रविवार, दिसंबर 13, 2009

प्रथम चरण के शांतिपूर्ण मतदान के लिए आभार प्रकट

प्रथम चरण के शांतिपूर्ण मतदान के लिए आभार प्रकट

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली एवं पुलिस अधीक्षक चंचल शेखर ने नगरपालिका आम निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए दिए गये सक्रिय सहयोग के लिए आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने में राजनैतिक दलों,अभ्यर्थियों, मीडिया प्रतिनिधियों, आम नागरिकों सहित कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गये राजस्व एवं पुलिस महकमे के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा दिए गए सक्रिय सहयोग के चलते भिण्ड जिले में प्रथम चरण में 6 नगरीय निकायों के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुये है। आपने आशा प्रकट की है कि 14 दिसम्बर को 5 नगरीय निकायों के लिए द्वितीय चरण में होने वाली   मतदान प्रक्रिया को भी सभी के सक्रिय सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने में मदद मिलेगी।

 

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी जिलाबदर

आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी जिलाबदर

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा जिले के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना देहात भिण्ड के एक आदतन अपराधी को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5-6 के अन्तर्गत भिण्ड सहित निकटवर्ती जिले ग्वालियर, दतिया एवं  मुरैना की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है।

       अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि अनावेदक शिवदयाल उर्फ सिवदिल्ला पुत्र प्रयाग सिंह यादव निवासी हेवदपुरा थाना देहात जिला भिण्ड के खिलाफ विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व होने से म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है। अनावेदक को जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के बाद निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टड डांक से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय एवं थाना देहात कोतवाली भिण्ड को देना होगा।

 

नगर पालिका मतदान में 10 कि.मी.परिधि की सभी देशी विदेशी मदिरा दुकाने बंद रहेगी

नगर पालिका मतदान में 10 कि.मी.परिधि की सभी देशी विदेशी मदिरा दुकाने बंद रहेगी

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

       कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के मतदान हेतु 14 दिसम्बर को नगरपालिका एवं नगर पंचायतों के होने वाले मतदान के मद्देनजर नगरीय निकायों की सीमा के 10 कि.मी की परिधि में स्थापित सभी देशी विदेशी मदिरा दुकाने एफएल-3 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गये है

       नगर पालिका भिण्ड एवं नगर पंचायत लहार, गोरमी, मौ तथा आलम् ापुर में 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए 12 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 14 दिसम्बर की मतदान समाप्ति तक मदिरा दुकाने बंद रहेगी।

 

राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव कानून के अपराध से बचे

राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव कानून के अपराध से बचे

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा बताया गया है कि म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए लागू की गई आदर्श आचार संहिता में कहा गया है कि राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसा कोई कत्य या आचरण न करें जो चुनाव कानून के तहत अपराध माना जाए। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा नही करना चाहिए। मतदाताओं को रिश्वत या पारितोषिक देना अपराध होगा।

      मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना प्रतिबंध होगा। इसतरह मतदाताओं को मतकेन्द्र तक लाने या ले जाने के लिये वाहन का उपयोग नही हो सकेगा। मतकेन्द्र में या उसके आसपास विश्रृखल आचरण करना या मतकेन्द्र के अधिकारियों के कार्यो में वाधा डालना अपराध होगा। इसी तरह मतदाताओं का गलत नाम से मतदान का प्रयास करना भी अपराध माना जाएगा।

 

द्वितीय चरण के मतदान दिवस पर सैक्टर मजिस्ट्रेट रखेगें चौकस निगाह

द्वितीय चरण के मतदान दिवस पर सैक्टर मजिस्ट्रेट रखेगें चौकस निगाह

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगरीय निकायों के द्वितीय चरण के मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित रूप से सम्पन्न कराने के लिए नियुक्त किए गये सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान दिवस पर  गतिविधियों पर चौकस निगाह रखेगें । नगर पालिका भिण्ड में ज्ञान स्वरूप पटेल और अम्बरीश श्रीवास्तव तथा आर एन मिश्रा और सुरेश श्रीवास्तव, लहार में डीएन त्रिवेदी, आलमपुर में केएम दीक्षित, गोरमी में रामचरण लाल शाक्य तथा नगरपंचायत मौ में श्रीमती नीना गौर सैक्टर मजिस्ट्रेट का दायित्व निर्वाहन करेगी

