शनिवार, नवंबर 21, 2009

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : भिण्ड, गोहद एवं मेहगांव में पार्षद हेतु चार नामांकन जमा

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : भिण्ड, गोहद एवं मेहगांव में पार्षद हेतु चार नामांकन जमा

नपा भिण्ड, गोहद सहित 9 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद हेतु कोई नामांकन जमा नही

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के नाम निर्देशन जमा कराने के दूसरे दिन 20 नवम्बर शुक्रवार को नगर पालिका भिण्ड एवं गोहद तथा नगर पंचायत मेहगांव में पार्षद पद के लिये कुल चार नाम निर्देशन पत्र जमा कराये गये। उप जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका भिण्ड के वार्ड क्रमांक 12 एवं 13 नगर पालिका गोहद के वार्ड क्रमांक 13 और नगर पंचायत मेहगांव के वार्ड क्रमांक 7 में पार्षद पदों के लिये एक एक नामांकन जमा कराये गये।

      जबकि नगर पालिका भिण्ड एवं गोहद सहित जिले की 9 नगर पंचायतों में नामांकन जमा कराने के दूसरे दिन भी अध्यक्ष पद हेतु किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा नही कराया गया।

 

 

अनुमति लेकर ही वाहनों से हो सकेगा प्रचार

अनुमति लेकर ही वाहनों से हो सकेगा प्रचार

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 में प्रदत्त शक्तियों के तहत आदेश जारी कर नगरीय निकाय के निर्वाचन में बगैर अनुमति के वाहनों से प्रचार नही करने पर जोर दिया है। चुनाव प्रचार में लगे ऐसे वाहन जिनके पास प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुमति नही होगी उन्हें जप्त किया जाएगा। जारी आदेशानुसार कोई भी अभ्यथी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या उनके समर्थक रिटर्निग अधिकारी से प्राप्त वैध अनुमति के बिना नगरीय क्षेत्रों में किसी भी वाहन को चुनाव प्रचार प्रसार के कार्य में उपयोग नही कर सकेगें।

 

26 तक शस्त्र लायसेंस थाने में जमा कराना अनिवार्य

26 तक शस्त्र लायसेंस थाने में जमा कराना अनिवार्य

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भिण्ड जिले के शस्त्र लायसेंस धारी व्यक्तियों को 26 नवम्बर तक उनके शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि आयुध अधिनियम की धारा 17-3 ख में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुये संपूर्ण भिण्ड जिले के निधारित फार्म 3 और 5 में जारी किये गये सभी प्रकार के सस्त्र तत्काल प्रभाव से 18 दिसम्बर तक निलंबित किये गये है।

      जिले में लागू किये गये आदेश के तहत भिण्ड जिले से बाहर संपूर्ण भारत या मध्यप्रदेश की सीमा अन्तर्गत जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति यदि भिण्ड जिले की सीमा में प्रवेश करते है तो उसे उस स्थान की अधिकारिता रखने  वाले थाने के भारसाधक अधिकारी को 24 घण्टे पूर्व सूचित करना होगा तथा शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराना होगा।

 

हैलीकाप्टर उतारने की अनुमति लेने दण्डाधिकारी नियुक्त

हैलीकाप्टर उतारने की अनुमति लेने दण्डाधिकारी नियुक्त

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के दौरान अभ्यार्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार में हैलीकाप्टर से आने की स्थिति के मद्देनजर अनुमति देने के लिये दण्डाधिकारियों की नियुक्ती के आदेश जारी किये है। जिसके तहत संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सक्षम स्वीकृति देयेगें। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोहद, मेहगांव, लहार, भिण्ड एवं अटेर प्राधिकृत अधिकारी बनाये गये है। प्राधिकृत अधिकारी अपने प्रभार क्षेत्र में हैलीकाप्टर उतारने की अनुमति दिये जाने के पूर्व स्थान की उपयोगिता, सुरक्षा एवं अन्य औपचारिकताओं के संबंध में क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरांत अनुमति प्रदान कर सकेगें।

 

नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 : सभाएं एवं जुलूस के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य सभा एवं जुलूस में बाधा डालने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 : सभाएं एवं जुलूस के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य सभा एवं जुलूस में बाधा डालने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

भिण्ड 20 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार सहिता के तहत राजनैतिक, दलों एवं उम्मीदवारों को सभाएं एवं जुलूस आयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारियों से 48 घण्टे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी। उन्होने बताया कि हाट बाजार या भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभाएं जुलूस आयोजन के लिये संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी से सक्षम अनुमति लेना जरूरी है तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन और जुलूस को निकाले जाने की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ताकि पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था को बनाने हेतु आवश्यक प्रबंध समय से पूर्व किये जा सके। आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि सभा एवं जुलूस में बाधा डालने पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती से दण्डात्मक कार्रवाई की जाये।

      प्रत्येक राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गडबडी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यत्रों के मुह विपरीत दिशा में रखे जाने चाहिए। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नही निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान व समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजे लेकर चलने से रोका जाना चाहिए। जिनके लेकर चलने पर प्रतिबंध है या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है। प्रतेक उम्मीदवार या राजनीतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

 

आज बृहद स्तरीय लोक अदालत का आयोजन समझौते के आधार पर निपटेगें मामले

आज बृहद स्तरीय लोक अदालत का आयोजन समझौते के आधार पर निपटेगें मामले

भिण्ड  20 नवम्बर 2009

      शनिवार को भिण्ड जिले में भी वृहद लोक अदालत के आयोजन के क्रम में जिला एवं तहसील स्तरों पर लोक अदालते लगेगी। जिला स्तर पर  जिला सत्र एवं न्यायाधीश तथा जिला भिण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष हरिश्चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजन होगा। जिला न्यायालय भिण्ड के प्रांगण सहित जिले की तहसील न्यायालयों में अधिक से अधिक प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर किया  जायेगा।

  जिला विधिक सेवा प्राधिकर के सचिव आर के वर्मा ने बताया कि लोक अदालत में दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना दावा, भरण पोषण, घरेलू हिंसा तथा विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत विचराधीन प्रकरणों का निराकरण होगा।