शुक्रवार, नवंबर 27, 2009

अंतिम दिन नगरपालिका भिण्ड में अध्यक्ष के 11 नामांकन प्रस्तुत

अंतिम दिन नगरपालिका भिण्ड में अध्यक्ष के 11 नामांकन प्रस्तुत

भिण्ड 26 नवम्बर 2009

      नगर पालिका आम निर्वाचन 09 के लिये अंतिम दिन 26 नवम्बर को नगर पालिका भिण्ड में अध्यक्ष पद के लिये 11 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये गये। इसे मिलाकर अध्यक्ष पद कुल 13 नामांकन जमा कराये गये।

 

 

शहरी आंगनबाडी केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण मे अनेक कमियॉ अजागर

शहरी आंगनबाडी केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण मे  अनेक कमियॉ अजागर

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने किया निरीक्षण , परियोजना अधिकारी भिण्ड एवं सुपरवाईजर्स को दिया नोटिस

अनुपस्थित कार्यकर्ताओं का कटेगा मानदेय

भिण्ड 26 नवम्बर 2009

       भिण्ड नगर के वार्डो में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों का जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गत दिवस किये गये आकस्मिक निरीक्षण में अनेक कमियॉ उजागर हुई। जिसके चलते उन्होंने परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल बिकास भिण्ड शहर तथा संबंधित पर्यवेक्षको को आंगनबाडी केन्द्रो के नियमित भ्रमण में उदासीनता बरतने, दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने सहित, आंगनबाडी केन्द्रों के नही खुले पाये जाने तथा कार्यकर्ताओं के अनुपस्थित होने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है जबकि निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये गई आगनबाडी कार्यकर्ताओं का एक दिवस का मानदेय काटे जाने का निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वार्ड क्रमांक 23/4, वार्ड क्रमांक 23 के केन्द्र क्रमांक एक, वार्ड क्रमांक 26 एवं केन्द्र क्रमांक 2, एवं केन्द्र क्रमांक 5 तथा वार्ड क्रमांक 36 के केन्द्र क्रमांक 2 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

 

अब अलग नही, साथ साथ रहेगें , लोक अदालत ने संवारा 4 दम्पत्तियों का जीवन

अब अलग नही, साथ साथ रहेगें , लोक अदालत ने संवारा 4 दम्पत्तियों का जीवन

भिण्ड 26 नवम्बर 2009

      वीते सप्ताह भिण्ड जिले में सम्पन्न वृहद लोक अदालत से 4 नव दम्पत्तियों का जीवन संवारा है। आपसी समझौते एवं वैवाहिक राजीनामा होने से दामपत्य जीवन से अलग होकर जीवन जीने वाले 4 उभय पक्षों के मध्य पुर्न जीवन स्थापना का मार्ग खुला है। जिला सत्र एवं न्यायाधीश तथा अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण से विशेष प्रयासों से वर्ष 2007 में वैवाहिक जीवन की बागडोर संभालने वाले जितेन्द्र और गीता देवी तथा वर्ष 2009 में वैवाहिक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले नव दम्पत्ति धर्मेन्द्र एवं पिंकी, सुरेन्द्र एवं सुषमा तथा संभू उर्फ प्रदीप और किरण उर्फ श्रूती विभिन्न कारणों से अलग अलग गृहस्थ जीवन जी रहे थे इनके जीवन में लोक अदालत के जरिए पुर्न जीवन स्थापना की नई सौगात आई है। सभी दम्पतियों ने   जिला न्यायाधीश हरीश चन्द्र शर्मा एवं अन्य न्यायाधीशों की सलाह को मानते हुये गृहस्थ जीवन साथ साथ जीने के मार्ग को स्वीकार किया।

 

