गुरुवार, दिसंबर 03, 2009

थाना फूफ क्षेत्रान्तर्गत मुठभेड में मारे गए लोगों की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश

थाना फूफ क्षेत्रान्तर्गत मुठभेड में मारे गए लोगों की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश

एसडीएम भिण्ड जांच अधिकारी नियुक्त

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा थाना फूफ क्षेत्रान्तर्गत गत 10 नवम्बर 09 को पुलिस मुठभेड में मारे गए मृतकों की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश जारी किए गये है। एसडीएम भिण्ड को जांच अधिकारी बनाया गया है। एसडीएम भिण्ड डीआर कुर्रे ने 10 नवम्बर 09 को पुलिस मुठभेड में मारे गए रामवीर सिंह पुत्र मातादीन सिंह सिकरवार निवासी बम्होरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड तथा संजू पुत्र सुन्दर सिंह तोमर निवासी कांच मील ग्वालियर के मारे जाने की मजिस्ट्रीयल जांच के संबंध में 22 दिसम्बर 09 तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय भिण्ड में साक्ष्य आमंत्रित किए है। जिसके तहत उक्त घटना के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई जानकारी है या आपत्ति है तो वह नियत तिथि को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है।

 

चम्बल संभाग आयुक्त आज निर्वाचन तैयारियों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगें

चम्बल संभाग आयुक्त आज  निर्वाचन तैयारियों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगें

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

       चंबल संभाग आयुक्त एस.डी.अग्रवाल 3 दिसम्बर गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड में अपरान्ह 12 बजे से नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों के साथ-साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेगें। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली,अपर कलेक्टर एवं कानून व्यवस्था प्रभारी अधिकारी छोटे सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए.के.चांदिल तथा सभी रिटर्निग अधिकारी और जिले के पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारी मैदानी अधिकारी तथा सैक्टर मजिस्ट्रेट भी उपस्थित रहेगें।

 

सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम की सघन जांच

सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम की सघन जांच

एसडीएम भिण्ड द्वारा  35 कटआउट और 16 झण्डे बैनर हटाए गये

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिण्ड डीआर कुर्रे द्वारा नगरीय निकाय के आम निर्वाचन में सम्पत्ति विरूपण की रोकथाम के लिए बुधवार को भिण्ड शहर में सघन जांच की गई। जिसमें इटावा  एवं ग्वालियर रोड पर 35 कटआउट, 12 झण्डे और 4 बैनर जो विद्युत खम्बे से जप्त किए जाकर विनिष्ट किए गये।

 

निष्पक्ष एवं सुरक्षित मतदान कराने पीठासीन अधिकारी की सजगता जरूरी

निष्पक्ष एवं सुरक्षित मतदान कराने पीठासीन अधिकारी की सजगता जरूरी

भिण्ड,लहार, गोहद एवं मेहगांव में मतदान दल का प्रशिक्षण सम्पन्न

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बुधवार को नगर पालिका भिण्ड के सभागार में नगरीय निकायों के मतदान के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल क्रमांक एक  के अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में निष्पक्ष एवं सुरक्षित मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए सजगता बरतने और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदान दल गंभीरता से मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने का प्रशिक्षण ले और मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिए गये निर्वाचन निर्देशों के अनुरूप टीम वर्क के रूप में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में सहयोगी बने। उन्होंने कहा कि मतदान अधिकारी प्रशिक्षण में बतलाई गई प्रक्रियाओं का भलीभांति अध्ययन करें और पीठासीन अधिकारियों के लिए जारी मार्गदर्शिका का भी सूक्षमता से अध्ययन करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर छोटेसिंह, मास्टर ट्रेनर्स नरेन्द्र सिंह, डी.एन.तिवारी, डा रियाज अली और जे.एन.पाठक भी उपस्थित थे।

अपर कलेक्टर एवं चुनाव प्रशिक्षण प्रभारी छोटे सिंह ने मतदान दलों को संपूर्ण मतदान प्रक्रिया में निष्पक्ष रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप मतदान दल निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराए। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी नगर पालिका निर्वाचन के लिए जारी की गई मार्गदर्शिका का अध्ययन करें।

मास्टर ट्रेनर्स नरेन्द्र सिंह द्वारा पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल क्रमांक एक के अधिकारियों को नगरीय निकाय चुनाव में उपयोग में लाई जाने वाली मतपेटी तथा मतपत्र से होने वाले मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी जाकर मतपेटी को मतदान के पूर्व तैयार करने और शील्ड करने सहित मतदान के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली सामान्य प्रक्रिया की सारगर्भित जानकारी दी गई।

