी गई है।

       मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार से प्राप्त जानकारी के अनुसार संविदा शाला वर्ग 3 के अनारक्षित वर्ग में रासविहारी, रजनी कुशवाह, पुष्पाल सिंह, गजेन्द्र सिंह, सुन्दर सिंह राजपूत, अम्बरीश पाण्डे, रमेश बाबू बघेल, अमरनाथ सेठ, सुनील कुमार, योगेन्द्र सिंह, अरविन्द सिंह, सत्यदेव ओझा, अशोक कुमार, संजेश शर्मा, संगीता भदौरिया, जितेन्द्र सिंह, हरिओम भारद्वाज, बासुदेव सिंह नरवरिया, प्रेमशंकर वर्मा, सरोज चौहान, मनोज कुमार तिवारी, ऋषिकुमार राजौरिया, उपेन्द्र सिंह, विवेक जोशी, प्रियश शर्मा, रविन्द सिंह राजनारायण, सतेन्द्र सिंह , बंदना दुबे, गीता चौहान, नरेन्द्र सिंह विक, परशुराम कुशवाहा विक., उमा जादौन, अनीता चतुर्वेदी, संगीता खरे, मजुला, आदेश कुमार जैन दृ.विक. सविता खरे, साधना चौहान, सरला शुक्ला, गीता भदौरिया, बन्दना, व्यास, सरस्वती देवी, अनीता शर्मा, अनीता शर्मा, मंजू मिश्रा, ममता, ज्योति श्रीवास्तव, रमा चौहान, मधुवाला, सपना बाई शर्मा, रशमी गुप्ता, संतोष तोमर, शशि कुशवाह, रंजना शर्मा विक., प्रीती चौधरी  दृ.विक., रामवीर सिंह भदौरिया भू.पू.सै.एवं विक. राजनारायण दौहरे भू.पू.सै.एवं विक. रामकिशोर ओझा भू.पू.सै.शामिल है।

       पिछडा वर्ग की अनंतिम चयनित सूची में संजय ओझा, संजय कुमार वर्मा, हाकिम सिंह, गजराज सिंह, रमाकांत गुर्जर, लेखराज, जानकी, नसीम बानों, अनीता कुशवाह,मनीषा, सरोज बघेल, प्रमिला राजपूत, कल्पना यादव, अनुसूचित जाति की अनंतिम चयन सूची में नरेन्द्र प्रताप शाक्यवार, पूरन सिंह परिहार, नवदीप, यशवंत सिंह, अजमेर सिंह, हरेन्द्र सिंह, बलवीर सिंह, सिलावट, मुकेश कुमार, बहादुर सिंह, बीरसिंह, अजय प्रताप सिंह, श्रीमती प्रतिमा गौतम, स्वेदशी शाक्य, राजकुमारी नरवरिया, कुशुम इन्दौरिया, गंगादेवी अहिरवार, राजकुमारी दुलावत, ममता देवी, सुधा, अर्चना शाक्य, मेनका, नीलम कनेरिया, अनुसूचित जनजाति की अनंतिम चयन सूची में हरीमोहन, आरती मांझी, अनारक्षित प्रवर्ग में रजनी कुशवाह, नवदीप, पिछडा वर्ग प्रवर्ग में उदयभान शिहारे, अनुसूचित जाति प्रवर्ग में अरविन्द कुमार शामिल है। उक्त सूची पर कोई भी आवेदन आगामी 10 दिवस में दावे व आपत्तियां आमंत्रित किए गये है।

 

अनुकम्पा नियुक्ति के सभी प्रकरण 10 अगस्त तक निराकृत किये जावेगें-कलेक्टर

अनुकम्पा नियुक्ति के सभी प्रकरण 10 अगस्त तक निराकृत किये जावेगें-कलेक्टर

भिण्ड 22 जुलाई 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने निर्देश दिए है कि अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण 10 अगस्त09 तक  सुनिश्चित किया जावे। आवेदक को उक्त अवधि में नौकरी का प्रस्ताव दिया जावे या शासन द्वारा निर्धारित नगद क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जावे। उन्होंने यह निर्देश अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा बैठक में दिए। उक्त तिथि को एसे सभी आवेदनों को आमंत्रित किया गया है। जिनके प्रकरण लंबित है।

