शनिवार, मार्च 27, 2010

सरकार द्वारा शुरू जनहितेषी कार्यक्रमों को जाना ग्रामीणों ने

सरकार द्वारा शुरू जनहितेषी कार्यक्रमों को जाना ग्रामीणों ने

सूचना शिविर मालनपुर एवं गोहद से लाभान्वित हुये ग्रामीणजन

भिण्ड 25 मार्च 2010

       प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सर्वहार वर्ग के लिए शुरू किये गये जनहितेषी कल्याणकारी कार्यक्रमों से अवगत कराने के लिए जिला जनसम्पर्क कार्यालय भिण्ड द्वारा गुरूवार को मालनपुर एवं गोहद में आयोजित सूचना सह विकास प्रदर्शनी से अनेक ग्रामीणजन लाभान्वित हुये है। ग्रामीणों ने चित्र प्रदर्शनी को निहारकर उपलब्ध कराए गये प्रचार साहित्य को पढकर अपनी जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान उप संचालक सुनील सिलावट जनसम्पर्क भिण्ड से किया जिसका समाधान कारक उत्तर लोगों को दिया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को आम लोगों के हित में शुरू किये विभिन्न कल्याण कारी जानकारी दी गई। जानकारी प्राप्त होने से मालनपुर के नौसाद खॉन,ऐचाया पंचायत के मातापुरा टोला के रामौतार कुशवाह, गांधीनगर गोहद के अमर सिंह, जंगलपुरा चितोरा के नन्हे खॉ, देहगांव के मुन्नासेन और नगर पंचायत गोहद के वनखण्डीलाल ने बताया कि वेभी उपलब्ध कराये गये प्रचार साहित्य का अध्ययन करकर अन्य लोगों को योजनाओं की जानकारी देगें और पात्रता अनुसार लोगों को लाभान्वित कराने के कार्य में जुटेगें।

 

प्राकृतिक प्रकोप से घटित हानि के लिए आर्थिक सहायता के मापदण्ड तय

प्राकृतिक प्रकोप से घटित हानि के लिए आर्थिक सहायता के मापदण्ड तय

भिण्ड 25 मार्च 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि प्राकृतिक प्रकोप से होने वाली विभिन्न प्रकार की हानि के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि के मापदण्ड निर्धारित किए गये है।

फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता

कुल खाते की धारित कृषि भूमि के आधार पर खातेदार/कृषक की श्रेणी के तहत  लघु एवं सीमांत कृषक 0 हैक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक / खतोदार को 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि- वर्षा आधारित फसल के लिए 2000 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लिए 3500 रूपये प्रति हेक्टेयर, बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से कम अवधि की पसल के अवधि की फसल के लिए 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।

50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि

वर्षा आधारित फसल के लिए 3000 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसल के लए 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 3 बारामहही (पेरनियल) 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए 7500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 4 बारामाही (पेरीनियल) 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लए 10000 रूपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलेगी।

लघु एवं सीमांत कृषक से भिन्न कृषक-2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक / खातेदार को

25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि के तहत वर्षा आधारित फसल के लिए 1500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 2 सिंचित फसल के लिए 2500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 3 बारामाही पेरीनियल 6 माह से कम अवधि की फसल के लिए 3500 रूपये प्रति हेक्टेयर, 4 बारामाही पेरलियल 6 माह से अधिक अवधि की फसल के लिए 5000 रूपये प्रति हेक्टेयर की पात्रता होगी।

फलदार पेड़ या उन पर लगी फसले 25 से 50 प्रतिशत फसल हानि होने पर  200 रूपये प्रति पेड, 2 संतरा, नीबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसले 4000 रूपये प्रति हेक्टेयर, पान बरेजे आदि की हानि के लिए 12000 रूपये प्रति हेक्टेयर या 500 रूपये प्रति पारी की पात्रता होगी।

 

50 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर सहायता

फलदार पेडके लिए  300 रूपये प्रति पेड, संतरा, नीबू के बगीचे, पपीता, केला, अंगूर, अनार आदि की फसले 6000 रूपये प्रति हेक्टेयर, पान, बरेजे आदि की हानि के लिए 20000 रूपये प्रति हेक्टेयर या 500 रूपये प्रति पारी की पात्रता होगी। 

पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए आर्थिक सहायता के तहत

बैल/भेंस/घोडा हेतु 6000 रूपये, गाय हेतु  3000 रूपये, बगरी/भेंड के तहत 800 रूपये, ऊंट हेतु 6000  गधा हेतु 2000 सुअर 1500 हेतु , भैंस, घोडा गाय एवं ऊंट के बच्चों हेतु 1000 रूपये, भेड़, सुअर, गधा, बकरी का बच्चा हेतु  250 रूपये, मुर्गी/मुर्गा (10 सप्ताह से अधिक आयु के) 40 रूपये, चूजा (4 से 10 सप्ताह तक की आयु के) 20 रूपये की पात्रता होगी।

