गुरुवार, नवंबर 26, 2009

नगरीय निकाय आम निर्वाचन में भिण्ड जिले में 300 मत केन्द्रों पर होगा मतदान

नगरीय निकाय आम निर्वाचन में भिण्ड जिले में 300 मत केन्द्रों पर होगा मतदान

भिण्ड 25 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिये भिण्ड जिले की दो नगर पालिकाओं तथा 8 नगर पंचायतों में 300 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। इन मतदान केन्द्रों पर 11 एवं  14 दिसम्बर को आवश्यकतानुसार प्रात:8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। नगर पालिका परिषद भिण्ड 117 और गोहद में 40 तथा नगर पंचायत लहार में 23 और नगर पंचायत मेहगांव, आलमपुर, दबोह, मिहोना, अकोडा, फूफ, गोरमी और नगर पंचायत मौ में 15-15 मतदान केन्द्रों पर मतदान डाला जायेगा।

 

मतदान दिवस पर 16 जोनल अधिकारी मत केन्द्रों का करेगें भ्रमण, रिजर्व सहित 21 जोनल अधिकारी हुये तैनात

मतदान दिवस पर 16 जोनल अधिकारी मत केन्द्रों का करेगें भ्रमण, रिजर्व सहित 21 जोनल अधिकारी हुये तैनात

प्रत्येक जोनल के साथ एक-एक चिकित्सक नियुक्त

भिण्ड 25 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में रिजर्व सहित 21 जोनल अधिकारियों को नियुक्त किया है। मतदान दिवस पर एक साथ 16 जोनल अधिकारी मतदान केन्द्रों का सघन भ्रमण कर होने वाली मतदान प्रक्रियाओं को निष्पक्ष एवं शातिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये दायित्वों का निर्वहन करेगें।  इसके अलावा प्रत्येक जोनल अधिकारी के साथ एक एक चिकित्सक भी तैनात किए गए है। नगर पालिका भिण्ड में 5 तथा गोहद में 2 जोनल अधिकारी बनाये गये है जबकि नगर पंचायत मेहगांव, लहार, आलमपुर, दबोह, मिहोना, अकोडा, फूफ, गोरमी तथा मौ में एक-एक जोनल अधिकारी बनाये गये है। जबकि नगर पालिका भिण्ड सहित नगर पंचायत अकोडा,फूफ, मेहगांव एवं गोरमी के लिये रिजर्व में तीन तथा नगर पालिका गोहद एवं नगर पंचायत मौ और नगर पंचायत लहार, दबोह, आलमपुर, तथा मिहोना के लिए एक-एक जोनल अधिकारी सहित कुल पॉच अधिकारी रिजर्व में रखे गये है।

 

शस्त्र लायसेंस जमा कराने का आज अंतिम दिन

शस्त्र लायसेंस जमा कराने का आज अंतिम दिन 

भिण्ड 25 नवम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगरीय निकाय आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भिण्ड जिले के शस्त्र लायसेंस धारी व्यक्तियों को 26 नवम्बर तक उनके शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश जारी किये गये। जिसके तहत अनुज्ञप्ति धारी व्यक्तियों को उनके शस्त्र थाने में जमा कराने का अंतिम दिन गुरूवार 26 नवम्बर नियत किया गया है।

 

नगरीय निकाय के प्रेक्षक का भ्रमण आज से

नगरीय निकाय के प्रेक्षक का भ्रमण आज से

भिण्ड 25 नवम्बर 2009

      राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2009 के लिये नियुक्त प्रेक्षक एसके पाल अपर आयुक्त संभाग सागर निर्वाचन कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु 26 से 30 नवम्बर तक  भिण्ड जिले के प्रवास पर रहेगें। द्वितीय चरण में वे 9 दिसम्बर से 17 दिसम्बर तक निर्वाचन गतिविधियों के पर्यवेक्षण  का कार्य करेगें।

 

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर खुले मन से सहयोग करने की अपील

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर खुले मन से सहयोग करने की अपील

भिण्ड 25 नवम्बर 2009

      जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भिण्ड एवं सेवानिवृत कर्नल एसपी सिंह ने 7 दिसम्बर 09 को मनाये जाने वाले सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के मौके पर भिण्ड जिले के नागरिकों से सैनिकों के कल्याण में खुलेमन से अधिकाधिक सहयोग राशि देने की अपील की है। एक अपील में सैनिक कल्याण अधिकारी ने कहा है कि सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के माध्यम से एकत्रित की गई धन राशि शहीद सैनिकों के आश्रितों, विकलांग सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए पुर्नवास सहित सैनिकों के कल्याण के लिये संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च की जाती है। इसके अलावा सैनिकों के परिवार को पुत्री विवाह, चिकित्सा उपचार छात्र वृति स्वरोजगार सिलाई एवं कडाई, कृत्रिंग अंगों के वितरण आदि गतिविधियों पर खर्च की जाती है।

 

नामांकन जमा कराने का आज अंतिम दिन 3 बजे तक जमा होगें फार्म

नामांकन जमा कराने का आज अंतिम दिन 3 बजे तक जमा होगें फार्म

भिण्ड 25 नवम्बर 2009

      नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिये गुरूवार 26 नवम्बर की दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा कराये जा सकेगें। इच्छुक अभ्यर्थी सम्बधिंत नगरीय निकायों के रिटर्निग अधिकारी के समक्ष दोपहर 3 बजे तक नामांकन जमा कर सकेगें। नाम निर्देशन पत्र की जांच शुक्रवार 27 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक होगी तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी सोमवार 30 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक हो सकेगी तत्पश्चात निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक चिन्हों के आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

