आर्थिक सहायता स्वीकृत
भिण्ड 16 नवम्बर 2009
गोहद तहसील के मौजा डाक सरकार के मौकम सिंह पुत्र जसमन्त सिंह की आग मे जलने से आकस्मिक मृत्यु होने के कारण एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
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आर्थिक सहायता स्वीकृत
भिण्ड 16 नवम्बर 2009
गोहद तहसील के मौजा डाक सरकार के मौकम सिंह पुत्र जसमन्त सिंह की आग मे जलने से आकस्मिक मृत्यु होने के कारण एक लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
शैक्षणिक संस्थान रेडक्रास शुल्क जमा कराए
भिण्ड 16 नवम्बर 2009
जिला शिक्षा अधिकारी एवं अध्यक्ष जूनियर रेडक्रास उप समिति भिण्ड ने जिले की सभी शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं जिनका जूनियर रेडक्रास का शुल्क बकाया है को तत्काल बकाया एवं चालू वर्ष का शुल्क जमा कराने की सलाह दी है। शुल्क जमा नही कराने की स्थिति में शैक्षणिक संस्था प्रमुख को दोषी माना जाएगा और उनके विरूद्व नियमानुसार बैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
स्टेडिंग कमेठी की बैठक आज
भिण्ड 16 नवम्बर 2009
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए स्टेडिंग कमेठी की बैठक 17 नवम्बर 09 को प्रात:11 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष एवं सचिव सहित सबंधित अधिकारी उपस्थित रहेगें।
नगर पालिका आम निर्वाचन के मद्देनजर शासकीय वाहन दुरूस्त रखे
भिण्ड 16 नवम्बर 2009
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड द्वारा जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को नगर पालिका एवं नगर पंचायत आम निर्वाचन के मद्दे नजर शासकीय वाहनों को दुरूस्त करने के निर्देश दिये गये है।इस संबंध में कार्यालय प्रमुख को जारी निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित प्रपत्र में उनके कार्यालय में उपलब्ध शासकीय एवं अनुबंधित वाहनों की जानकारी से संबंधित पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रेषित करें।
इसी तरह ऐसे शासकीय वाहन जो चालू स्थिति में नही है उनकी तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिये गये है। कार्यालय प्रमुख से 17 नवम्बर तक विभाग में उपलब्ध सभी वाहनों के चालू हालत में रहने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।
दण्डप्रक्रिया संहिता के उल्लघन पर अभियोजन
भिण्ड 16 नवम्बर 2009
अनुविभागीय दण्डाधिकारी लहार द्वारा ग्राम बिघोर का पुरा थाना लहार के विधानसभा उप निवार्चन के लिये प्रभावशील की गई धारा 144 की दण्ड प्रक्रिया संहिता के लागू होने पर थाने में शस्त्र लायसेंस जमा नही कराने पर अभियोजन चलाने स्वीकृति दी गई है। अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि ग्राम बिघोर का पुरा के अभियुक्त लाखन सिंह पुत्र मुन्नालाल बघेल द्वारा धारा 181 ता.हि. तथा 171-1 के तहत अपराध सिद्व पाया गया है। जिसके चलते सक्षम न्यायालय में अभियोजन एवं परिवार चलाने की स्वीकृति दी गई है।