बुधवार, नवंबर 25, 2009

निर्वाचन कन्ट्रोल रूम स्थापित

निर्वाचन कन्ट्रोल रूम स्थापित

भिण्ड 24 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 09 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराने के लिये निर्वाचन कन्ट्रोल रूम स्थापित किया है। डिप्टी कलेक्टर एसएल सोनी को कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07534-242361 है। नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे चालू रहेगा।सहायक प्रबंधक उद्योग आरसी एस राजपूत प्रात:6 से दोपहर 1 बजे तक , एसके ओझा और महेश ओझा दोपहर 1 से रात्रि 8 बजे तक, प्रेम कुमार शर्मा और कमलेश दुबे रात्रि 8 से प्रात:6 बजे तक और मोहम्मद इसराईल प्रात:10.30 से शाम 5.30 बजे तक दायित्व निर्वाहन करेगें।

 

शपथ पत्र में हुआ आंशिक संशोधन

शपथ पत्र में हुआ आंशिक संशोधन

भिण्ड 14 नवम्बर 2009

      म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के सचिव अनुपम राजन द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए नियुक्त किये गये जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित पत्र में अवगत कराया गया है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नाम निर्देशन पत्र के साथ आपराधिक पृष्ठिभूमि, आस्तिओं दायित्वों और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र में आयोग द्वारा आशिंक संशोधन किया गया है जिसके तहत अभ्यर्थियों द्वारा रिटर्निग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र में क्रमांक 1- ब में उल्लेखित निर्णीत के स्थान पर सिद्वृ दोष पडा जाए। आयोग द्वारा किये गये संशोधन के संदर्भ में उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन भिण्ड द्वारा जिले के नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के रिटर्निग अधिकारियों को मप्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किये गये संशोधन पर अमल करने के निर्देश दिये गये है।

 

सम्पत्ति विरूपण रोकने नगर पंचायत वार स्कवाइड दल गठित

सम्पत्ति विरूपण रोकने नगर पंचायत वार स्कवाइड दल गठित

भिण्ड 24 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन में सम्पत्ति विरूपण रोकने के लिये नगर पंचायत वार स्कवाइड दल गठित किए गए है। जिसके तहत नगर पालिका भिण्ड एवं नगर पंचायत अकोडा, एवं फूफ के लिये एसडीओ राजस्व भिण्ड सहित नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक यंत्री लोक निर्माण, एसडीओ म.प्र.विद्युत मण्डल, एसडीओ टेलीफोन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड, अकोडा एवं फूफ सहित संबंधित क्षेत्रों के रिटर्रिग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी स्कवाइड समिति में रखे गये है।

      नगर पालिका गोहद एवं नगर पंचायत मौ के लिये एसडीओ राजस्व गोहद सहित एसडीओ पुलिस सहायक यंत्री लोक निर्माण, अनुविभागीय अधिकारी म.प्र.विद्युत मण्डल, अनुविभागीय अधिकारी दूरसंचार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और संबंधित क्षेत्र के रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी समिति में रखे गये है।

नगर पंचायत लहार, मिहोना,दबोह और आलमपुर के लिये एसडीओ राजस्व लहार सहित एसडीओ पुलिस सहायक यंत्री लोक निर्माण, अनुविभागीय अधिकारी म.प्र.विद्युत मण्डल, अनुविभागीय अधिकारी दूरसंचार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी लहार, दबोह, आलमपुर और मिहोना तथा संबंधित क्षेत्र के रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी समिति में रखे गये है।

 

नगर पंचायत मेहगांव एवं गोरमी के लिये एसडीओ राजस्व मेहगांव सहित एसडीओ पुलिस सहायक यंत्री लोक निर्माण, अनुविभागीय अधिकारी म.प्र.विद्युत मण्डल, अनुविभागीय अधिकारी दूरसंचार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत मेहगांव एवं गोरमी तथा संबंधित क्षेत्र के रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी समिति में रखे गये है।

 

प्रथम चरण में 11 और द्वितीय चरण में 14 दिसम्बर को होगा मतदान

प्रथम चरण में 11 और द्वितीय चरण में 14 दिसम्बर को होगा मतदान

भिण्ड जिले में प्रथम चरण में 11 दिसम्बर और द्वितीय चरण में 14 दिसम्बर को प्रात:8 से शाम 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान होगा। प्रथम चरण में डाले गये मतों की गिनती एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा मंगलवार 15 दिसम्बर और द्वितीय चरण मे डाले गये मतों की गिनती गुरूवार 17 दिसम्बर को होगी। प्रथम चरण में नगर पालिका गोहद सहित नगर पंचायत फूफ, अकोडा, मेहगांव, मिहोना, और नगर पंचायत दबोह, तथा द्वितीय चरण में नगर पालिका भिण्ड एवं नगर पंचायत लहार, गोरमी, मौ और नगर पंचायत आलमपुर हेतु मतदान होगा।

