बुधवार, नवंबर 18, 2009

पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती आज हीरापुरा में

पूर्व मुख्यमंत्री उमाभारती आज हीरापुरा में

       भिण्ड 17 नवम्बर 2009 / प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमाभारती बुधवार 18 नवम्बर को भिण्ड जिले की तहसील मेहगांव के ग्राम हीरापुरा में प्रात:10 बजे आऐगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुश्री उमाभारती प्रात:9.30 बजे इटावा से सडक मार्ग से प्रस्थान कर मेहगांव तहसील के ग्राम हीरापुरा में स्वर्गीय मुन्नासिंह नरवरिया के निवास पर पहुंचेगी। वे शाम 4 बजे हीरापुरा से ग्वालियर के लिये प्रस्थान करेगी।

 

 

 

घातक अस्त्र,शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित

घातक अस्त्र,शस्त्र और विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित

      भिण्ड 17 नवम्बर 2009

जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने नगरीय निकायों के चुनाव के मद्देनजर भिण्ड जिले की सीमा में घातक अस्त्र, शस्त्र एवं हथियार तथा विस्फोटक पदार्थो को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर 16 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। इसी तरह निकाय निर्वाचन के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने के लिये शस्त्र विक्रेताओं की दुकानों से शस्त्र एवं कारतूस के विक्रय के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है। जिसके तहत किसी भी दुकान से किसी भी शस्त्र या विस्फोटक पदार्थो के परिवहन क्रय एवं विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। जारी आदेश के उल्लघन पर या उक्त कृत में किसी भी प्रकार के सहयोगी कृत्य करने पर दुकानदार के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाकर अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

      नगरीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक भिण्ड जिले के आर्म्स डीलर दुकानों को शील्ड कराने के संबंध में भी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। जिसके तहत जिले में स्वीकृत आर्म्स डीलर दुकानों को 16 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक दुकान का स्टॉक, सेफ में रखे शस्त्र-अस्त्र का परीक्षण कर संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के साथ दुकान शील्ड करने के और अंतिम स्टॉक के लेखे की जॉच की जानकारी जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये है। 

 

नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु धारा 144 प्रभावशील 18 दिसम्बर तक रहेगा प्रतिबंध

नगरीय निकाय आम निर्वाचन हेतु धारा 144 प्रभावशील 18 दिसम्बर तक रहेगा प्रतिबंध

जुलूस एवं आमसभा हेतु 48 घण्टे पूर्व लेनी होगी अनुमति

भिण्ड 17 नवम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के आम निर्वाचन की संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कराने, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 16 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक धारा 144 प्रभावशील की गई है। जिसके तहत भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील रहेगा।

      अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि लागू किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, और राजनैतिक दल सक्षम अधिकारी एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की 48 घण्टे पूर्व अनुमति एवं पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट एवं शामियाना लगा सकेगा। और न ही कोई जुलूस निकाल सकेगा।

नेताओं के पुतले लेकर चलने पर होगा प्रतिबंध

      नागरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिये जिला दण्डाधिकारी भिण्ड द्वारा लागू की गई धारा 144 के तहत कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी, अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर नही चल सकेगें। इसी तरह नेताओं के पुतले को सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इस प्रकार के अन्य प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

सभी प्रकार के शस्त्र 18 दिसम्बर तक निलंबित

संबंधित थानो में 26 नवम्बर तक शस्त्र जमा कराना अनिवार्य

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण सम्पन्न कराने के लिये भिण्ड जिले के निर्धारित फार्म 3 और 5 में जारी सभी प्रकार के शस्त्रों को तत्काल प्रभाव से 18 दिसम्बर तक निलंबित किया है। जिले के सभी लायसेंसी शस्त्र धारियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने शस्त्र संबंधित थाने में 26 नवम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा कराये।

 