नष्ट हुए मकानों के लिए आर्थिक अनुदान सहायता

पूर्ण नष्ट मरम्मत योग्य नही, पक्का मकान- वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 25000 रूपये, कच्चा मकान वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 2000 रूपये, 3 झुग्गी/ झोपडी विधिसंगत निर्माण वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर 6000 रूपये की पात्रता होगी।

गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 50  प्रतिशत से अधिक हो) पक्का मकान- वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 5000 रूपये, कच्चा मकान वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकत 300 रूपये झुग्गी/झोपडी विधिसंगत निर्माण, वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर 2000 रूपये की पात्रता होगी।

आंशिक क्षतिग्रस्त जहॉ क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो पक्का मकान

 वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 2500 रूपये, कच्चा मकान वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम 1500 रूपये, झुग्गी/झोपडी विधिसंगत निर्माण- वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर 1000 रूपये की पात्रता होगी।

कपडों, बर्तनों एवं खाद्यान्न की क्षति के लिए आर्थिक अनुदान सहायता

प्राकृति प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीडित परिवार के कपडे एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर दैनिक उपयोग के कपडों एवं बर्तनों की हानि के लिए प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार को मान से 2000 रूपये दो हजार रूपये मात्र की आर्थिक अनुदान सहायता दी जाएगी। यह सहायता राशि मकान की हुई क्षति के लिए दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त होगी।

प्राकृतिक प्रकोप या अग्नि दुर्घटना के कारण मकान नष्ट हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा घरों में पानी घुस जाने से पीडित परिवार के कपडे एवं खाद्यान्न गीले होकर क्षतिग्रस्त हो जाने पर प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार के मान से 50 किलो ग्राम खाद्यान्न (गेहू/चावल) एवं 5 लीटर कैरोसिन तात्कालिक सहायता के रूप में दिया जायेगा। यह सहायता एक आपदा के प्रभावित परिवार को केवल एक बार ही दी जायेगी।

मृत व्यक्ति के परिवार/ निकटतम वारिस को आर्थिक सहायता अनुदान

 नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात तूफान, भूकम्प, बाढ, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग से पीडितों (खलिहान या मकान में आग लगने की दुघर्टना/ वारिस को 100000 रूपये ( एक लाख रूपये मात्र) की सहायात दी जाएगी।

सर्प, गुहेरा या जहरीले जन्तु के काटने से अथवा नाव दुघर्टना से मृत्यु हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाडी आदि से खड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों की मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति के परिवार के निकटतम व्यक्ति / वारिस को 50000 रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) की सहायता दी जाएगी।

 

आग से नष्ट होने वाली फसलों की सुरक्षा के लिए कृषक सजग बने

आग से नष्ट होने वाली फसलों की सुरक्षा के लिए कृषक सजग बने

भूलचूक से हो सकती है बडी दुर्घटना

भिण्ड 25 मार्च 2010

       जिला प्रशासन भिण्ड द्वारा कृषकों को विद्युत तारों एवं ऐसे खुले स्थान जहां भण्डार के लिए रखी गई फसल को आग लगने की आशंका हो सकती है उन स्थानों पर खाद्यान्न को खुला नही रखने की सलाह दी गई है।

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने कृषकों को सलाह देते हुये कहा कि छोटी सी भूलचूक से भी खाद्यान्न में लगी आग बडी घटना का रूप ले सकती है जिसके चलते न सिर्फ कृषकों की उत्पादित फसल नष्ट हो जाने का खतरा होगा। वरन आग की दुघर्टना से बडी जनहानि होने की आशंका रहती है। जिसके कारण किसानों की वर्ष भर की फसल कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाने से कृषकों की आर्थिक स्थिति कमजोर बनाती है। आग से  कृषकों की फसल नष्ट न हो इसके लिए जरूरी है कि कृषक एवं उनके परिजन फसलों की सुरक्षा के दायित्व प्रति सजग बने और फसलों का भण्डारण सुरक्षित स्थानों पर करें। जिला स्तर पर आकस्मिक दुघर्टना की जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 230023 है। इस नम्बर पर कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी दे सकते है।

 