नगरीय निकाय के मतदान को सम्पन्न कराने के लिए प्रथम चरण में नगर पालिका भिण्ड तथा शासकीय उत्कृष्ट उच्चर माध्यमिक विद्यालय लहार एवं गोहद तथा शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय मेहगांव में प्रात:10 से 1 और दोपहर 2 से 4.30 बजे तक दो चरणों में सम्पन्न हुए प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को मतदान सामग्री प्राप्त करनें, मत केन्द्र की व्यवस्था करने, मतदान अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन, मतदान के पूर्व के तैयारियों, मतदाता की पहिचान के संबंध में आपत्ति, निविदक मतपत्र मतकेन्द्र एवं उसके आसपास व्यवस्था संबंधी कानूनी प्रावधान, मतदान समाप्ती के बाद की जाने वाली कार्यवाही, पीठासीन अधिकारी की डायरी की पूर्ति करने, मतदान दल की वापसी एवं सामग्री जमा कराने की जानकारी दी गई। इसी तरह मत पेटी के उपयोग संबंधी अनुदेश, मत केन्द्र के क्षेत्र के संबंध में सूचना, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति, मतपत्र लेखा तैयार करनें वाले परिशिष्ट की सूचियों की जानकारी भी दी गई।  नगर पालिका भिण्ड में प्रथम तल में सम्पन्न प्रशिक्षण में 125 पीठासीन अधिकारी एवं मतदान दल क्रमांक एक उपस्थित रहे। मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण नगर पालिका भिण्ड, गोहद, लहार, मेहगांव में सम्पन्न हुआ।

 

नकल रोकने 6 सदस्यीय स्थाई पैनल गठित

नकल रोकने 6 सदस्यीय स्थाई पैनल गठित

एसडीएम भिण्ड एवं अटेर परीक्षा केन्द्रों पर रखेगें निगरानी

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर भिण्ड ने महार्षि पतंजलि संस्कृति संस्थान भोपाल की कक्षा 10 एवं 12 वीं की 7 दिसम्बर तक भिण्ड जिले में संचालित हो रही परीक्षा में नकल रोकने के लिए 6 सदस्यीय स्थाई पैनल गठित किया है। इसके अलावा एसडीएम भिण्ड और अटेर को संचालित हो रहे सभी परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गये है। गठित किए गये स्थाई पैनल के तहत आर.सी.साल्वी को परीक्षा केन्द्र क्रमांक 301 अग्रवाल विद्या मंदिर उ.मा.वि भिण्ड के तहत मनोज कश्यप को केन्द्र क्रमांक 302 जनता कन्या उ.मा.वि.भिण्ड श्रीमती मोहनी श्रीवास्तव को केन्द्र क्रमांक 303 गुरूनानक कन्या उ.मा.वि.भिण्ड, डा रघुनाथ सिंह यादव को केन्द्र क्रमांक 304 आर.एन.टैगोर उ.मा.वि.भिण्ड, एस.बी.कबीर पंथी को केन्द्र क्रमांक 305 स्वरूप विद्या निकेतन भिण्ड तथा योगेन्द्र सिंह भदौरिया को केन्द्र क्रमांक 306 शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.भिण्ड को परीक्षा में नकल रोकने की जिम्मेदारी दी गई है।

 

नगर पालिका भिण्ड में आज भी होगा प्रशिक्षण

नगर पालिका भिण्ड में आज भी होगा प्रशिक्षण

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      नगर पालिका भिण्ड में गुरूवार 3 दिसम्बर को प्रात:10.30 से दोपहर 1 बजे तक मतदान दल के पीठासीन अधिकारी और दल क्रमांक 1 के अधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। मास्टर ट्रेनर्स डा एस.के.कश्यप प्रशिक्षण देगें।

 

नि:शक्तजन की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आज

नि:शक्तजन की जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ आज

प्रात:11 से शाम 4 बजे तक होगी खेल प्रतियोगिता

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      विश्व विकलांग दिवस पर 3 दिसम्बर को सामाजिक न्याय विभाग भिण्ड एवं सर्वशिक्षा अभियान के संयुक्त तत्वाधान में निशक्त जनों की जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरूवार को प्रात:11 बजे से कलेक्टर सुहेल अली द्वारा किया जाएगा। उक्त प्रतियोगिता जिला मुख्यालय भिण्ड के डाइट परिसर में शुरू होगी। आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जिले भर के निशक्तजन विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेगें। विभाग के उप संचालक एस.बी. कबीर पंथी ने बताया कि नि:शक्तजन खेलकूद प्रतियोगिता में 6 से 10 और 11 से 18 वर्ष आयु समूह के श्रवण बाधित एवं मानसिक मंदता विकलांग 100 मीटर दौड़,बैसाखी दौड, ट्रायसीकल दौड, मटकी प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता,चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेगें।

 

मत प्राप्त करने धार्मिक एवं जातीय भावनाओं का सहारा नही ले आयोग के निर्देश जारी

मत प्राप्त करने धार्मिक एवं जातीय भावनाओं का सहारा नही ले  आयोग के निर्देश जारी

भिण्ड 2 दिसम्बर  2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2009 के लिये मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार सहिता लागू की गई। आपने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को लागू की गई आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन करनें पर जोर देते हुये कहा कि मत प्राप्त करने के लिये कोई भी दल या उम्मीदवारों को धार्मिक साम्प्रदायिक या जातिभावनाओं का सहारा नही लेना चाहिए। किसी भी दल या उम्मीदवारों को ऐसा कोई कार्य नही करना चाहिए जिससे किसी धर्म सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो।