       कलेक्टर श्री केसी जैन ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जावे। इन प्रकरणों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है उनका कढाई से पालन किया जावे। श्री जैन ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण प्राथमिक तौर पर संबंधित विभाग के द्वारा ही अपने विभाग में ही नियुक्ति दिए जाने का प्रयास किया जावे। जिन विभागों के पास पद रिक्त नही है उन प्रकरणों को ही कलेक्टर के पास भेजा जावे। अनुक्पा नियुक्ति के लिए संविदा शाला शिक्षकों के रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जावे। अगर आवेदक द्वारा संविदा शाला शिक्षक के रूप नियुक्ति लेने से इंकार किया जाता है तो उनसे लिखित में असहमति प्राप्त करे। तथा शासन निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान की जावे।

       श्री जैन ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों के परीक्षण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी जिला संयोजक व जिला कोषालय अधिकारी संयुक्त समिति गठित की गई है।

       उन्होंने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमित पद रिक्त न होने एवं जिन आवेदकों द्वारा संविदा शाला शिक्षक के पद पर जाने की सहमति नही दी जाती है अथवा सहमति दी जाती है परंतु संविदा शाला शिक्षक के पद उपलब्ध नही होते है तो इस आशय की लिखित सहमति के आधार पर दिवंगत शासकीय कर्मचारी द्वारा अंतिम आहरित वेतन अनुकम्पा नियुक्ति के स्थान पर दिवंगत शासकीय सेवको के पति, पत्नी या उनके न होने पर परिवार के सदस्यों की सर्व सम्मति से नामांकित व्यक्ति को दिया जावे इस प्रकार दिया जाने वाला अंतिम वेतन 05 वर्षो तक अथवा दिवंगत शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की अवधि तक जो भी पहिले हो, तक जारी रखा जावेगा। इस अवधि 5 वर्ष अथवा सेवा निवृत्ति की अवधि के पश्चात मृतक कर्मचारी के नामांकित को नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता होगी परंतु अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नही होगी। यह लाभ तभी दिया जावेगा जब मृतक का  परिवार अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता रखता हो। जिन प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता केवल चतुर्थ श्रेणी की है उनमें इस श्रेणी के पद उपलब्ध न होने पर अथवा चतुर्थ श्रेणी की भी योग्यता नही होने पर उन्हें अनुकम्पा नियुक्त के बदले एक मुश्त एक लाख रूपये की राशि संबंधित विभाग, कार्यालय द्वारा प्रदान की जाकर अनुकम्पा नियुक्त का प्रकरण निराकृत माना जाये, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियमित पद उपलब्ध न होने एवं संविदा शाला शिक्षक के पद पर असहमति व्यक्त करने पर जिन प्रकरणों में उक्त बिन्दु क्रमांक 10.1 एवं 10.2  अनुसार भी सहमति नही दी जाती है उनके नियुक्ति संबंधी आवेदन व अंतिम वेतन प्राप्त करने का क्लेम विभाग, कार्यालय द्वारा निरस्त कर नस्ती किए जावेगें।

 

भामाशाह सम्मान 2 अगस्त को मुरैना में

भामाशाह सम्मान 2 अगस्त को मुरैना में

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       जिले में अधिकतम कर जमा करने उत्कृष्ट कर दाताओं के लिए भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन 2 अगस्त को सायं 6.30 बजे मान सरोवर पैलेस ओल्ड एरिया रोड मुरैना में प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिकर मंत्री श्री राघव जी के मुख्य आतिथ्य तथा सांसद मुरैना श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री श्री के.एल.अग्रवाल, म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम श्री मुंशीलाल तथा भिण्ड के सांसद श्री अशोक अर्गल विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होगें।

 

मजिस्ट्रीयल जॉच 28 अगस्त को

मजिस्ट्रीयल जॉच 28 अगस्त को

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       सिटी कोतवाली भिण्ड के आरक्षक श्री सीताराम द्वारा 7.62 एमएम वोल्ट एक्सन वट नम्बर 60 वाडी नम्बर 12683 की मैगजीन मय पांच राउण्ड गुमाने तथा आ.नं 55 रामजस द्वारा रायफल 7.62 एमएम वोल्ट एक्सन वट नम्बर 52 वाडी नम्बर ए-42158 का वोल्ट लाकिंग कम्पलीट गुमा दिए जाने की मजिस्ट्रीयल जांच एसडीएम भिण्ड श्री डीआर कुर्रे द्वारा की जावेगी। इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई जानकारी या आपत्ति हो तो वह एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर नियत दिनांक 28.8.09 को कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है।

