शुक्रवार, नवंबर 20, 2009

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : नगर पंचायत फूफ में अध्यक्ष पद हेतु एक नामांकन भरा

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : नगर पंचायत फूफ में अध्यक्ष पद हेतु एक नामांकन भरा

      भिण्ड 19 नवम्बर 2009

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के लिये गुरूवार 19 नवम्बर को जारी हुई अधिसूचना के तहत  प्रथम दिन भिण्ड जिले की नगर पंचायत फूफ में अध्यक्ष पद हेतु एक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत श्रीमती वाटा देवी पत्नी शिवनाथ निर्दलीय द्वारा नामांकन जमा कराया गया। इसके अलावा जिले की नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष तथा वार्ड पद के लिये कोई नाम निर्देशन पत्र जमा नही हुआ।

 

राजनैतिक दलो और उम्मीदवारों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू , मत प्राप्त करने धार्मिक एवं जातीय भावनाओं का सहारा नही ले

राजनैतिक दलो और उम्मीदवारों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू , मत प्राप्त करने धार्मिक एवं जातीय भावनाओं का सहारा नही ले

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2009 के लिये मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार सहिता लागू की गई। आपने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को लागू की गई आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन करनें पर जोर देते हुये कहा कि मत प्राप्त करने के लिये कोई भी दल या उम्मीदवारों को धार्मिक साम्प्रदायिक या जातिभावनाओं का सहारा नही लेना चाहिए। किसी भी दल या उम्मीदवारों को ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो।

      इसी तरह पूजा के किसी स्थल जैसे मंदिर मस्जिद, गिरजाघर का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नही किया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नही की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो इसी तरह किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति एवं कार्यक्रम पूर्व इतिहास कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपो पर आधारित नही की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के कार्यो या विचारों का विरोध करने किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नही किया जाना चाहिए।राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आते है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने पोस्टर चुपकाने और नारे लिखने जैसे प्रचार कार्यो के लिये उसकी अनुमति के बगैर नही किया जाना चाहिए। और राजनैतिक दलों के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नही करना देना चाहिए। किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नही हटाये जाने चाहिए। मतदान दिवस पर दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिए। उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नही होना चाहिए।

 

नगरीय निकाय सम्पन्न कराने अधिकारियों को सौपे गये दायित्व

नगरीय निकाय सम्पन्न कराने अधिकारियों को सौपे गये दायित्व

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये अधिकारियों को दायित्व सौपे है। जिसके तहत एडीएम छोटे सिंह कानून व्यवस्था एवं यातायात तथा परिवहन कम्युनिकेशन प्लान और वलनरेविलिटी मैपिंग, डिप्टी कलेक्टर एके चांदिल मतदान दल गठन वीडियों ग्राफी,अस्त्र शस्त्र एवं प्रतिदण्डात्मक कार्यवाही, मतदान दल गठन का दायित्व देखेंगें। डिप्टी कलेक्टर एसएल सोनी प्रेक्षकों, नियंत्रण कक्ष, जिला कोषालय अधिकारी वायएस भदौरिया मतपत्रों की छपाई एवं मतपेटियों की तैयारी, स्ट्रांग रूम, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अटेर अमरीश श्रीवास्तव सम्पत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण, आदर्श आचार सहिता, मतदान सामग्री की तैयार एवं उनका वितरण तथा शिकायत संबंधित दायित्वों का निर्वहन करेगें। संभागीय लेखा अधिकारी जल संसाधान मानदेय वितरण, उप संचालक जनसम्पर्क सुनील सिलावट निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के समाचारों का प्रकाशन का दायित्व देखेगें।

 

9 विक्रेताओं के बीज लायसेंस निलंबित

9 विक्रेताओं के बीज लायसेंस निलंबित

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भिण्ड ने बताया कि जिले के 9 बीज विक्रेताओं के लायसेंस बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत निलंबित किये गये है। उन्होंने बताया कि बीज विक्रेता द्वारा किसानों को अमानत स्तर के बीज विक्रय किये जाने की शिकायत मिलने पर बीज के नमूने जांच हेतु परीक्षण प्रयोग शाला भेजे गये जहां अमानत स्तर के नमूने पाये जाने के कारण बीज विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किये गये है। जिसके तहत मैसर्स महाकाल कृषि सेवा केन्द्र लश्कर रोड भिण्ड, शर्मा कृषि सेवा केन्द्र भारोली रोड भिण्ड, सतीकृपा एग्रो एजेन्सी गोहद चौराहा गोहद, किसान सेवा केन्द्र गोहद चौराहा, पटेल बीज भण्डार गोहद, विवेक बीज भण्डार गोहद, देहाती बीज भण्डार रौन, कुशवाह बीज भण्डार रौन तथा राधारानी बीज भण्डार लहार के बीज लायसेंस निलंबित किये गये है।