पेंशन राशि वितरित नही करने पर कलेक्टर ने किया निलंबित

पेंशन राशि वितरित नही करने पर कलेक्टर ने किया निलंबित

न.पा. भिण्ड कर्मी ने 10 महीनों तक लंबित रखा प्रकरण

भिण्ड 25 मार्च 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने नगर पालिका भिण्ड के सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायित्व निर्वाहन कर रहे कर्मचारी को शिथिलता बरतने पर निलंबित किया है। अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि धीरेश तिवारी सहायक ग्रेड-3 द्वारा विगत 10 महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्वावस्था पेंशन, विधवा पेंशन का वितरण समय पर न कर प्रकरणों को लंबित रखा गया। कलेक्टर ने  मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड द्वारा संबंधित लिपिक को निलंबित किये जाने के संबंध में निलंबन की कार्यवाही की गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण भिण्ड नियत किया गया है। यह कार्यवाही तत्काल प्रभाव से की गई है।

 

बुधवार, मार्च 24, 2010

25 को सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न

25 को सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न

भिण्ड 23 मार्च 2010

      माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल कक्षा 10 वीं में गुरूवार 25 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा।

 

किसान कल्याण मंत्री आज रावतपुरा आएगें

किसान कल्याण मंत्री आज रावतपुरा आएगें

भिण्ड 23 मार्च 2010

      प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास राज्यमंत्री ब्रजेन्द्रप्रताप सिंह एक दिवसीय भ्रमणण के तहत बुधवार को रावतपुरा आएगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किसान कल्याण मंत्री 24 मार्च को प्रात:8 बजे दतिया सें रातवपुरा के लिए प्रस्थान करेगें। वे प्रात:10.30 बजे रावतपुरा पहुंचेगें और रावतपुरा से दोपहर 2 बजे से सडक मार्ग द्वारा दतिया प्रस्थान करेगें।

 

हायर सैकेण्ड्री परीक्षा में 94 नकल प्रकरण दर्ज

हायर सैकेण्ड्री परीक्षा में 94 नकल प्रकरण दर्ज

भिण्ड 23 मार्च 2010

      हायर सैकेण्ड्री कक्षा 12वीं की मंगलवार 23 मार्च को सम्पन्न 6 विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्र में भिण्ड जिले में 94 नकल प्रकरण दर्ज किये गये। अटेर विकास खण्ड में सबसे अधिक 42, भिण्ड में 17, रौन में 16, गोहद एवं मेहगांव में 9-9 और लहार में एक नकल प्रकरण दर्ज हुआ। जिला परीक्षा नियंत्रण कक्ष द्वारा बताया गया कि अटेर ब्लॉक के मनेपुरा परीक्षा केन्द्र में मंगलवार को सम्पन्न परीक्षा में 25 और मिहोना ब्लॉक के रिपूदमन परीक्षा केन्द्र पर 16 नकल प्रकरण दर्ज हुये।  23 मार्च को इतिहास, फिजिक्स व्ययसाय अध्ययन, एली,ऑफ साइन्स एण्ड मैथाटिक्स ड्राइग एण्ड पेंन्ंटिग और गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान विषय की परीक्षा सम्पन्न हुई।

 

25 को सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न

25 को सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न

भिण्ड 23 मार्च 2010

      माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा संचालित हाईस्कूल कक्षा 10 वीं में गुरूवार 25 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा।

 

किसान कल्याण मंत्री आज रावतपुरा आएगें

किसान कल्याण मंत्री आज रावतपुरा आएगें

भिण्ड 23 मार्च 2010

      प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास राज्यमंत्री ब्रजेन्द्रप्रताप सिंह एक दिवसीय भ्रमणण के तहत बुधवार को रावतपुरा आएगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किसान कल्याण मंत्री 24 मार्च को प्रात:8 बजे दतिया सें रातवपुरा के लिए प्रस्थान करेगें। वे प्रात:10.30 बजे रावतपुरा पहुंचेगें और रावतपुरा से दोपहर 2 बजे से सडक मार्ग द्वारा दतिया प्रस्थान करेगें।

 

आंगन बाडी सहायिका मेहगांव की अनंतिम सूची जारी दावे आपत्ति आमंत्रित

आंगन बाडी सहायिका मेहगांव की अनंतिम सूची जारी दावे आपत्ति आमंत्रित

भिण्ड 23 मार्च 2010

      एकीकृत बाल विकास परियोजना मेहगांव द्वारा आंगनबाडी सहायिकाओं की अनंतिम सूची 22 मार्च को जारी की गई है। जारी सूची के संबंध में 7 दिवस के भीतर दावे एवं आपत्ति आमंत्रित की गई है। बाल विकास परियोजना द्वारा 44 ग्राम पंचायतों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रवार चयनित सहायिकाओं के नाम प्रकाशित किये गये है।

