गुरुवार, दिसंबर 10, 2009

प्रथम चरण के मतदान की सुरक्षा के हुये पुख्ता इन्तजाम, करीब एक हजार पुलिस कर्मी तैनात रहेगें

प्रथम चरण के मतदान की सुरक्षा के हुये पुख्ता इन्तजाम, करीब एक हजार पुलिस कर्मी तैनात रहेगें

प्रत्येक बूथ पर 4 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

भिण्ड 9 दिसम्बर 2009

       पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर ने बताया कि भिण्ड जिले में प्रथम चरण में 11 दिसम्बर को एक नगर पालिका और पॉच नगर पंचायतों में होने वाले मतदान की पुख्ता सुरक्षा के इन्तजाम किए गये है। मतदान प्रक्रिया पर करीब एक हजार पुलिस अधिकारी कर्मचारी नजर रखेगें और निर्वाचन में गतिरोध पैदा करने वाले संदिग्ध लोगों के खिलाफ प्राथमिकता से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष एवं शातिपूर्ण मतदान के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 4 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गये है। जिन क्षेत्रों में 11 दिसम्बर को मतदान हो रहे है उन क्षेत्रों की सीमा पर  नाकाबंदी कर आने जाने वाले वाहनों एवं लोगों की संघन तलाशी की जा रही है। मतदान दिवस पर मोबाईल गश्त दल द्वारा मतदान केन्द्रों का संघन भ्रमण किया जाएगा। इसके अलावा नगरीय निकायों के थाने पुलिस कर्मी भी मतदान प्रक्रिया पर कडी नजर रखते हुये सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएगे। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा बटालियन मुरैना के डीएसपी की सेवा जिले में उपलब्ध कराई है। डीएसपी श्रीनिवास उपाध्याय को नगर पंचायत क्षैत्र दबोह की जिम्मेदारी दी गई है।

 

मतगणना दल का प्रशिक्षण 12 को

मतगणना दल का प्रशिक्षण 12 को

भिण्ड 9 दिसम्बर 2009

        कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका आम निर्वाचन के मतों की गिनती के लिए नियुक्त किए गये मतगणना दलों का प्रशिक्षण 12 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे से होगा।

 

मतदान केन्द्र में भरी हुई पानी की बाल्टी न रखे

मतदान केन्द्र में भरी हुई पानी की बाल्टी न रखे

भिण्ड 9 दिसम्बर 2009

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में सम्पन्न मतगणना दल के प्रशिक्षण में रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान दिवस पर मत केन्द्र में भरी हुई पानी की बाल्टी नही रखी जाए। इस संबंध में सामग्री वितरण के अवसर पर पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान दल के कर्मचारियों तथा जोनल अधिकारियों को निर्देश दे ।

 

निर्धारित मत केन्द्रों पर रात्रि विश्राम करें मतदान दल

निर्धारित मत केन्द्रों पर रात्रि विश्राम करें मतदान दल

भिण्ड 9 दिसम्बर 2009

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने प्रथम चरण में 6 नगरीय निकायों के लिए होने वाले मतदान के लिए नियुक्त निए गये मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने के उपरांत गतव्य स्थल पर पहुंचकर निर्धारित मतकेन्द्रों पर ही रात्रि विश्राम करने के निर्देश दिए है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मतदान दल के अधिकारी कर्मचारी मतदान केन्द्र के अलावा अन्यत्र किसी और जगह न तो विश्राम करें और न ही किसी अन्य व्यक्तियों और न ही शादी विवाह का आतिथ्य एवं न्यौता स्वीकार करें मतदान दल के जो पीठासीन अधिकारी कर्मचारी निर्देशों की अव्हेलना करेगें उन्हे सेवा से पृथक किया जा सकता है

 

मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण आज

मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण आज

6 अध्यक्ष एवं 93 पार्षदों के निर्वाचन हेतु मतदान 11 को प्रथम चरण में 115 मत केन्द्रों पर मतदान

भिण्ड 9 दिसम्बर 2009

       नगर पालिका आम निर्वाचन के प्रथम चरण में भिण्ड जिले की एक नगर पालिका सहित पॉच नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद के निर्वाचन के लिए प्रथम चरण में 11 दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्रियों का वितरण गुरूवार 10 दिसम्बर को किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि प्रथम चरण में नगर पालिका गोहद सहित नगर  पंचायत अकोडा,फूफ, मेहगांव, मिहोना, और दबोह के 6 अध्यक्ष और  93 वार्ड पार्षदों के लिए शुक्रवार 11 दिसम्बर को प्रात: 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उक्त सभी 6 नगरीय निकायों में 84 हजार 686 मतदाता मतदान करेगें जिसके तहत नगर पालिका गोहद में 28113, अकोडा में 7262, फूफ में 6619, मेहगांव में 12156, मिहोना में 10327 और दबोह में 20209 मतदाता मतदान करेगें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए गोहद में 40,अकोडा, फूफ, मेहगांव,मिहोना, और दबोह में 15-15 मतदान केन्द्र बनाए गये है। प्रथम चरण में 115 मत केन्द्रों पर मतदान होगा।