      इसी तरह पूजा के किसी स्थल जैसे मंदिर मस्जिद, गिरजाघर का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिये नही किया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नही की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो इसी तरह किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति एवं कार्यक्रम पूर्व इतिहास कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपो पर आधारित नही की जानी चाहिए। किसी व्यक्ति के कार्यो या विचारों का विरोध करने किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कतई समर्थन नही किया जाना चाहिए।राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए जो चुनाव कानून के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आते है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने पोस्टर चुपकाने और नारे लिखने जैसे प्रचार कार्यो के लिये उसकी अनुमति के बगैर नही किया जाना चाहिए। और राजनैतिक दलों के समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नही करना देना चाहिए। किसी भी दल या उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नही हटाये जाने चाहिए। मतदान दिवस पर दी जाने वाली पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिए। उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नही होना चाहिए।

 

सभाएं एवं जुलूस के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

सभाएं एवं जुलूस के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य

बाधा डालने पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आदर्श आचार सहिता के तहत राजनैतिक, दलों एवं उम्मीदवारों को सभाएं एवं जुलूस आयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारियों से 48 घण्टे पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी। उन्होने बताया कि हाट बाजार या भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभाएं जुलूस आयोजन के लिये संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारी से सक्षम अनुमति लेना जरूरी है तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन और जुलूस को निकाले जाने की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ताकि पुलिस प्रशासन द्वारा यातायात को नियंत्रित करने और शांति व्यवस्था को बनाने हेतु आवश्यक प्रबंध समय से पूर्व किये जा सके। आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि सभा एवं जुलूस में बाधा डालने पर असामाजिक तत्वों पर सख्ती से दण्डात्मक कार्रवाई की जाये।

      प्रत्येक राजनीतिक दल या उम्मीदवार को किसी अन्य दल या उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गडबडी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यत्रों के मुह विपरीत दिशा में रखे जाने चाहिए। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नही निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान व समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होगी। जुलूस में लोगों को ऐसी चीजे लेकर चलने से रोका जाना चाहिए। जिनके लेकर चलने पर प्रतिबंध है या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है। प्रतेक उम्मीदवार या राजनीतिक दल को किसी अन्य उम्मीदवार या दल के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर जलाये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।

 

नगर पंचायत दबोह एवं मिहोना में 15-15 मत केन्द्र स्थापित

नगर पंचायत दबोह एवं मिहोना में 15-15 मत केन्द्र स्थापित

 एक जोनल अधिकारी एवं एक चिकित्सकनियुक्त

भिण्ड 2 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि  नगर पालिका के आम निर्वाचन को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिये नगर पंचायत दबोह एवं मिहोना में 15-15 केन्द्रो पर मतदान होगा।

मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिये एक-एक जोनल अधिकारी भी नियुक्त किए गए।  जोनल अधिकारी के साथ एक-एक चिकित्सक रहेगें। नगर पंचायत दबोह में केन्द्र क्र एक पुरानी नगर पालिका, क्र 2 गांधी प्रा.वि.भुजरयाउ, क्र 3 गांधी प्राथमिक विद्यालय, क्र 4 सरस्वती मंदिर, क्र 5 शा.मा.वि., क्र 6 शा.प्रा.वि., क्र 7 शा.मा.वि.दक्षिण भाग, क्र 8 उ.मा.वि., क्र 9 शा.क.मा.वि., क्र 10 नवीन शाला पंचायत भवन पूर्वी भाग, क्र 11 नवीन बस स्टेण्ड प्रतीक्षालय भवन, क्र 12 शिक्षा गारंटी प्रा.वि.आवास गृह, क्र 13 नवीन नगर पालिका भवन, क्र 14 सनातन धर्म उ.मा.वि.एवं क्र 15 आंगनबाडी केन्द्र दबोह में बनाया गया है।

इसीतरह नगर पंचायत मिहोना में मतदान केन्द्र क्र एक शा.प्रा.वि.बन्थरी, क्र 2 नहर कोटी बन्थरी पूर्वी भाग, क्र 3 नहर कोटी पश्चिमी भाग, क्र 4 प्रा.शा.भवन खितौली, क्र 5 तहसील कार्यालय भवन, क्र 6 एवं 7 इण्टर कॉलेज मिहोना, क्र 8 ग्राम सेवक क्वाटर, क्र 9 पशु चिकित्सालय, क्र 10 पुरानी नगर पंचायत, क्र 11 कन्या.शा.भवन, क्र 12 ऋतुदमन स्कूल लहार रोड, क्र 13 एवं 14 मा.वि.मिहोना तथा केन्द्र क्र 15 कन्या छात्रावास मिहोना में बनाया गया है।