 

मास्टर ट्रेनर्स को मतदान प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई जिला स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न

मास्टर ट्रेनर्स को मतदान प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई  जिला स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न

भिण्ड 25 नवम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सम्पन्न मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण में निर्देश दिये कि मतदान दलों को सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दरम्यान निष्पक्ष रहने के निर्देश दिये जाए। जिला स्तरीय प्रशिक्षण में नगरीय निकायों के निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देने के लिये नियुक्त किये गये मास्टर ट्रेनर्स को निर्वाचन के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली मतदान की सामान्य प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर छोटेसिंह मास्टर ट्रेनर्सद्वय नरेन्द्र सिंह और डा रियाजअली तथा नगर पंचायतों के प्रशिक्षण देने के लिये नियुक्त किये गये मास्टर ट्रेनर्स भी  उपस्थित थे।

      जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली ने मास्टर ट्रेनर्स को दो टूक शब्दों में कहा कि निकाय वार आयोजित प्रशिक्षण में मतदान दलों को संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के दौरान न सिर्फ निष्पक्ष रहने वरन निष्पक्षता को प्रदर्शित करने की जानकारी दे। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन प्लान सतकता से परीक्षण करते हुये बनाये और कर्मचारियों के चयन में भी सावधानी बरते। उन्होंने सलाह दी कि मास्टर ट्रेनर्स मतदान दलों के अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की किये गए निर्देशों की जानकारी देते हुये सुव्यवस्थित मतदान कराने की जानकारी दे।

      प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने मास्टर ट्रेनर्स को संबोधित करते हुये कहा कि मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग देने के पूर्व मतपेटी को शील्ड करने की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से समझने के लिये स्वयं भी दक्षता से प्रशिक्षण ले । आपने मतदान पेटी को मतदान के पूर्व खोलने, मतदान हेतु तैयार करने तथा मतदान के पश्चात मतदान पेटी को बंद किये जाने की प्रक्रिया को भी भलीभांति सीखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर्स पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित मार्गदर्शिका को भलीभांति पढने और प्रशिक्षण के दौरान प्रसारित निर्देशों की जानकारी मास्टर ट्रेनर्स को दे।

ओव्हर कान्फीडेंस में न रहे

      अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने जिला स्तरीय मतदान दलों के प्रशिक्षण में उपस्थित मास्टर ट्रेनर्स को दो टूक शब्दों में कहा कि वे ओव्हर कान्फीडेंस में न रहे। नगरीय निकाय आम निर्वाचन 09 को सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किये गये प्रावधान सहित मतदान प्रक्रिया की सारगर्भित जानकारी दे और पीठासीन अधिकारी मतदान दिवस पर मत केन्द्रों में आने वाले विजीटर्स की डायरी तैयार करें। जिला स्तरीय प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों के लिये प्रसारित मार्ग दर्शिका के साथ साथ मास्टर ट्रेनर्स की शंकाओं, जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान कारक उत्तर दिया गया। .

निष्पक्षता नही बरतने पर भारी पडेगी अनेक निगाहे

      अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने के लिये आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण में कहा कि मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान दलों को संपूर्ण मतदान प्रक्रिया में निष्पक्षता बरतने की सलाह दे। यदि मतदान दल के अधिकारी निष्पक्षता नही बरतेगें और किसी अभ्यर्थी या दल विशेष के लिये कार्य करेगें तो उनके कृत्य पर अनेक लोगों की निगाह होगी और ऐसे मतदान दल के अधिकारियों के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कडी कार्यवाही की जाएगी।

      जिला स्तरीय प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स नरेन्द्र सिंह और डा रियाज अली द्वारा उपस्थित मास्टर ट्रेनर्स को नगर पालिका निर्वाचन के लिये मतदान प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाने वाली मतपेटी के प्रयोग सहित मतपत्र का प्रयोग सुचारू रूप से कैसे हो की जानकारी देने के साथ साथ मतदान दलों को 50-50 के बंडल में दिये जाने वाले मतपत्रों शुभिन्नक सील तथा मतदान शुरू होने के पूर्व अभिकर्ताओं के समक्ष मतपेट को शील्ड करने के पूर्व उलट पलट कर दिखाने, पेपर सील लगाने एड्रसटेक चिपकाने पेपर सील लगाने की प्रक्रिया तथा मतपेटी की सुरक्षा हेतु लगाये जाने वाले अन्य उपायों की जानकारी दी गई। इसी तरह मतदान दल के पीठासीन अधिकारी क्रमांक एक, दो तीन के दायित्व मतपत्र फोल्ड करने की प्रक्रिया तथा मतदान समाप्ति के पूर्व मत देने हेतु पक्तिं में लगे मतदाताओ को दी जाने वाली पर्ची पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति पर तैयार किये जाने वाले पॉच प्रकार के लिफाफों, टेन्डर वोट, चैलेन्ज वोट की जानकारी भी दी गई।

नगर पालिका पार्षद हेतु मिलेगा पीला मतपत्र

      नगर पालिका आम निर्वाचन के मतदान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका पार्षद पद हेतु पीले रंग का और नगर पंचायत के पार्षद के लिये नीले रंग का मतपत्र तैयार किया गया है जबकि नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिये सफेद रंग का मतपत्र मतदाताओं को दिया जाएगा। मतदाओं को सर्वप्रथम पहले पार्षद हेतु तथा बाद में अध्यक्ष हेतु मतपत्र दिया जाएगा।