बुधवार, अगस्त 05, 2009

आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति का शस्त्र लायसेंस निलंबित

आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति का शस्त्र लायसेंस निलंबित

भिण्ड 3 अगस्त 2009

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.सी.जैन ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड की अनुशंसा पर आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति का शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिया है।

       कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड की अनुशंसा पर आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति श्री हनुमंत सिंह पुत्र लोटन सिंह राजपूत निवासी गुरियाची का  शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।

 

पटवारी चयन के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु एक और अवसर

पटवारी चयन के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु एक और अवसर

भिण्ड 4 अगस्त 2009

       पटवारी चयन परीक्षा 2008 के अन्तर्गत चयनित उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्र जमा नही करा सके है उन्हें दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया जिसके तहत उम्मीदवार 10 और 11 अगस्त को कार्यालय भू अभिलेख भिण्ड में जमा कर सकते है दिनांक 12 और 13 अगस्त को परीक्षण हेतु कार्यालय में उपस्थित हो सकते है।

       डिप्टी कलेक्टर श्री अमरेश श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी चयन परीक्षा 2008 में शेष चयनित उम्मीदवार जो किसी कारण बस आज दिनांक तक अपने मूल प्रमाण पत्र जमा नही कर सके है वे चयनित उम्मीदवार अपने सभी प्रमाण पत्र जैसे मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आयु, कम्प्यूटर डिप्लोमा, ओ लेवल सर्टिफिकेट, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय द्वारा संचालित, पंजीकृत, मान्यता प्राप्त/ सम्बद्व संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डीसीए या कम्प्यूटर में उच्च शिक्षा रोजगार पंजीयन, विकलांगता आदि समस्त प्रमांण पत्रों की छाया प्रतियों के दो-दो सेट एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा पटवारी परीक्षा में बैठने हेतु जारी प्रवेश पत्र मय दो पासपोर्ट साईज के फोटो, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त अंकसूची राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर दिनांक 10 अगस्त 09 एवं 11 अगस्त 09 तक कार्यालय भू अभिलेख भिण्ड में आवश्यक रूप से जमा करें तथा दिनांक 12 अगस्त 09 एवं 13 अगस्त 09 तक परीक्षण हेतु उपस्थित हो। सभी उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र देना है, जिसका नमूना कलेक्टर आफिस (भू अभिलेख शाखा) से प्राप्त किया जा सकता है, या भिण्ड जिले की वेवसाइट पर देखा जा सकता है जिसका यूआरएल  .डण्त्दड्ड.द्र.ढ़दृध्.त्द या .डण्त्दड्ड.दत्ड़.त्द है।

       जॉच में अभिलेख त्रुटिपूर्ण/ असत्य होने पर उनके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467 एवं 468 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी तथा उनका चयन स्वत: निरस्त हो जायेगा।

 

मिलावटी खोआ बनाने वाली दूध डेरियों पर छापा

मिलावटी खोआ बनाने वाली दूध डेरियों पर छापा

भिण्ड 4 अगस्त 2009

       मिलावटी व प्रतिबंधात्मक घी, खोआ, दूध का विक्रय और संग्रहण करने वाले के खिलाफ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर छापामार कार्रवाई कलेक्टर श्री के.सी. जैन के नेतृत्व में की गई, जिसमें लगभग 10 क्विंटल खोआ, 13 बोरा दूध के पाउडर, सोडे के पैकिट 40 डिब्बी चूने की डिब्बी, 6 टीन वनस्पति तेल, डालडा, 40 खाली पीपे, भगोने, कड़ाई, बेचले जप्ती की कार्रवाई की गई। कलेक्टर द्वारा आकस्मिक रूप से ग्राम लावन, जेतपुर, मिरगपुरा में संचालित दूध डेरियों का दल बल के साथ निरीक्षण किया। कलेक्टर के साथ एसडीएम भिण्ड डीआर कुर्रे, नगर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह छावई सहित अन्य अधिकारियों को भी उपस्थित थे।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि भिण्ड जिले में खोआ और घी के अवैध तरीके से तैयार करने की खबरे विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही थी, अमानक तरीकों से तैयार किया जा रहा खोआ, घी, दूध संपूर्ण मानव जाति के लिए प्राण घातक हो रहा है। एसे समान विरोधी तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है इसी कडी में आज भिण्ड विकास खण्ड के ग्राम लावन, जैतपुरा, मिरगपुरा में संचालित चार डेरियों का आकस्मिक निरीक्षण किया।

       निरीक्षण के दौरान ग्राम मिरगपुरा में अतरसिंह नरवरिया द्वारा संचालित डेरी का अवलोकन किया गया। अवलोकन के दौरान उक्त डेरी भट्टियां संचालित पाई गई जिनके पाउडर से बनाये दूध से खोआ तैयार करते हुए पाया गया। खोआ का परीक्षण किया उसके सम्बल लिख गये है डेयरी पर 40-40 किलो ग्राम के 10 बंडल खोआ भी जप्त किया गया। डेरी पर 13 बेरी में दूध का पाउडर के पैकिट जप्त किये गये है। इसके साथ ही चूने की डिब्बी, रिफाइन्ड तेल के टीन, दूध के ड्रम भी जप्त किये गये।