 

मतदान समय में संशोधन प्रात: 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान

मतदान समय में संशोधन प्रात: 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के सचिव द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय आम निर्वाचन को प्रेषित पत्र में सूचित किया गया है कि मतदान के समय में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब प्रात:8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।

 

ग्राम पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही शुरू

ग्राम पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही शुरू

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी निर्वाचन के क्रम में गुरूवार 19 नवम्बर को भिण्ड जिले में भी सभी 447 ग्राम पंचायतों के वार्डो (पंच)एवं सरपंच पदो के आरक्षण की दो दिवसीय कार्यवाही शुरू हुई। जिसके तहत जनपद पंचायत भिण्ड की 62, अटेर की 87, मेहगांव की 104, गोहद की 88, लहार की 65 एवं रौन की 41 ग्राम पंचायतों में आने वाले वार्डो एवं सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही हुई।

 

नगरीय निकायों में भिण्ड जिले के 2 लाख 22093 मतदाता करेगें मतदान

नगरीय निकायों में भिण्ड जिले के 2 लाख 22093 मतदाता करेगें मतदान

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      नगर पालिका आम निर्वाचन 2009 के लिये 19 नवम्बर को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नाम निर्देशन पत्र जमा कराने की गतिविधि शुरू हुई। इसी दिन मतदान केन्द्रों की सूची भी प्रकाशित की गई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड द्वारा बताया गया कि आम निर्वाचन में भिण्ड जिले में अंतिम रूप से 2 लाख 22 हजार 093 मतदाता मतदान में हिस्सा लेगें। नगर पालिका भिण्ड में 97959 तथा नगर पंचायत गोहद में 28115, लहार में 20208, मेहगांव में 12107, गोरमी में 11594, मौ में 10816, दबोह में 10513, मिहोना में 10331, अकोडा में 7264, फूफ में 6619 तथा आलमपुर में 6567 मतदाता शामिल है।

 

विद्युत विभाग से संबंधित अपराधों को लोक अदालत में मिलेगी रियायत

विद्युत विभाग से संबंधित अपराधों को लोक अदालत में मिलेगी रियायत

कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं से रियायत लेने की अपील

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिशचन्द्र शर्मा ने बताया कि 21 नवम्बर को आयोजित राज्य व्यापी लोक अदालत के आयोजन में विद्युत विभाग से संबंधित अपराधों में रियायत दी मिलेगी। उन्होंने बताया कि भिण्ड जिले के कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में विद्युत विभाग से संबंधित अपराधों में केवल लोक अदालत में ही विशेष रियायत शुलभ हो सकेगी। इसके बाद विशेष रियायत नही मिलेगी।

      रजिस्ट्रार एवं जिला विधिक सेवा भिण्ड के सचिव ने बताया कि बृहद लोक अदालत में कृषि उपभोक्ताओं के लिये धारा 135 के तहत अप्राधिकृत उपयोग के लिये निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत तुरंत तथा शेष राशि 3 सामान्य मासिक किश्तों में जमा करने की सुविधा होगी। कृषि उपभोक्ताओं को कलेक्सन जोडने के लिये विच्छेदन एवं सयोजन प्रभार का भुगतान भी सामान्य दर से करना होगा। अवैधानिक उपभौक्ताओं को पूरक राशि एक मुश्त में जमा करनी होगी।