 

मानव अधिकार शिक्षा स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

मानव अधिकार शिक्षा स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत हत्या, बलात्कार जैसे, जघन्य अपराधों के पीड़ित पक्षकारों के मानवीय अधिकारी को संरक्षित करने हेतु मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन श्री राकेश साहनी के निर्देश पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक कलेक्टर श्री के.सी.जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में डिप्टी कलेक्टर श्री अनिल चांदिल, सीएसपी श्री धर्मेन्द्र छावई, अशासकीय सदस्य श्री योगेन्द्र सिंह कुशवाह श्री मनोज अनंत, व डा एच.डी.गुप्ता उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराधों से पीडित व्यक्ति के मानव अधिकारों के सरंक्षण हेतु मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग जिला सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति का दायित्व है कि वह हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के मानव अधिकारों को संरक्षित करें इसलिए शासन प्रशासन और जन सहयोग के माध्यम से उनकी मदद करें। कलेक्टर श्री जैन ने समिति के अशासकीय सदस्य एडवोकेट योगेन्द्र सिंह कुशवाह को भिण्ड शहर में गत 6 में हुये हत्या व बलात्कार के पीड़ित परिवारों से सीएसपी के साथ मुलाकात करने तथा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी। इस रिपोर्ट के आधार पर सलाहकार समिति पीड़ितों को मदद मुहैया करायेगी।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि राज्य और समाज का यह दायित्व है कि वह अपराध के पीडितों का साथ दे व उनके मानव अधिकारों की रक्षा करें। पीडित का यह अधिकार है कि उसे जांच से संबंधी सभी तथ्यों व अपराधी के अभियोजन संबंधी पूरी जानकारी हो। पीडित को यह जानने का अधिकार है कि आरोपी, जो कि उसके साथ हुये अपराध का दोषी है को जमानत पर रिहा किया गया है अथवा गिरफ्तारी से मुक्त रखा गया है, पीडित न्यायालय में उस प्रकरण की सुनवाई जिसका वह पीडित है वह भाग लेने का हकदार है। पीडित को यह मौका दिया जाना चाहिए कि वह उस अभियोजक, जिसे शासन ने अपराध के अभियोजन हेतु न्यायालय में नियुक्त किया है से सम्पर्क व सलाह मशवरा कर सकते है। पीडित को उसकी चोट या सम्पत्ति के अनुसार प्रतिकर राशि कानून के अन्तर्गत प्राप्त करने का अधिकार है। पीडित को सभी शासकीय संस्थाओं से शिष्ट व्यवहार व मदद मिलनी चाहिए जैसे जांच के दौरान व अपराधी के अभियोजन के दौरान किसी भी तरह पीडित की एकान्तता के अधिकार का हनन शासन के किसी भी अधिकारी द्वारा नही किया जाना चाहिए।

       उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराध के पीडित के प्रति ना सिर्फ करूणा का भाव रखें वरन उसके अधिकारों का पूर्ण सम्मान कर उसकी रक्षा में अपना हर संभव योगदान दें। शासन व अशासकीय संस्थाओं का यहर् कत्तव्य होगा कि वह पीडितों को उनके मानव अधिकारों के संबंध में जागरूक करें व उनकी शिकायतों के निराकरण के उपाए बताएं। सभी शासकीय व अशासकीय संस्थाएं अपराध व सत्ता के दुरूपयोग के पीडित को जरूरी चिकित्सकीय व वैद्यानिक सुविधाऐ प्रदान करेगी।

 

हाईस्कूल पूरक परीक्षा में 9 नकलची पकड़े गये

हाईस्कूल पूरक परीक्षा में 9 नकलची पकड़े गये

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल पूरक परीक्षा में 9 परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया। कलेक्टर श्री के.सी.जैन के निर्देश पर हाई स्कूल पूरक परीक्षा के शांतिपूर्ण और निर्विधन ढंग से सम्पन्न कराने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों के उड़नदस्ते तैनात किए गये है।