मतगणना एवं परिणामों की घोषणा 15 एवं 17 दिसम्बर को

मतगणना एवं परिणामों की घोषणा 15 एवं 17 दिसम्बर को

      भिण्ड 17 नवम्बर 2009

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भिण्ड जिले में नगर पालिका निर्वाचन के लिये दो चरणों में होने वाले मतदान के मतों की गिनती एवं परिणामों की घोषणा 15 एवं 17 दिसम्बर को प्रात:9 बजे से की जाएगी। प्रथम चरण में हुये मतदान की मतगणना एवं परिणामों की घोषणा मंगलवार 15 दिसम्बर और द्वितीय चरण में हुये मतदान की मतगणना एवं परिणामों की घोषणा गुरूवार 17 दिसम्बर को होगी।

 

11 एवं 14 दिसम्बर को मतदान

11 एवं 14 दिसम्बर को मतदान

      भिण्ड 17 नवम्बर 2009

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भिण्ड जिले में प्रथम चरण में शुक्रवार 11 दिसम्बर को 6 नगरीय निकाय, नगर पालिका गोहद तथा नगर पंचायत फूफ,अकोडा, मेहगांव, मिहोना और नगर पंचायत दबोह तथा द्वितीय चरण में सोमबार 14 दिसम्बर को 5 नगरीय निकाय नगर पालिका भिण्ड तथा नगर पंचायत लहार, गोरमी, मौ, आलमपुर में प्रात:8 बजे से शाम 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान होगा।

 

गुरूवार को अधि सूचना का प्रकाशन

गुरूवार को अधि सूचना का प्रकाशन

      भिण्ड 17 नवम्बर 2009

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2009 के लिये घोषित किये गये कार्यक्रम के तहत 19 नवम्बर गुरूवार को प्रात: 10.30 बजे सार्वजनिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। जिसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा होने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कर सकेगें। नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 नवम्बर है। शुक्रवार 27 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्र की जांच होगी। 30 नवम्बर के दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र की वापसी होगी इसी दिन 3 बजे के बाद चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाकर निर्वाचन प्रतीक चिन्हों की आवंटनों की कार्यवाही की जाएगी।

 

नगर पालिका निर्वाचन 2009 : राजनैतिक दल आचार संहिता के पालन में सर्तकता बरते, शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिये सहयोग जरूरी

नगर पालिका निर्वाचन 2009 : राजनैतिक दल आचार संहिता के पालन में सर्तकता बरते, शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के लिये सहयोग जरूरी

स्टेडिंग समिति की बैठक में दी गई आचार संहिता की जानकारी

भिण्ड 17 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर पालिका निर्वाचन 2009 के लिये गठित जिला स्तरीय स्टेडिंग समिति की बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचरण संहिता के पालन में सर्तकता बरतने तथा जिले में संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये सहयोग करने की अपील की। बैठक में पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर, अपर कलेक्टर छोटेसिंह, सहायक रिटर्निग अधिकारी डीआर कुर्रे, एसएल सोनी, अमरीश श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर अनिल चांदिल सहित राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिला प्रशासन को सहयोग करें, जिले की शांति बनाये रखे और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया  के लिये सभी प्रकार का सहयोग दे तथा झूठी शिकायतें न करे अफवाहो से परे रहे और ध्वनि स्तारक यंत्रों का उपयोग करने तथा जुलूस एवं आमसभाओं के आयोजन तथा वाहनों के उपयोग के लिये सक्षम अधिकारी से अनुमति ले।

चुनाव प्रचार में डी जे उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध , रथ के रूप में नही निकलेगें प्रचार वाहन

      जिला स्टेडिंग समिति की बैठक में पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श आचरण संहिता के तहत ध्वनि विस्तारक उपयोग पर लगाये गये प्रतिबंध की जानकारी देते हुये बताया कि प्रचार के लिये राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को डी जे उपयोग की अनुमति नही दी जाएगी। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के लिये अनुमति लेकर ही निर्धारित डेसीबल के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेगें। उन्होने साफ शब्दों में बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा प्रचार कार्य में उपयोग लाये जाने वाले यंत्रों की सघन जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता के तहत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी रथ के रूप में प्रचार वाहन नही निकाल सकेगें। प्रचार वाहन में निर्धारित आकार से बडे पोस्टर बैनर नही लगाये जा सकेगें। बिना अनुमति के प्रचार होने पर वाहन जप्त किये जाएगे।