 

6 लायसेंसी शस्त्र निलंबित

6 लायसेंसी शस्त्र निलंबित

भिण्ड 23 मार्च 2010

      जिला दण्डाधिकारी भिण्ड रघुराज राजेन्द्रन द्वारा पुलिस अधीक्षक भिण्ड से जनहित में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार 6 लायसेंसी शस्त्र को निलंबित किये जाने के आदेश जारी किये गये है। जारी आदेशानुसार प्रेमसिंह पुत्र बाबूसिंह नरवरिया निवासी नुन्हाड थाना गोरमी, राकेश पुत्र देवताप्रसाद शर्मा निवासी प्रतापपुरा थाना गोरमी, उम्मेदसिंह पुत्र सुखराम सिंह जाटव निवासी मोहनपुरा थाना गोरमी, चन्द्रपाल सिंह पुत्र बादशाह सिंह भदौरिया निवासी अकलोनी थाना गोरमी, जयपाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह भदौरिया निवासी अकलोनी थाना गोरमी और रतनसिंह पुत्र दुर्गासिंह भदौरिया निवासी अकलोनी थाना गोरमी के लायसेसी शस्त्र आगामी आदेश तक निलंबित किये गये है। निलंबन काल में शस्त्र एवं एम्यूनेशन जमा कराने के निर्देश दिये गये है।

 

संविदा शिक्षक वर्ग 3 रौन की काउसलिंग 27 को

संविदा शिक्षक वर्ग 3 रौन की काउसलिंग 27 को

भिण्ड 23 मार्च 2010

       जनपद पंचायत रौन के संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की काउसलिंग जिलापंचायत भिण्ड में 27 मार्च को होगी।  सी.ई.ओ जनपद पंचायत रौन ने बताया कि काउसलिग में एक पद के लिए पॉच अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है।  27 मार्च को अनारक्षित वर्ग में प्राप्तांक 72.79 से 71.07 प्रतिशत तक तथा अनारक्षित महिला वर्ग में प्राप्तांक 66.78 से 64.34 प्राप्तांक के अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है।

 

रोगी कल्याण समिति की बैठक 25 को

रोगी कल्याण समिति की बैठक 25 को

भिण्ड 23 मार्च 2010

       कलेक्टर एवं जिला रोगी कल्याण समिति भिण्ड रघुराज राजेन्द्रन की अध्यक्षता में 25 मार्च को प्रात: 9 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड में जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पूर्व में लिये गये निर्णय की समीक्षा के उपरांत रोगी कल्याण समिति की आय बढाने के लिए विचार विमर्श होने के साथ साथ जिला चिकित्सालय भिण्ड के रिक्त स्थानों पर दुकानों के निर्माण पर चर्चा होगी। चिकित्सालय में बेहतर स्वास्थ सेवा मुहैया कराने के लिए विद्युत उपकरण के संधारण तथा पैथालॉजी लेब में भोपाल से प्राप्त उपकरण सी.बी.सी के लिए परीक्षण शुल्क निर्धारण पर चर्चा की जाएगी।

 

जिला पेंशन फोरम की बैठक 25 को

जिला पेंशन फोरम की बैठक 25 को

भिण्ड 23 मार्च 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष भिण्ड में 25 मार्च को अपरान्ह 2 बजे से जिला पेंशन फोरम सर्मिैत की बैठक आयोजित की गई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी उप संचालक कषि कार्यपालन यंत्री लैेंक निर्माण और अधीक्षक सह जिला आयुर्वेद अधिकारी को पूर्व बैठक का पालन र्प्रैतवेदन के साथ साथ लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के  संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिये है।

 

मालनपुर एवं गोहद में विङ्ढास प्रदर्शनी 25 को

मालनपुर एवं गोहद में विङ्ढास प्रदर्शनी 25 को

भिण्ड 23 मार्च 2010

जिला सम्पर्क कार्यालय भिण्ड द्वारा मालनपुर एवं गोहद  में 25 मार्च  को सूचना सह विङ्ढास प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इस छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में वते 6 वर्षो में हुये विङ्ढास की गाथा को प्रदर्शित ङ्ढिया जाएगा। उप संचालक जनसम्पर्क भिण्ड सुनील सिलावट ने बताया ङ्ढि इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश में वते 6 वर्षो में हुये विङ्ढास की गाथा को छायाचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित ङ्ढिया जाएगा। आम लोगों से उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है।

 