      धारा 138 के तहत अप्राधिकरण उपयोग के लिये निर्धारित राशि के साथ बकाया राशि को 50 प्रतिशत एक मुश्त जमा करना होगा। शेष 50 प्रतिशत बकाया राशि कृषक राहत योजना के अन्तर्गत राज्य शासन से शुलभ होगी। विद्युत के अनाधिकृत उपयोग की अवधि की वास्तविक एवं आकंपित खबर का निर्धारण दुगनी दर से होगा परंतु सेस की दर दुगनी नही होगी। 15 जून 07 के पहले के प्रकरणों में दर डेढ दुगनी होगी साथ ही डिस्क कनेक्शन एवं री कनेक्शन चार्ज सामान्य दर से देना होगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिये धारा 135 के मामलों में अप्राधिकृत उपयोग के लिये निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत तुरंत देना होगा सेस बकाया मासिक किश्तों में देनी होगी। उपभोक्ताओं के कनेक्सन जोडने के लिए विच्छेदन एवं संयोजन प्रभार का भुगतान सामान्य दर से करना होगा। बकाया राशि में सम्मिलित अधिवार सरचार्ज की राशि जमा करनी होगी। इसी तरह धारा 138के प्रकरणों में उपभौक्ताओं को विभिन्न रियायतों का लाभ मिलेगा।

 

कलेक्टर ने दिलाई कौमी एकता की शपथ

कलेक्टर ने दिलाई कौमी एकता की शपथ

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      भिण्ड जिले में भी 19 नवम्बर गुरूवार से राष्ट्रीय कौमी एकता सप्ताह शुरू हुआ। कलेक्टर सुहेल अली ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष प्रांगण में अधिकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय कौमी एकता की शपथ दिलाई। अधिकारी कर्मचारियों ने सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हुये देश की आजादी एवं एकता को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिये समर्पित होकर कार्य करने तथा कभी हिंसा का सहारा नही लेने और धर्म भाषा,क्षेत्र से संबंधित  भेदभाव झगडे एवं अन्य राजनैतिक या आर्थिक शिकायतों का निपटारा शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से करने की शपथ ली। इस मौके पर अपर कलेक्टर छोटे सिंह डिप्टी कलेक्टर अनिल चांदिल, एसडीएम गोहद एवं अटेर सहित जिला कोषालय अधिकारी एवं अन्य कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे।

      25 नवम्बर तक मनाये जाने वाले कौमी एकता सप्ताह में विभिन्न गतिविधियॉ की जावेगी 20 नवम्बर को अल्प संख्यक कल्याण दिवस 21 को भाषाई सदभावना दिवस 22 को कमजोर वर्ग दिवस,23 को सांस्कृतिक एकता दिवस, 24 को महिला दिवस तथा 25 नवम्बर को पर्यावरण सुरक्षित रखने के प्रति जागरूकता बनाने के लिये संरक्षण दिवस मनाया जावेगा।

 

बृहद लोक अदालत आयोजन के पूर्व अनेक सुलाह वार्ता सम्पन्न, विभिन्न प्रकरणों में समझौते के लिये पक्षकारों को नोटिस जारी

बृहद लोक अदालत आयोजन के पूर्व अनेक सुलाह वार्ता सम्पन्न, विभिन्न प्रकरणों में समझौते के लिये पक्षकारों को नोटिस जारी

भिण्ड 19 नवम्बर 2009

      जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिशचन्द्र शर्मा के निर्देशन में भिण्ड जिले में 21 नवम्बर को आयोजत होने वाले बृहद लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने के लिये अनेक गतिविधियां संचालित की जा रही है। जिला रजिस्ट्रार एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड ने बताया कि मोटर दुघर्टना दावे से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिये न्यू इण्डिया इन्सोरेश कम्पनी तथा ऑरिएटल एन्सोरेश कम्पनी के अधिकारी एवं अधिवक्ता एवं पक्षकारों के मध्य अनेक प्रकरणों में सुलह वार्ता सम्पन्न की गई। इसके अलावा विभिन्न न्यायालयों में राजीनामा योग्य प्रकरणों में सुलह कर्ता, अधिवक्ता तथा न्यायाधीशों द्वारा सुलह वार्ता दौर का क्रम जारी है।

      बृहद लोक अदालत में मोटर दुघर्टना में दावे तथा राजीनामा योग्य आपराधिक मामलें और दीवानी प्रकरणों में समझौते के लिये पक्षकारों को नोटिस दिये गये है। ऐसे पक्षकार जिनके मध्य दीवानी एवं फौजदारी प्रकरणों के राजीनामा योग्य प्रकरण लंबित है। उनसे अपेक्षा की गई है कि वे बृहद लोक अदालत में प्रकरणों का अंतिम निपटारा कराये। इसी तरह विद्युत विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की कार्यवाही की पहल शुरू की गई है। जिले की आम जनता से विद्युत विभाग से जुडे आपराधिक प्रकरणों का निराकरण कराने की अपील की गई है।