       एसडीएम अटेर श्री अमरेश श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईस्कूल पूरक परीक्षा के संस्कृत के पेपर में आज जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एसडीएम श्री श्रीवास्तव के नेतृत्व वाले दस्ते ने 8 परीक्षार्थियों को नकल करते पकड़ा गया है ।  रोल नमबर क्रमांक 191337735, 704,708,253,401613 इसीप्रकार 191324508, 191334432 तथा विहारी विद्या मंदिर के रोल नम्बर क्रमांक 191317115 के परीक्षार्थी के विरूद्व नकल प्रकरण दर्ज कराये गये है।

 

मध्यान्ह भोजन में बसाहट हेतु निर्देश जारी, शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर

मध्यान्ह भोजन में बसाहट हेतु निर्देश जारी, शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर

भिण्ड 29 जुलाई 2009

       प्रत्येक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बच्चों को प्रदान किया जावे यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री के.सी.जैन द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। जिनके तहत मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी जनपद पंचायत क्षेत्र में जनपद सीईओ तथा वीईओ की संयुक्त रूप से होगी। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु जिला पंचायत में कन्ट्रोल रूम भी गठित किया गया है। जिसका टोल फ्री नम्बर 18002331133 है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि मध्यान्ह भोजन शासन की महति योजना है इसका क्रियान्वयन सफलता पूर्वक किया जाना सभी का दायित्व है। श्री जैन ने जिले में  मध्यान्ह भोजन की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया तथा स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन न बनाने की शिकायतें प्राप्त होगी उसके लिए जिम्मेदार शिक्षक पालक संघ या स्व सहायता समूहों के सदस्यों के विरूद्व भी कार्रवाई की जावेगी।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि जनपद स्तर पर मध्यान्ह भोजन अनुश्रवण कमेठियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जावे अनुश्रवण कमेठी की बैठके एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित की जावे।

       सीईओं जिला पंचायत श्री छोटे सिंह ने बताया कि अक्टूबर माह तक अवधि के लिये कुल 18354.1 क्विंटल गेहू का तदर्थ आवंटन प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्राप्त आवंटन में से प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये माह अगस्त 09 से सितम्बर 09 की अवधि के लिये जिले में दर्ज छात्र संख्या की 80 प्रतिशत उपस्थिति के अनुसार प्रति विद्यार्थी प्रति शैक्षणिक दिवस में 150 ग्राम गेहूं के मान से लीड संस्था वार शालावार उचित मूल्य की दुकान वार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रवार कुल 4638.1 क्विंटल आंवटन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही यह निर्देश दिए गये है कि जिले में कार्यरत समस्त लीड समितियों मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आवंटित कोटे का माह के प्रथम सप्ताह में संपूर्ण उठाव कर कार्य क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों पर भण्डारण करेगी, लीड समितियों द्वारा उठाये जाने वाले खाद्यान्न का भण्डारण अग्रिम रूप से किया जावेगा। जनपद पंचायत में पदस्थ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक माह की एक तारीख से पूर्व अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ को निर्धारित प्रारूप में मासिक त्रैमासिक अधिकार पत्र जारी करेगी। जिसकी निर्धारित प्रारूप में पजी भी संधारित की जावेगी। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक अपने कार्य क्षेत्र की प्राथमिक व माध्यमिक शाला के प्राधानाध्यापक से प्रति माह इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेगें कि उनकी शालाओं को मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत पक्का भोजन का वितरण छात्र, छात्राओं को किया जा चुका है तथा लाभान्वित छात्र छात्राओं की जानकारी से अवगत करायेगे। अध्यक्ष पालक शिक्षक संघ प्रतिमाह नियमित रूप से प्रथम सप्ताह में अग्रिम माह का अधिकार पत्र प्राप्त कर संबंद्व महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उचित मूल्य दुकान से योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठाव कर अपने क्षेत्र की माध्यमिक शालाओं एवं शिक्षा गारंटी शालाओं का मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत प्रति दिवस प्रति छात्र 150 ग्राम के मान से पकाकर भोजन प्रदाय करेगें तथा माह के अंत में शेष रही मात्रा से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एंव विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, खण्ड स्रोत समन्वयक को अवगत करायेगें तथा शालावार स्टाक पंजी का संधारण करेगें। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत लापरवाही बरतने, अनियमितताएं पाये जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं पालक शिक्षक संघ, स्व सहायता समूह के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।