नामांकन पत्रों की जांच आज

नामांकन पत्रों की जांच आज

भिण्ड 26 नवम्बर 2009

      नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिये 26 नवम्बर तक नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में जमा कराये गये अध्यक्ष एवं पार्षद पदों के नाम निर्देशन पत्रों की जांच 27 नवम्बर दोपहर 3 बजे तक होगी। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा का कारण संबंधित नगर पालिका  के रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों द्वारा की जाएगी। आम निर्वाचन हेतु भिण्ड जिले की नगर पालिका भिण्ड एवं गोहद सहित 9 नगर पंचायतों मेहगांव, लहार, आलमपुर, दबोह, मिहोना, अकोडा, फूफ, गोरमी, और मौ हेतु नामांकन जमा कराए गए। नाम निर्देशन पत्रों की वापसी सोमबार 30 नवम्बर को दोपहर 3 बजे तक होगी। तत्पश्चात निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक चिन्हों के आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम चरण के मतदान के लिये शुक्रवार 11 दिसम्बर और द्वितीय चरण के मतदान के लिये सोमबार 14 दिसम्बर की तिथि तय की गई है।  आवश्यक होने पर प्रात:8 से सायं 5 बजे तक मतदान होगा। प्रथम चरण में डाले गये मतों की गिनती एवं परिणाम की घोषणा मंगलवार 15 दिसम्बर तथा द्वितीय चरण में डाले गये मतों की गिनती एवं परिणामों की घोषणा गुरूवार 17 दिसम्बर को प्रात:9 बजे से होगी।

 

चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर, डीजे प्रतिबंधित , मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर में नही बनेगें चुनाव कार्यालय

चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर, डीजे प्रतिबंधित , मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर में नही बनेगें चुनाव कार्यालय

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा खोले जाने वाले चुनाव कार्यालयों में जुलूस में आतिशबाजी, डीजे एवं लाउडस्पीकर का उपयोग मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1971 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित रहेगी।

      नगरीय निकाय निर्वाचन के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिये मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के दिनांक तक किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों द्वारा निकाली जाने वाली यात्राओं, जुलूस, जनसम्पर्क आदि में आतिशबाजी, डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव कार्यालय पर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउड स्पीकर आदि का उपयोग नही किया जा सकेगा। उम्मीदवारों द्वारा मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव कार्यालय स्थापित नही किया जायेगा चुनाव कार्यालय खोले जाने की लिखित सूचना संबंधित थाने में दी जाना अनिवार्य होगा।

 

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता को वाहनों की पात्रता

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता को वाहनों की पात्रता

भिण्ड 26 नवम्बर 2009

      जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली ने राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के द्वारा मतदान दिनांक को वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 में मतदान दिनांक को अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को एक वाहन स्वयं के उपयोग के लिये तथा एक वाहन निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के लिये इस प्रकार कुल केवल दो वाहनों की पात्रता होगी। पार्षद पद के उम्मीदवार को केवल एक वाहन स्वयं के उपयोग के लिये की पात्रता होगी अभ्यर्थी को आवंटित वाहन में अभ्यर्थी की अनुपस्थिति से अन्य कोई उपयोग नही कर सकेगा। मतदान दिनांक को वाहन का उपयोग मतदाताओं को लाने ले जाने के लये निषिद्व रहेगा मतदान दिवस के दिन वाहनों के उपयोग के लिये लिखित अनुज्ञा पत्र संबंधित अभ्यर्थी को प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र क पर आवेदन पत्र एक दिवस पूर्व पदों के लिये संबंधित रिटर्निग व सहायक रिटर्निग आफीसर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन  वाहनों को उक्तानुसार अनुमति प्रदान की जायेगी उसकी मूल प्रति वाहन के अगले शीशे पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। मतदान दिवस के लिये वाहन पर किसी प्रकार के पोस्टर, प्लेकार्ड, बैनर, झण्डा नही लगाया जा सकेगा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को वाहनों पर आने वाले व्यय का लेखा जोखा आयोग द्वारा दिये गये आय व्यय रजिस्टर में रखना आवश्यक होगा। रिटर्निग आफीसर एवं राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों को उनके निर्देशानुसार समय समय पर अवलोकन कराना अनिवार्य हागा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

 

राज्य स्तरीय दलों को भी मिलेगा आरक्षित चुनाव चिन्ह

राज्य स्तरीय दलों को भी मिलेगा आरक्षित चुनाव चिन्ह

भिण्ड 26 नवम्बर 2009

      राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिकाओं के निर्वाचन में अन्य राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त 38 राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को उनका आरक्षित प्रतीक आवंटित करने का निर्णय लिया है। आयोग द्वारा तदाशय के निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी किये गये है। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय दल के रूप में सात दल मान्यता प्राप्त है। राज्य स्तरीय दल के रूप में केवल एक दल को मान्यता प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राष्ट्रीय दलों के रूप में इडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारत की कम्युनिष्ट पार्टी, भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल मान्यता प्राप्त है। मध्यप्रदेश में राज्य स्तरीय दल के रूप में समाजवादी पार्टी को मान्यता प्राप्त है।