सम्पति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन न हो

      जिला स्तरीय स्टेडिंग समिति की बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वय द्वारा राजनैतिक दलों को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की जानकारी दी जाकर इसका उल्लंघन नही होने जोर दिया गया तथा राजनैतिक दलों को सलाह दी गई कि वे निजी भवनों में चुनाव प्रचार से जुडे होडिंग्स, बैनर्स लगाते वक्त मकान मालिक की लिखित अनुमति ले और मकान मालिक को भी ली गई अनुमति की एक प्रति रखने के लिये दे।

प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक प्रचार की अनुमति

      जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों को बताया कि प्रात:6 से रात्रि 10 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति होगी। रात्रि 10 बजे के बाद से प्रात:6 बजे की अवधि में चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। आपने चुनाव प्रचार कार्य में लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उल्लघन नही होने देने और लाउड स्पीकर से नागरिकों विशेषकर बुजुर्गो एवं रोगी जनों को परेशान नही होने देने की अपील की। इसी तरह प्रचार कार्य में वाहनों का उपयोग करते वक्त मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करनें तथा प्रचार से जुडे वैनर्स एवं होर्डिग्स को अनुमति लेकर ही लगाने की सलाह दी गई।

निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा जोखा अनिवार्य

      अपर कलेक्टर भिण्ड छोटे सिंह ने स्टैडिंग कमेटी की बैठक के प्रारंभ में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किये गये प्रावधानों की जानकारी देते हुये बताया गया कि अध्यक्ष पद हेतु अभ्यर्थियों को प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा जोखा रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी देते हुये राजनैतिक दलों को नाम निर्देशन पत्र की पूर्ति की जाने के संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों तथा नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थियों द्वारा रिटर्निग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले 3 पृष्टों के शपथ पत्र की जानकारी भी दी।

गुरूवार को अधि सूचना का प्रकाशन

      भिण्ड 17 नवम्बर 2009

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2009 के लिये घोषित किये गये कार्यक्रम के तहत 19 नवम्बर गुरूवार को प्रात: 10.30 बजे सार्वजनिक अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। जिसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा होने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभ्यर्थी दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कर सकेगें। नामांकन जमा कराने की अंतिम तिथि 26 नवम्बर है। शुक्रवार 27 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्र की जांच होगी। 30 नवम्बर के दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र की वापसी होगी इसी दिन 3 बजे के बाद चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाकर निर्वाचन प्रतीक चिन्हों की आवंटनों की कार्यवाही की जाएगी।

11 एवं 14 दिसम्बर को मतदान

      भिण्ड 17 नवम्बर 2009

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भिण्ड जिले में प्रथम चरण में शुक्रवार 11 दिसम्बर को 6 नगरीय निकाय, नगर पालिका गोहद तथा नगर पंचायत फूफ,अकोडा, मेहगांव, मिहोना और नगर पंचायत दबोह तथा द्वितीय चरण में सोमबार 14 दिसम्बर को 5 नगरीय निकाय नगर पालिका भिण्ड तथा नगर पंचायत लहार, गोरमी, मौ, आलमपुर में प्रात:8 बजे से शाम 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान होगा।

 

पटनायक सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायधीश : सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

पटनायक सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायधीश : सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

 26 कार्तिक, 1931

नई दिल्ली,-17नवम्बर, 2009

             भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने (1) न्यायमूर्ति अनन्ग कुमार पटनायक, मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2) न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (3) न्यायमूर्ति कलावंकोदथ शिवशंकर पनिकर राधाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय और (4) न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह निज्जर, मुख्य न्यायाधीश, कोलकाता उच्च न्यायालय, को वरीयता के इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है । उनकी नियुक्तियां उनके पदभार संभालने की तिथियों से प्रभावी मानी जाएगी ।