 

गणना पर्यवेक्षक एवं सहायकों का प्रशिक्षण सम्पन्न भिण्ड, मेहगांव,गोहद और लहार में प्रशिक्षण सम्पन्न

गणना पर्यवेक्षक एवं सहायकों का प्रशिक्षण सम्पन्न भिण्ड, मेहगांव,गोहद और लहार में प्रशिक्षण सम्पन्न

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

      भिण्ड जिले की नगर पालिका आम निर्वाचन की मतगणना के लिए नियुक्त किए गये गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों का  शनिवार को प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा गणना पर्यवेक्षक एवं सहायकों को मतगणना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों की जानकारी दी गई। एमजेएस महाविद्यालय भिण्ड में सम्पन्न हुए प्रशिक्षण में  नगर पालिका भिण्ड एवं नगर पंचायत फूफ एवं अकोडा के गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायको को मास्टर्स ट्रेनर्स डा रामवीर सिंह सिसोदिया, डा रियाज अली, डा ब्रजेश कुमार, डा अनूप श्रीवास्तव द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस मौके पर रिटर्निग एवं सहायक रिटर्निग अधिकारी भिण्ड डीआर कुर्रे,के.आर. चौकीकर, एस.एल.दौहरे, अशौक सैन तथा ज्ञानस्वरूप पटेल भी उपस्थित थे। इसी तरह मेहगांव में मेहगांव एवं गोरमी, नगर पंचायत गोहद में गोहद एवं मौ, और नगर पंचायत लहार में लहार, मिहोना,दबोह और आलमपुर के गणना सुपर वाईजर एवं सहायकों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ।

मतगणना दल निष्पक्षता प्रदर्शित करें

       मास्टर ट्रेनर्स द्वारा गणना सुपरवाईजर एवं सहायकों को मतगणना कार्य में निष्पक्षता बरतने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुये बताया कि एक वार्ड में डाले गये मतपत्रों की गणना एक ही मेज पर की जाएगी यदि वार्ड में एक से अधिक मतदान केन्द्र है तब भी उनमें डाले गये मतों की गणना बारी बारी से उसी मेज पर की जाएगी।  इसी तरह निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना रिटर्निग अधिकारी द्वारा स्वयं की जाए। गणना मेज पर सील बंद मतपेटी या मतपेटियों के साथ-साथ मतपत्र लेखा एवं प्रारूप 18 स्ट्रॉग रूम से निकालकर प्रथक से रखवाएें। निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रो की गणना का परिणाम परिशिष्ट 7 के प्रारूप 20 और गणना का अंतिम परिणाम परिशिष्ट 11 के प्रारूप 22 में घोषित किए जाएगें। निर्वाचन की घोषणा सहविवरणी परिशिष्ट 12 के प्रारूप 23 और निर्वाचन का प्रमाण पत्र परिशिष्ट 13 के प्रारूप 24 में दिए जाएगें। मतगणना के प्रारंभ में सर्वप्रथम निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की संवीक्षा तथा गणना का कार्य करें।

      मतगणना हेतु मतपत्र अभ्यर्थी वार बनाए गये खाने में रखे जाए तथा संदिग्ध मतपत्र अलग से रखें। प्रशिक्षण में मतपत्रो को खाने में रखने वक्त विशेष सावधानी बरतने अभिकर्ताओं को बताने और 50-50 के बंडल में अभ्यर्थीवार वंडल बनाने के निर्देश दिए। गणना मेज पर मतपत्रों की संवीक्षा में ऐसे मतपत्र जिसकी विधिमान्यता के बारे में गणना पर्यवेक्षक के लिए निर्णय लेना संभव नही हो तो ऐसे मतपत्र को संदिग्ध मतपत्र वाले खाने में रखे और संदिग्ध मतपत्रों की जांच रिटर्निग या सहायक रिटर्निग अधिकारी की मेज पर कराए।

