गुरुवार, सितंबर 24, 2009

नकली घी, खोआ का उत्पादन व विक्रय धारा 144 के तहत प्रतिबंधित

नकली घी, खोआ का उत्पादन व विक्रय धारा 144 के तहत प्रतिबंधित

भिण्ड 23 सितम्बर 2009

      कलेक्टर श्री सुहेल अली द्वारा नकली घी, मिलावटी खोआ एवं मिठाईयाँ अन्य दुग्ध उत्पादन बनाने तथा विक्रय किया जाना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।

      श्री अली ने कहा कि वर्तमान में नवदुर्गा, दशहरा एवं दीपावली आदि बडे त्यौहारों का माह चल रहा है इस समय आम जनता के बीच खोवा, घी एवं अन्य दुग्ध पदार्थो से निर्मित मिठाईयों का उपयोग एवं खपत काफी मात्रा में बड़ जाती है इनका सेवन सभी आयु एवं वर्गो के लोग करते है। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड में रूप में मेरे संज्ञान में आम/नागरिकों द्वारा सीधे, कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के माध्यम से तथा दूरभाष पर समय समय पर प्राप्त गुप्त सूचनाओं से यह बात आई है कि कतिपय मिलावट खोर, असामाजिक तत्वों द्वारा घी, खोवा एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की ज्यादा खतप होने के कारण बडी मात्रा में मिलावटी एवं नकली उत्पाद अवैध रूप से बनाकर बाजार में खपाने का प्रयास किया जा रहा है। इन नकली/ मिलावटी उत्पादों से भिण्ड जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है जिसका तत्काल निवारण किया जाना आवश्यक है। इस आसन्न खतरे से भिण्ड जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के लागू कर दी गई है। जिसके तहत भिण्ड जिले की सीमा के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा नकली व मिलावटी घी, खोवा एवं मिठाईयां अन्य दुग्ध, उत्पाद ना तो बनाये जाने और ना ही उनका विक्रय किया जाये।

जिला दण्डाधिकारी द्वारा तथा उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसी भी स्थल पर नकली व मिलावटी घी, खोवा एवं अन्य दुग्ध उत्पाद बनने एवं विक्रय होने की सूचना पर उसका निरीक्षण किया जा सकता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी सामग्री का सैप्पल लिया जा सकता तथा यदि निरीक्षण में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी प्रकार का नकली व मिलावटी, घी, खोवा एवं मिठाईयों अन्य दुग्ध उत्पाद बनाया जा रहा है अथवा विक्रय किया जा रहा है तो उसे तत्काल प्रभाव से जप्त किया जा सकेगा। यह आदेश जप्त सामग्री का निष्पादन खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिये गये सैम्पल की प्रयोग शाला रिपोर्ट में सामग्री नकली एवं मिलावटी पाई जाती है तो ऐसी सामग्री का विनष्टीकरण कर अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत दोषी व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही की जावेगी तथा इस आदेश के उल्लघंन स्वरूप पुलिस द्वारा भी नियमानुसार पृथक से कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि ऐसे कोई संस्थान जिसमें नकली व मिलावटी की सूचना प्राप्त हुई हो तो वह निरीक्षण के समय बंद पाया जाये और सत्यसमय स्थल पर मौजूद व्यक्तियों तथा पास पडोस के निवासियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यदि इस बात की युक्तियुक्त संभावना प्रतीत हो कि उस स्थल पर नकली व मिलावटी घी, खोवा एवं अन्य दुग्ध उत्पाद का विक्रय चलता रहा है तो ऐसे स्थल को सील्ड किया जावेगा तथा संस्था के संचालक/ स्वामी के मिलने पर संस्थान को खुलवाकर उसका निरीक्षण कर कार्यवाही की जा सकेगी। उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा तथा आदेश दिनांक से 23 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।