सोमवार, नवंबर 23, 2009

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : बिना अनुमति के बैनर होर्डिग लगाने पर प्रतिबंध

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : बिना अनुमति के बैनर होर्डिग लगाने पर प्रतिबंध

भिण्ड 22 नवम्बर 2009

      म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार सहिता के प्रावधानों के तहत नगरीय निर्वाचन 2009 के दृष्टिगत सभी वैद्य एवं अनुमति प्राप्त स्थानो पर किसी भी प्रकार के चुनाव से संबंधित अथवा राजनीतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगरीय निकायों की बिना पूर्वानुमति अनापत्ति के कोई राजनीतिक विज्ञापन बैनर, पोस्टर, होडिंग नही लगाया जा सकेगा आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ज एवं 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

      नगरीय निकाय निर्वाचन के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु जारी आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कटाउट, बैनर, पोस्टर, प्लैक्स झंडिया एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाए जाना पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। निर्वाचन अवधि में नगरीय निकार्यो के द्वारा किसी भी नये स्थान पर होर्डिग एवं विज्ञापन की अनुमति प्रदाय नही की जाएगी।

       निगम के क्षेत्राधिकारी के समस्त वैद्य विज्ञापन स्थानों पर राजनीतिक विज्ञापन, चुनाव संबधी विज्ञापन, प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति संस्थाओं उम्मीदवारों दलों द्वारा सर्व प्रथम निकायों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा आवेदन पत्र के साथ प्रचार विज्ञापन बोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा मेटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर निगम द्वारा शर्तो के अधीन अनुमति, अनापत्ति पत्र जारी किया जाएगा  विज्ञापन एजेन्सी अथ्यर्थी राजनीतिक दलों से उक्तानुसार संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निर्धारित दर से ही राशि बसूल कर सकेगें। नगर पालिका तथा नगर पंचायत के द्वारा भी निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को विज्ञापन हेतु शुल्क अनुमतियां दी जा सकेगी। निर्वाचन लडने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं संबंधित नगरीय निकाय की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत झण्डे, पोस्टर, बैनर वाल राइटिंग व अस्थाई प्लेक्सबोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते है।

      झण्डे बैनर पोस्टर प्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नही लिखा जाए कि जिससे कि विभि   समुदायों में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की संभावना उत्पन्न न हो विज्ञापनों पर आने वाला व्यय अध्यक्ष पद के संबंधित अथ्यर्थी को अपने निर्वाचन व्यय लेखा में सम्मिलित करना होगा।

 

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नपा कर्मचारियों के लिये आचार संहिता लागू

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नपा कर्मचारियों के लिये आचार संहिता लागू

भिण्ड 22 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिये नगर पालिका के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आपने नपा कर्मचारियों को लागू आचार संहिता का कडाई से पालन करने पर जोर दिया है। लागू की गई आदश आचार सहिता के तहत निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक नगर पालिका के अधि कोई नियुक्ति या स्थानांतरण नही हो सकेगें।

      नगर पालिका के कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण तथा व्यवहार नही करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे है। नगर पालिका क्षेत्र में किसी भी भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा या नये नलों के कनेक्सन की स्वीकृति नही दी जानी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नही दी जानी चाहिए, नगर पालिका क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिये स्वीकृति नही दी जानी चाहिए वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य जैसे कि किसी सडक को चौडा करना या डामरीकृत करना या नालियों को पक्का करना, नल जल योजना का विस्तार करना, नये हैण्डपम्प लगाना या नयी स्ट्रीट लाईट लगाना आदि स्वीकृत या प्रारंभ नही किया जाना चाहिए, पहले से स्वीकृत किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नही हुआ हो, प्रारंभ नही किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्धाटन नही किया जाना चाहिए।

      किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नही किया जाना चाहिए, महापौर, अध्यक्ष, पाषदो द्वारा स्वेच्छानुदान राशि में से भी किसी कार्य या गतिविधि के लिए कोई सहायता स्वीकृत नही की जानी चाहिए। समाचार पत्रों या प्रचार के अन्य माध्यमों से नगर पालिका के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैम्पलेट जारी नही किया जाना चाहिए, जिसमें नगर पालिका की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो, नगरी निकायों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले परिवार मूलक या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों जैसे कि रोजगार व्यवसाय के लिये सहायता, आवास निर्माण के लिये सहायता, निराश्रित पेंशन, वृद्वावस्था पेंशन आदि के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नही किया जाना चाहिए। किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोडकर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान नगरपालिका के सिकी पदधारी जैसे कि महापौर, अध्यक्ष, पार्षद के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में नगर पालिका के किसी कर्मचारी को उनके साथ नही रहना चाहिए।

 

भिण्ड जिले की सभी 6 जनपदों में सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न

भिण्ड जिले की सभी 6 जनपदों में सरपंच पदों के  आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न

सभी वर्गो की महिलाओं के लिये 222 पंचायतें हुई आरक्षित

भिण्ड 21 नवम्बर 2009

      त्रिस्तीय पंचायतों के निर्वाचन के क्रम में भिण्ड जिले में भी 19 एवं 20 नवम्बर  को जनपद पंचायतों में सरपंच एवं वार्डो के आरक्षण की कार्यवाही सम्पन्न हुई। कलेक्टर सुहेल अली भिण्ड ने बताया कि  जिले की सभी 6 जनपद पंचायतों में कुल 447 पंचायतों में से 222 ग्राम पंचायतें सभी वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित की गई। जनपद पंचायत भिण्ड की 62 में से 31 अटेर की 87 में से 43,मेहगांव की 104 में से 52, गोहद की 88 में से 44, लहार की 65 में से 32 तथा रौन की 41 में से 20 पंचायतें महिलाओं के लिये आरक्षित हुई।