      मतगणना प्रशिक्षण में मतपत्र को किन-किन कारणों से खारिज किया जा सकता है की विस्तृत जानकारी दी गई। इसी तरह विधिमान्य एवं अभिधिमान्य मतपत्र के बारे में बरती जाने वाली सावधानियॉ की जानकारी दी गई। इसी तरह अभ्यर्थी वार बनाए गये बंडलों में से रेण्डम चैकिंग करने के निर्देश दिए गये। गणना के अंतिम परिणाम हेतु प्रारूप 22 के आधार पर परिशिष्ट 12 के प्रारूप 23 में निर्वाचन की घोषणा सह विवरण तैयार करने अभ्यर्थियों को मिले विधिमान्य मत की घोषणा की जानकारी दी।

 

द्वितीय चरण में अध्यक्ष के 32 और वार्ड पार्षद के 470 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

द्वितीय चरण में अध्यक्ष के 32 और वार्ड पार्षद के 470 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

       नगर पालिका आम निर्वाचन के द्वितीय चरण में 14 दिसम्बर को भिण्ड जिले की एक नगर पालिका तथा 4 नगर पंचायतों में अध्यक्ष के 32 और वार्ड पार्षद के 470 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। सोमबार को होने वाले मतदान में 137341 मतदाता अध्यक्ष और पार्षद के निर्वाचन के लिए मतदान करेगें।

 

द्वितीय चरण में 137341 मतदाता मतदान करेगें 98054 मतदाता भिण्ड नगर पालिका में करेगें मतदान

द्वितीय चरण में 137341 मतदाता मतदान करेगें 98054 मतदाता भिण्ड नगर पालिका में करेगें मतदान

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

       14 दिसम्बर को द्वितीय चरण के लिए होने वाले मतदान में नगर पालिका भिण्ड सहित चार नगर पंचायत गोरमी, मौ, लहार, और आलमपुर, में 137341 मतदाता मतदान करेगें। नगर पालिका भिण्ड के अध्यक्ष एवं 39 वार्ड पार्षदों के मतदान में 98054 मतदाता मतदान करेगें। इसी तरह नगर पंचायत गोरमी में 11466, मौ में 10820, लहार में 10434 तथा नगर पंचायत आलमपुर में 6567 मतदाता मतदान करेगें।

 

द्वितीय चरण मतदान की निर्वाचन सामग्री का वितरण आज 186 मतदान दल को मिलेगी सामग्री

द्वितीय चरण मतदान की निर्वाचन सामग्री का वितरण आज 186 मतदान दल को मिलेगी सामग्री

भिण्ड 12 दिसम्बर 2009

       नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए एक नगर पालिका सहित 4 नगर पंचायतों में सोमबार 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान के लिए मतदान दलो को निर्वाचन सामग्री का वितरण रविवार को होगा। द्वितीय चरण के मतदान के लिए 5 नगरीय क्षेत्रों के 186 मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री वितरण होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि नगर पालिका भिण्ड के मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण कलेक्टर कार्यालय से किया जाएगा। इसी स्थान पर मतदान समाप्ति के बाद सामग्री जमा होगी । इसके अलावा नगर पंचायत गोरमी, मौ, लहार और आलमपुर के मतदान दलों को संबंधित नगरीय निकाय में स्थापित केन्द्र से भी मतदान सामग्री दी जाएगी।

शील्ड मत पेटियॉ स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी

       द्वितीय चरण में 14 दिसम्बर को होने वाले मतदान के पश्चात मतपेटियॉ संबंधित निकाय वार बनाए गये स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी। नगर पंचायत गोरमी की मतपेटियॉ शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मौ की मतपेटियॉ शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लहार की मत पेटियॉ डेनिडा भवन लहार तथा आलमपुर की मतपेटियॉ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जमा होगी।

नगर पालिका भिण्ड  के 118 मत केन्द्रों पर मतदान

       नगर पालिका भिण्ड के 39 वार्ड पार्षदों तथा अध्यक्ष के मतदान के लिए 118 मत केन्द्रों पर 14 दिसम्बर सोमबार को प्रात: 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसी तरह नगर पंचायत गोरमी, मौ, तथा आलपुर के 15-15 और लहार के 23 मत केन्द्रों पर मतदान होगा।