 

पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से मतगणना करें-कलेक्टर

पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से मतगणना करें-कलेक्टर

मतगणना के मास्टर ट्रेनर्स आरओ, एआरओ का प्रशिक्षण सम्पन्न

भिण्ड 9 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने निर्देश दिए कि नगर पालिका मतगणना के लिए नियुक्त किए गये मास्टर ट्रेनर्स, रिटर्निग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निग अधिकारी सहित मतगणना से जुडे अधिकारी पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से मतगणना करें उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण में गणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को मतगणना की बारीकियों एवं निर्देशों को विस्तृत रूप से समझाए। बुधबार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड मे सम्पन्न मतगणना प्रशिक्षण में प्रेक्षक प्रमोद कमार शुक्ला अपर कलेक्टर छोटेसिंह उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए.के.चांदिल, रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी उपस्थित थे।

मतगणना दल निष्पक्षता प्रदर्शित करें

      राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन हेतु भिण्ड जिले के लिए नियुक्त किए गये प्रेक्षक प्रमोद कुमार शुक्ला ने मतगणना प्रशिक्षण में उपस्थित मास्टर्स ट्रेनर्स, रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों को मतगणना मतगणना प्रक्रिया में न सिर्फ निष्पक्ष रहने वरन न सिर्फ निष्पक्षता प्रदर्शित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना में पाए गये संदिग्ध मतपत्रों को बनाए गये अलग बॉक्स में रखे और उसका निराकरण रिटर्निग अधिकारी से कराए।

एक वार्ड की मतगणना एक ही मेज पर

       अपर कलेक्टर छोटे सिंह ने मतगणना प्रशिक्षण में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुये बताया कि एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना एक ही मेज पर की जाएगी यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र है तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना बारी बारी से उसी मेज पर की जाएगी।

      अपर कलेक्टर ने मतगणना के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना रिटर्निग अधिकारी द्वारा स्वयं की जाए। उन्होंने कहा कि गणना मेज पर सील बंद मतपेटी या मतपेटियों के साथ-साथ मतपत्र लेखा एवं प्रारूप 18 स्ट्रॉग रूम से निकालकर प्रथक से रखवाएें। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रो की गणना का परिणाम परिशिष्ट 7 के प्रारूप 20 और गणना का अंतिम परिणाम परिशिष्ट 11 के प्रारूप 22 में घोषित किए जाएगें। निर्वाचन की घोषणा सहविवरणी परिशिष्ट 12 के प्रारूप 23 और निर्वाचन का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 13 के प्रारूप 24 में दिए जाएगें। मतगणना के प्रारंभ में सर्वप्रथम निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की संवीक्षा तथा गणना का कार्य करें।

      उन्होंने बताया कि मतगणना हेतु मतपत्र अभ्यर्थी वार बनाए गये खाने में रखे जाए तथा संदिग्ध मतपत्र अलग से रखें। आपने मतपत्रो को खाने में रखने वक्त विशेष सावधानी बरतने अभिकर्ताओं को बताने और 50-50 के बंडल में अभ्यर्थीवार वंडल बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गणना मेज पर मतपत्रों की संवीक्षा में ऐसे मतपत्र जिसकी विधिमान्यता के बारे में गणना पर्यवेक्षक के लिए निर्णय लेना संभव नही हो तो ऐसे मतपत्र को संदिग्ध मतपत्र वाले खाने में रखे और संदिग्ध मतपत्रों की जांच रिटर्निग या सहायक रिटर्निग अधिकारी की मेज पर कराए।

      मतगणना प्रशिक्षण में मतपत्र को किन-किन कारणों से खारिज किया जा सकता है की विस्तृत जानकारी दी गई। इसी तरह विधिमान्य एवं अभिधिमान्य मतपत्र के बारे में बरती जाने वाली सावधानियॉ की जानकारी दी गई। आपने रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारियों को मतगणना निर्देशिका का अधतन अध्ययन करने पर जोर दिया। इसी तरह अभ्यर्थी वार बनाए गये बंडलों में से रेण्डम चैकिंग करने के निर्देश दिए गये। उन्होने गणना के अंतिम परिणाम हेतु प्रारूप 22 के आधार पर परिशिष्ट 12 के प्रारूप 23 में निर्वाचन की घोषणा सह विवरण तैयार करने अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मत की घोषणा की जानकारी दी।