शुक्रवार, अगस्त 07, 2009

तहसील स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को अधिमान्यता

तहसील स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को अधिमान्यता

ग्वालियर, 6 अगस्त 09/ राज्य सरकार ने तहसील स्तर पर कार्यरत पत्रकारों को अधिमान्यता प्रदान करने के लिये नियमों को सरल कर दिया है ।संशोधित नियमों के अनुसार तहसील मुख्यालय/प्रकाशन स्थल में पदस्थ पत्रकारों को जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्यता दी जा सकेगी। इसके लिये तहसील में समाचार पत्र की न्यूनतम दो सौ प्रतियों का प्रसार होना और आवेदक पत्रकार व पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। अधिमान्यता के लिये इच्छुक पत्रकार  आवेदन पत्र के साथ नियुक्ति पत्र या संबंधित जिला जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थ अधिकारी की अनुशंसा होना जरूरी है।

 

शासकीय कार्यालयों में अधिकारी, कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें, राज्य शासन के कड़े निर्देश

शासकीय कार्यालयों में अधिकारी, कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें, राज्य शासन के कड़े निर्देश

Bhopal:Thursday, August 6

 

राज्य शासन ने सभी विभागों को अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों का नियमित निरीक्षण तथा कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी प्रमुख सचिव, सचिव, शासन के समस्त विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर्स तथा जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी कर कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनें के लिये कहा है ताकि शासकीय कार्यालयों में आम जनता एवं पक्षकारों की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

शासन को यह शिकायत मिली है कि शासकीय कार्यालयों में आने वाले आवेदकों को कर्मचारियों की अनुपस्थिति से जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण में कठिनाई होती है क्योंकि कर्मचारी न तो समय पर कार्यालय आते हैं और न ही उनके द्वारा अपने स्थान से अनुपस्थित रहने का कोई कारण बताया जाता है। यह स्थिति शासकीय कर्मचारियों के लिये विहित आचरण नियमों के सर्वथा विपरीत है। निर्देशों में ऐसे अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये कहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रत्येक कार्यालय प्रमुख से यह अपेक्षा की है कि उनके अधीन कार्यालय अपने निर्धारित समय पर खुलें और वहीं सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नियत स्थान पर जन सामान्य को उपलब्ध हों। यह भी कहा गया है कि शासकीय कर्मचारी कार्यालय प्रारंभ होनें के समय के पूर्व अपने स्थान पर उपस्थित हो जायें। कर्मचारी मध्यान्ह भोजन के लिये निर्धारित अवधि को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में कार्यालय बंद होने की अवधि तक अपने कार्य के लिये कार्यालय में उपस्थित रहें। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करनें के निर्देश दिये हैं। निर्देशों से विभिन्न कर्मचारी संगठनों को अवगत कराते हुये उनसे भी इस संबंध में अपने स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की है।