 

आज और कल जमा हो सकेगें नाम निर्देशन पत्र

आज और कल जमा हो सकेगें नाम निर्देशन पत्र

भिण्ड 24 नवम्बर 2009

      राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के लिये घोषित किये गये कार्यक्रम के तहत नाम निर्देशन पत्र गुरूवार 26 नवम्बर की दोपहर 3 बजे तक जमा कराए जा सकेगें। जिसके तहत बुधवार एवं गुरूवार को निर्वाचन लडने वाले इच्छुक व्यक्ति सम्बधिंत नगरीय निकायों के रिटर्निग अधिकारी के समक्ष नामांकन जमा कर सकेगें। नाम निर्देशन पत्र की जांच शुक्रवार 27 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक होगी तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी सोमवार 30 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक हो सकेगी तत्पश्चात निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक चिन्हों के आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

 

निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने से भिण्ड जिले के 59 अभ्यर्थी हुये निरर्हित

निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न करने से भिण्ड जिले के 59 अभ्यर्थी हुये निरर्हित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई कार्यवाही निरर्हित व्यक्ति नही लड सकेगें चुनाव

भिण्ड 24 नवम्बर 2009

      म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा वर्ष 2004 में सम्पन्न नगर पालिका परिषद के आम निर्वाचन में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के कारण भिण्ड जिले के 59 अभ्यर्थियों को निरर्हित घोषित किया गया है। उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया और गुण-दोष के आधार पर निरिर्हीत किया गया। जिसके तहत नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के निर्वाचन में निरर्हित व्यक्ति चुनाव नही लड सकेगें।

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के सचिव अनुपम राजन द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित पत्र में सूचित किया गया है कि वर्ष 2004 में सम्पन्न नगरीय निकाय के आम निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समय अवधि एवं विहित रीति अनुसार सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत नही किये जाने से नगर पालिका भिण्ड के 4, नगर पालिका गोहद के 5, नगर पंचायत दबोह के 5, मेहगांव के 12, फूफ के 2, मिहोना के 3, गोरमी के 14, अकोडा के 4, मौ के 5 तथा नगर पंचायत आलमपुर के 3 अभ्यर्थियों पर निरर्हितता की कार्यवाही की गई। जिसके अनुसार नगर पंचायत भिण्ड के संजीव समाधिया विसुनलाल,अशोक और श्रीमती ज्योति, गोहद के ओपी आर्य, जगन्नाथ प्रसाद, मुरारी लाल, संतोष माहौर, नगर पंचायत दबोह के दुलारे लाल, परमानंन्द, बुद्वराम, मोतीलाल और लोटनप्रसाद तथा संतोष जाटव, नगर पंचायत मेहगांव सुश्री अंगूरी बाई गुर्जर, कम्मोवाई, नलनी सक्सैना, नारायणी देवी, प्रभामिश्रा, फातीमा बेगम, ब्रजेश कुमारी, मूलोवाई, राजेन्द्र श्री, राजेश्वरी देवी, और संध्या चौधरी, नगर पंचायत फूफ के रामशरण और संतोष शर्मा, नगर पंचायत मिहोना के जयसिंह, सुश्री कमला, ममता देवी, और मीनू, नगर पंचायत गोरमी के अमर सिंह, कंचन, गीताराम, गंगाराम, भगवानसिंह, महाराज सिंह, राधेश्याम धानुक, रामप्रकाश, रामशंकर, रामसिया और रामसिया जाटव, रामस्वरूप तथा सुरेन्द्र नगर पंचायत अकोडा के गोटेलाल, रमेश कुमार, ब्रजमोहन तथा अशोक, नगर पंचायत मौ के आशाराम, ब्रजकिशोर, मुकेश, साकिल और मरियाद सिंह तथा नगर पंचायत आलमपुर की सुश्री कमलेश, रामकली और रामकुमारी को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने के कारण निरर्हित किया गया है

 

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : 24 नवम्बर को भिण्ड जिले में नपा अध्यक्ष के 13 और वार्ड पाषदो के लिये 148 नामांकन भरे गये