ग्राम अकलोनी पटवारी की असंचयी प्रभाव से एङ्ढ वेतन वृद्वि रूकी

ग्राम अकलोनी पटवारी की असंचयी प्रभाव से एङ्ढ वेतन वृद्वि रूकी

फौती नामांतरण प्रकरण लंबित होने से हुई कार्यवाही

भिण्ड 23 मार्च 2010

       मेहगांव स्थित ग्राम पंचायत अकलोनी पटवारी की असंचयी प्रभाव से एङ्ढ वेतन वृद्वि रोकी गई है। कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने बताया ङ्ढि बते फरवरी माह में ग्राम अकलोनी में आयोजित चौपाल में राजस्व विभाग से संबंधित 22 फौती नामांतरण प्राप्त होने पर हल्का पटवारी को कारण बताओं नोटिस जारी ङ्ढिया गया। पटवारी द्वारा र्सेतोषजनक जबाव नही दिये जाने के चलते असंचयी प्रभाव से उसङ्ढी एङ्ढ वेतनवृद्वि एसडीएम मेहगांव द्वारा रोकी जाने के संबंध में आदेश जारी ङ्ढिये गये है साथ ही पटवारी को कार्य में सुधार लाने की च्ैेंतावनी दी गई।

 

अपराधियों को बंदी बनवाने पुरूस्कार की घोषणा

अपराधियों को बंदी बनवाने पुरूस्कार की घोषणा

भिण्ड 23 मार्च 2010

       पुलिस अधीक्षक भिण्ड चंचल शेखर द्वारा विभिन्न अपराधियों में पंजीबद्व 7 अपराधियों को बंदी बनवाने के लिए पुरूस्कार की घोषणा की गई है। अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि थाना बरोही निवासी चिमन सिंह पुत्र सूबेसिंह भदौरिया उम्र 50 वर्ष निवासी डोंगरपुरा जिला भिण्ड, बाबूसिंह पुत्र सूबेसिंह भदौरिया उम्र 52 वर्ष निवासी डोंगरपुरा भिण्ड, थाना गोहद चौराहा निवासी वङ्ढील उर्फ मनमोहन पुत्र पप्पू उर्फ महेश तोमर उम्र 24 वर्ष निवासी छीमङ्ढा जिला भिण्ड, जगमोहन सिंह उर्फ मुन्नासिंह पुत्र विध्याराम सिंह गुर्जर उम्र 52 वर्ष निवासी रानूपुरा थाना बरासों, दिनेश सिंह पुत्र रन सिंह सिकरवार उम्र 25 वर्ष निवासी छीमङ्ढा थाना गोहद, बल्ली सिंह पुत्र उदयसिंह तोमर उम्र 28 वर्ष निवासी तुकेडा थाना मालनपुर और बल्लू सिंह पुत्र जगमोहन सिंह उर्फ मुन्नासिंह गुर्जर उम्र 32 वर्ष निवासी रनूपुरा थाना बरासों जिला भिण्ड पर विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्व होने से पुरस्कार की घोषणा की गई है।

 

बुद्व भवन भिण्ड में विधिक साक्षरता शिविर 26 को

बुद्व भवन भिण्ड में विधिक साक्षरता शिविर 26 को

भिण्ड 23 मार्च 2010

       17वीं वाहनी एस.ए.एफ.भिण्ड स्थित बुद्व भवन पर शुक्रवार 26 मार्च को अपरान्ह दो बजे से विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के अध्यक्ष श्री हरिश्चन्द्र शर्मा ने लोगों से आयोजित विधिक सेवा शिविर में उपस्थित होकर लाभ लेने की अपील की है। शिविर में समाज के कमजोर वर्ग के पीडित व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे तथा उन्हें जागरूक बनाने के लिए आयोजित विधिक सहायता शिविर के जरिए शासन द्वारा न्याय प्राप्त करने के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। 

 

सामग्री उठाव की जानकारी प्रतिदिन दे

सामग्री उठाव की जानकारी प्रतिदिन दे

भिण्ड 23 मार्च 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने नागरिक आपूर्ति निगम केन्द्र से राशन सामग्री का उठाव कर संबंधित दुकानों को प्रदाय की गई खाद्यान्न की प्रतिदिन की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी भिण्ड के कार्यालय को देने के निर्देश दिये है। जारी निर्देश में कहा गया है कि मार्केटिंग सोसायटी के प्रबंधक तथा ग्रामीण संस्था भिण्ड वृहताकार संस्था अटेर, मेहगांव, अमायन एवं दोनियापुरा को निर्देशित किया गया है कि 25 मार्च तक आपूर्ति निगम से संपूर्ण उठाव कर संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर आवंटन भेजे।