       इसीक्रम में ग्राम मिरगपुरा में ही लाखन सिंह नरवरिया की डेरी पर आकस्मिक छापा मारा गया। जिसमें मौके पर 7 पैकेट खोवा 40-40 किलो ग्राम, 80 किलो ग्राम 60 भगोने दूध, 30 खाली पीपें, 20 चुने की डिब्बी, 2 टंकी तैयार घी, वनस्पति तेल के टीन रिफाइन्ड तेल के तीन घर से जप्त किये गये है। इन दोनों डेरियों से प्राप्त सामग्री खाद्य औषधि प्रसंस्करण अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जिला ड्रग इन्सपैक्टर को दिए है।

 

7 उपभोक्ता भण्डारों के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज

7 उपभोक्ता भण्डारों के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज

भिण्ड 4 अगस्त 2009

       सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यवधान पैदा करने वाली 7 उपभोक्ता भण्डारों के खिलाफ आवश्यक बस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों के हिस्सों का राशन और मिट्टी का तेल खाने या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 7 दुकानों द्वारा लगभग दो-तीन माह से सामग्री का वितरण नही किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कलेक्टर श्री जैन के निर्देश पर खाद्य विभाग के दल द्वारा उक्त दुकानों की आकस्मिक जॉच की गई।

 

अवैध रेत परिवहन के विरूद्व कलेक्टर ने की छापामार कार्रवाई, एल.पी.जी. गैस से चलने वाले दो स्कूली वाहन भी जब्त

अवैध रेत परिवहन के विरूद्व कलेक्टर ने की छापामार कार्रवाई, एल.पी.जी. गैस से चलने वाले दो स्कूली वाहन भी जब्त

भिण्ड 4 अगस्त 2009

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन के निर्देशन में जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ चलाये जा रहे धर पकड़ अभियान के अन्तर्गत आज जिला और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अवैध तरीके से परिवहन करने वाले 9 ट्रेक्टर, 3 डम्फर, 2 ट्रक व ओवर लोडिंग करने वाले 3 बसे, गैस से चलने वाली 2 जिप्सी वाहनों को जब्त किया गया है।

       कलेक्टर श्री के.सी. जैन द्वारा प्रात: 6 बजे से गौण खनिज का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ शहरी और ग्रामीण क्षैत्रों में धर पकड़ प्रारंभ की। जिसके तहत एसडीएम भिण्ड श्री डीआर कुर्रे तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र छावई की संयुक्त दल द्वारा अवैध तरीके से रेत व गिट्टी का परिवहन करने वाले 9 ट्रेक्टर, 3 डम्फर, 2 ट्रक को जब्त कर सिटी कोतवाली में बंद करा दिया इसके बाद कलेक्टर के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा नगर में रेत व गिट्टी के वाहनों के संग्रहण केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वाहनो को अवैध तरीके से भविष्य में खड़े न हो सके इसके लिए कार्रवाई ट्रेफिक पुलिस द्वारा की जावेगी। उन्होंने प्राइवेट बस स्टेण्ड के सामने पशु चिकित्सालय के परिसर में तथा भारौली रोड तिराहे पर संग्रहित अवैध रेत और गिट्टी को जब्त करने के निर्देश भी खनिज निरीक्षक को दिए। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस द्वारा बनाये गये चेकपोस्ट खनिज निरीक्षक भी उपस्थित रहेगें तथा रेत व गिट्टी के अवैध परिवहन के विरूद्व नियमित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जावेगी। कलेक्टर ने जब्ती की कार्रवाई के लिए राजस्व अमले को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

       कलेक्टर द्वारा भारौली तिराहे पर अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन करने वाले ट्रेक्टर को भी जब्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध परिवहन को नियमित करने के लिए आकस्मिक जॉच की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

एल.पी.जी. गैस से चलने वाले दो स्कूली वाहन भी जब्त

       अवैध परिवहन के विरूद्व चलाए जा रहे अभियान के दौरान कलेक्टर के नेतृत्व वाले दल ने दो मारूति वैन वाहन एल.पी.जी गैस से चलते हुये पाये, इन मारूति वैन में निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे बैठे पाये गये। जॉच के दौरान एक मारूति वेन क्रमांक एमपी07-0504 जब्त की गई जो कि सनसिटी स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही है उक्त वाहन को जब्त कर वेन मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है तथा स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जिला शिक्षाअधिकारी को दिए है।

       इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा एक अन्य वाहन जो शासकीय नम्बर एमपी02-1862 नम्बर से संचालित की जा रही थी। इस वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश भी परिहवन अधिकारी को दिए है। इसी कड़ी में कलेक्टर द्वारा भारोली तिराहे पर मारूति वेन क्रमांक यूपी 78 4377 भी रमा सेन्ट्रल स्कूल के बच्चों को ले जाते जप्त की गई है। इन सभी वाहन चालकों व स्कूल संचालकों के विरूद्व कार्रवाई की जा रही है।