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 : 24 नवम्बर को भिण्ड जिले में नपा अध्यक्ष के 13 और वार्ड पाषदो के लिये 148 नामांकन भरे गये

अब तक अध्यक्ष हेतु 32 और पार्षद हेतु 289

भिण्ड 24 नवम्बर 2009

      नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के तहत सोमबार 24 नवम्बर को भिण्ड जिले की नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिये 13 और वार्ड पार्षदों के लिये 148 सहित कुल 161 नाम निर्देशन पत्र जमा कराये गये। इसे मिलाकर भिण्ड जिले में नगरीय निकायों के निर्वाचन में मंगलवार तक नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदो के लिये 32 और पार्षद पदों के लिये 289 नाम निर्देशन पत्र जमा कराये जा चुके है।

      नगर पंचायत अकोडा में अध्यक्ष हेतु दो, नगर पंचायत मेहगांव एवं गोरमी में अध्यक्ष हेतु एक-एक, नगर पंचायत अध्यक्ष हेतु लहार में 3, नगर पंचायत दबोह में अध्यक्ष हेतु एक, मिहोना में अध्यक्ष हेतु 5 सहित कुल 13 नामांकन जमा हुए।

      नगर पालिका भिण्ड में पार्षद हेतु 27 तथा गोहद में 23 नामांकन जमा हुए जबकि नगर पंचायत अकोडा फूफ में पार्षद हेतु 8-8, मेहगांव में 17, गोरमी में 13, मौ में 3, लहार में 21, आलमपुर में 3, दबोह मे 2 तथा मिहोना में 23 सहित कुल 148 नामांकन जमा कराए गए।

 

तहसील कार्यालय भिण्ड का आकस्मिक निरीक्षण , पाए गए 13 अनुपस्थितों को कारण बताओं नोटिस जारी

तहसील कार्यालय भिण्ड का आकस्मिक निरीक्षण , पाए गए 13 अनुपस्थितों को कारण बताओं नोटिस जारी

भिण्ड 24 नवम्बर 2009

      अनुविभागीय राजस्व अधिकारी भिण्ड डीआर कुर्रे ने मंगलवार को पूर्वान्ह में तहसील कार्यालय भिण्ड का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में लगभग 11.20 बजे उपस्थिति पंजी के निरीक्षण में सहायक ग्रेड-3 स्तर के 9 और चतुर्थ श्रेणी के 4 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। एसडीओ भिण्ड द्वारा शासकीय कर्तव्यों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने समय पर उपस्थित नही होने और म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3-2 के उल्लंघन पर अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर दो दिवस में जबाव देने के निर्देश दिये गये है। जबाव नही देने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही संबंधितों के खिलाफ की जावेगी।

 

पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर सीआरपीसी में संशोधन

पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर सीआरपीसी में संशोधन

NEW DELHI 24th NOVEMBER 2009

लोक सभा

 

       गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोक सभा को बताया कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि पुलिस द्वारा की गयी गिरपऊतारियों में से ज्यादातर गिरपऊतारियां वस्तुत: अपराध की रोकथाम की दृष्टि से न्यायोचित नहीं हैं । उन्होंने बताया कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए वारंट के बगैर गिरपऊतार करने की पुलिस की शक्ति से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहित (क्ध्द. घ्.क्.) की धारा 41 को हाल ही में दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008 के माध्यम से संशोधित किया गया है । संशोधित धारा  41 (1) के खण्ड (ख) में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, जिसने कोई ऐसा संज्ञेय अपरोध किया है, जो सात वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डनीय है, को युक्तियुक्त शिकायत अथवा विश्वसनीय जानकारी अथवा युक्तियुक्त संदेह के आधार पर गिरपऊतार किया जा सकता है और पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरपऊतारी संबंधी कारणों को रिकार्ड करना होगा । उक्त अधिनियम के प्रावधानों को अभी लागू किया जाना है । उन्होंने बताया कि इसी बीच, भारत के विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 41(ख) में पुन: यह संशोधन करने की सिफारिश की है कि पुलिस अधिकारी धारा 41 के तहत गिरपऊतारी करने के लिए ही नहीं बल्कि धारा 41 के तहत गिरपऊतारी करने के कारणों को भी रिकार्ड करने के लिए बाध्य हो । तदनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ संसद में एक ऐसा विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है जिसमें विधि आयोग द्वारा की गयी सिफारिश की तर्ज पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 41 (ख) में संशोधन का प्रस्ताव निहित हो ।