शुक्रवार, अगस्त 28, 2009

6 आदतन अपराधियों पर ईनाम घोषित

6 आदतन अपराधियों पर ईनाम घोषित

भिण्ड 22 अगस्त 2009

       पुलिस अधीक्षक डा राजेन्द्र प्रसाद द्वारा जिले के 6 आदतन अपराधियों पर ईनाम घोषित कर दी गई है।

       डा प्रसाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. पुलिस रेगुलेशन के में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अपराधियों को बंदी बनाने या बंदी करवाने या उनके द्वारा बंदीकरण का विरोध किये जाने पर विधि संगत आवश्यक शक्तियों का प्रयोग कर जो उन्हें बंदी बनवायेगा या बंदी करवाने के लिये सही सूचना देगा उसे पुरूष्कृत किया जावेगा। श्री नीरज पुत्र अशोक चौधरी निवासी श्यामपुरा थाना लहार जिला भिण्ड ईनाम दो हजार, अशोक पुत्र मुक्ता प्रसाद चौधरी निवासी सदर लोकल दो हजार रूपये, धीरज पुत्र अशोक चौधरी निवासी सदर लोकल दो हजार, सूरजभान सिंह पुत्र भारत सिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष निवासी चौधरी पुरा ग्राम खरौआ थाना गोहद जिला भिण्ड दो हजार रूपये, भगवती पुत्र ओमप्रसाद निशाद मल्लाह उम्र 28 वर्ष नगलापुरा थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद 5 हजार रूपये, गिरधारी पुत्र जोमसिंह निशाद मल्ला उम्र उम्र 28 वर्ष निवासी बसई मोहम्मदपुर हाल छार बाग थाना लाईन वार जिला फिरोजाबाद पॉच हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है।

 

रोजगार सिलाई प्रशिक्षण 25 अगस्त को मेहगांव एवं 27 अगस्त को गोहद शुभारंभ

रोजगार सिलाई प्रशिक्षण 25 अगस्त को मेहगांव एवं 27 अगस्त को गोहद शुभारंभ

भिण्ड 22 अगस्त 2009

       खेल  एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार प्रशिक्षण संबंधी जानकारी युवा सन्वयक संजीव भदौरिया मेहगांव एवं दीपक सोलंकी द्वारा सयुक्त रूप से जानकारी दी गई है जिसमें 25 अगस्त से मेहगांव में तथा 27 अगस्त से गोहद में प्रारंभ किया जावेगा। प्रशिक्षण का स्थान पब्लिक पब्लिक डब्लबमेंट सेंटर पुराने थाने के पीछे गायत्री नगर मेहगांव एवं वार्ड क्रमांक 13 श्रीमती शकुन्तला शर्मा गोहद में प्रारंभ किया जावेगा।

       प्रशिक्षण शिविर की अवधि प्रतिदिन 6 घण्टे रहेगी, यह प्रशिक्षण शिविर 15 दिवसीय है, प्रशिक्षण शिविर का शासन द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क 30 रूपये है एवं प्रशिक्षण शिविर में रजिस्ट्रेशन शुल्क के आलवा कोई फीस नही लगेगी एवं प्रशिक्षण शिविर के 15 दिवस के उपरांत सफल प्रशिक्षणार्थियों को खेल एवं युवा कल्याण विभाग टीटी नगर भोपाल द्वारा जारी प्रमाण पत्र वितरित किये जायेगें प्रशिक्षणार्थियों की उक्त 14 से 35 वर्ष की बालिका/ महिला प्रशिक्षणार्थी ही होगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बालिका/ महिला पब्लिक हाईस्कूल पुराने थोन के पीछे मेहगांव में सम्पर्क कर फार्म 30 रूपये देकर प्राप्त किया जा सकता है फार्म जमा करने एवं प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि 25 अगस्त की जाकर प्रशिक्षण शिविर में पंजीयन कराना अनिवार्य है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा महिला प्रशिक्षणार्थियों को शिविर में प्रशिक्षण के लिए सिलाई मशीन एवं रा मटेरियल निशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी। सफल प्रतिभागियों को ही 15 दिवस उपरांत प्रमाण पत्र दिये जावेगें। सभी प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह है कि शासन की मंशानुरूप कार्यक्रम में भाग लेकर लाभान्वित होवे।

 

बालाजी गैस एजेंसी पर छापा सिलेण्डरों में मिली कम गैस 360 सिलेण्डर जप्त

बालाजी गैस एजेंसी पर छापा सिलेण्डरों में मिली कम गैस 360 सिलेण्डर जप्त

भिण्ड 22 अगस्त 2009

       रसोई गैस सिलेण्डर में कम मात्रा में गैस वितरित करने वालों के खिलाफ जॉच पडताल अभियान कलेक्टर श्री के.सी.जैन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। जिसके तहत आज भिण्ड शहर स्थित बालाजी गैस एजेन्सी की आकस्मिक जॉच नायब तहसीलदार नवनीत भसीन के नेतृत्व में टीम द्वारा की गई। जॉच के दौरान 32 सिलेण्डरों में निर्धारित माप से कम गैस पाये जाने पर वॉट और माप मानक अधिनियम 1985 के तहत सिलेण्डर जप्त किये गये है तथा स्टाक में गड़बडी के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत 360 सिलेण्डर जप्त किये गये है।

       कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को कम मात्रा में सामग्री, गैस वितरित करने तथा मिलावटी व घटिया उत्पाद बेचने, वालों के विरूद्व जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य विभाग सहकारिता विभाग व नापतोल विभाग की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है।

       नायब तहसीलदार श्री भसीन ने बताया कि इण्डेन गैस की सप्लार्स बालाजी गैस एजेन्सी की आकस्मिक जॉच की गई। जॉच के दौरान गैस एजेन्सी के 32 सिलेण्डर में ओसतन 415 ग्राम गैस कम पाई गई है। जिसके परिणाम स्वरूप म.प्र. शासन के वाट और माप मानक अधिनियम 1985 की धारा 39/2 के तहत सिलेण्डर जप्त कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसीप्रकार गैस एजेन्सी के गोदाम पंजी में गड़बड़ी पाये जाने पर गौदाम में उपलब्ध 360 सिलेण्डर म.प्र. आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में इण्डेन गैस कम्पनी, बालाजी गैस एजेन्सी, बाटलिंग प्लांट इटावा तथा बालाजी गैस एजेन्सी के स्टोर कीपर के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

       आकस्मिक जॉच हेतु गठित टीम में ए.एफ.ओ श्री आरके श्रीवास्तव, नापतोल निरीक्षक श्री एसके शर्मा, सहकारिता निरीक्षक श्री ए.के.जैन सम्मिलित थे।

 

आज भी कोई नामांकन दाखिल नही

आज भी कोई नामांकन दाखिल नही

भिण्ड 22 अगस्त 2009

       विधानसभा उप निर्वाचन 2009 के अन्तर्गत 13 गोहद विधानसभा क्षैत्र के नाम निर्देशन पत्र जमा करने के आज कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नही किया गया।

 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों के खाते खोलने हेतु विशेष शिविर स्थगित

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों के खाते खोलने हेतु विशेष शिविर स्थगित

भिण्ड 22 अगस्त 2009

       सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते खोलने हेतु कलेक्टर श्री के.सी. जैन की पहल पर 23 अगस्त को प्रात: 9 बजे से स्थानीय एमजेएस महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाने वाला शिविर अपरिहार्य कारणो से स्थगित कर दिया गया है। जिसमें भिण्ड शहर के लगभग साढे तीन हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते राष्ट्रीय कृत बैंकों में खाते खोले जाना थे।  शिविर की नवीन तिथि की घोषणा पृथक से दी जावेगी।

 

शक्कर संग्रहण कत्ताओं को नोटिस

शक्कर संग्रहण कत्ताओं को नोटिस

भिण्ड 22 अगस्त 2009

       कलेक्टर श्री केसी जैन ने शक्कर का अवैध संग्रहणर् कत्ताओं को कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय दिया है।

       कलेक्टर श्री जैन ने केडवरीज इंडिया लिमी के निर्देशक जोन स्ट्रायडन को जारी कारण बाताओं सूचना पत्र में कहा गया है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गोहद द्वारा विनायक कोल्ड स्टोरेज मालनपुर की आकस्मिक जांच की गई जांच में कोल्ड स्टोर में संग्रहित 13228 क्विंटल शक्कर आपकी कम्पनी के लॉजस्टिक मैनेजर श्री अनिन्दा घोष द्वारा अपने कथनों में कम्पनी की होना स्वीकार किया। आपके द्वारा शक्कर के बडी मात्रा में संग्रहण के लए नियमानुसार कोई अनुज्ञप्ति/ अनुमति समक्ष प्राधिकारी से प्राप्त नही की, इस कारण आपके द्वारा म.प्र. शक्कर व्यापारी (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 2009 की शर्तो का उल्लघंन किया गया है। आपके द्वारा उक्त शक्कर का भण्डारण कम्पनी के गोडाउन/ परिसर में न कर विनायक कोल्ड स्टोरेज में अवैध रूप से किया गया, जिसकी सूचना भी समक्ष प्राधिकारी को नही दी। उक्त कारणों से उक्त शक्कर 13228 क्विंटल अवैध रूप से संग्रहरण की श्रेणी में आता है अत: उक्त कृत्य हेतु क्यो न आपके विरूद्व निम्न कार्यवाही की जावे। अभियोजन की कार्यवाही की जावे, संपूर्ण शक्कर राजसात की जावे, फैक्ट्री की अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित की जावे, आप अपना पक्ष दिनांक 24 अगस्त 09 को प्रात:11 मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। अन्यथा आपके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

       इसीक्रम में भिण्ड शहर के शक्कर विक्रेता प्रो. महेन्द्र कुमार जैन 796 क्विंटल तथा सुरेश कुमार जैन को 290 क्विंटल का भण्डार पाये जाने पर एक सप्ताह में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।