जनपद पंचायत भिण्ड में आरक्षण की स्थिति

      जनपद पंचायत भिण्ड में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये 7 अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये 8 और अनारक्षित महिलाओं के लिये 16 पंचायतें आरक्षित हुई।

 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये ग्राम पंचायत विण्डवा, बबेडी, ओझा, कनावर, पाण्डरी, मानपुरा, और बिलाव आरक्षित की गई।

अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये भगवासी, बरही, मीसा, लहरोली, अतरसूमा, नयागांव, नुन्हाटा और ऊमरी तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाआें के लिये दीनपुरा, बिरधनपुरा, सपाड, डूगरपुरा, खेरा श्यामपुरा, नेहरा, सरसई, खादर गऊघाट, हार की जमेह, जखमोली, चरथर, पेवली, भदाकुर, भटमासपुरा, चंदूपुरा और जामना पंचायते आरक्षित हुई।

जनपद पंचायत अटेर

      जनपद पंचायत अटेर में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये बगुलरी, मधैयापुरा, खडीत,अहरोली काली, कोषण, चौकी, अटेर और विरगंवा, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं के लिये कक्षपुरा, अहरोली घाट, नावली बृन्द्रावन, कदौरा, जौरी कोतवाली, मधारा, पुर, लावन, जवासा, जारी, सिमराव तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिये विरगंवा रानी, जमसारा, रमा, प्रतापपुरा, गिर्जुरा, जमौरा, मनेपुरा, मुडियाखेडा, नसिंगगढ, भुजपुरा, किशूपुरा, बडापुरा, सौरा, पिथनपुरा, रैपुरा, जम्होरा, पाली, महापुर, सुरपुरा, क्यारीपुरा, उदोतगढ, स्यावली, धरई, और परियाया पंचायते आरक्षित हुई।

मेहगांव जनपद पंचायत

जनपद पंचायत मेहगांव में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये पचेरा गोरमी, कृपे का पुरा, हरीक्षा, अरेले का पुरा, अकलोनी, गौना हरदास पुरा, पिपरोली, सिमार, बरासो, सुरूरू और खेरिया सिंध, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु हसनपुरा, धिलौआ, सिकरोदा, महदोली, खोकीपुरा, बरहद, बिजयपुरा, मुस्तारी, सिलोली मेहगांव, गोअरा, धोरका, लहरा और दोनियापुरा, तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु आरोली, प्रथवीपुरा, चपरा, लालपुरा, असोखर, सुनारपुरा, प्रतापपुरा, सोधा, सेथरी, डोढरी, बहुआ, खेरिया तोर, खेरिया थापक, गिर्जुरा, कुठोदा, गुतोर, देवरा, पर्रावन, बिरगंवा, सुरावली, भारौली खुर्द, भारौली कला, परधेना, सेमरा, अमायन, अडोखर, मोहनपुरा, कलियानपुरा पंचायते आरक्षित की गई।

जनपद पंचायत गोहद

      जनद पंचायत गोहद में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये कल्यानपुरा, बडेरा मौ, खडेर, रतवा, लहचूरा, मदनपुरा, घमूरी, मदनपुरा, उझावल, भगवासा, बडागर, मालनपुर,चितोली, पाली, और  पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु पिपरसाना, छरेटा ऐनो, रायतपुरा, सिरसोदा, ऐनों, रसनोल, भोनपुरा, डिरमन, तुकेडा, बरोना, और बिरखडी, तथा अनारक्षित महिलाओं के लिये फतेहपुर, कंचनपुरा, गुरियाची, कठंवा गुर्जर, निबरोल, एचाया, हबीपुरा, अधियारी कला, कठवां हाजी, चितौरा, बारा, खनेता, इटायंदा, गुरीखा, गिरगांव, अंगसोली, मखोरी, इकाहरा, टुडीला, देहगांव, पंचायत आरक्षित हुई।

जनपद पंचायत लहार

जनपद पंचायत लहार में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये ग्राम पंचायत रोहानी सींगपुरा, लपवाहा, छिन्दी, रोहानी जागीर, लिलवारी, देवरी कला सहापुरा नम्बर दो, खूजा और ररी सिकारपुरा, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु बैशपुरा, डूडा, चिरूली, करियावली, रमपुरा, परेछा, मुरावली और काथा, तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु पृथवीपुरा, चिरोली, बराहा, मसेरन, बरेही, अखदेवा, सोसरा, टोला, धर्मपुरा, छिपावली नम्बर दो, फरदुआ, ररूआ नम्बर दो, गेथरी, बीसनपुरा, बडा गांव नम्बर दो पंचायत आरक्षित की गई।

जनद पंचायत रौन,

जनपद पंचायत रौन में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिये पचोखरा, पडोरा, रायपुरा, निवसाई, नदना, अन्य पिछडा वर्ग महिलाओं हेतु असनेहट, जेतपुरा गुढा, दवरेहा जागीर, मेहदा तथा मछण्ड, और अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु गुढा, चाचीपुरा, जेतपुरा मढी, मूरतपुरा, गोरई, रौन, लोहचरा, बिस्वारी, ररूआ नम्बर 1 और गोहारा ग्राम पंचायत आरक्षित की।