मंगलवार, जनवरी 12, 2010

32 शस्त्र लायसेंस निरस्त जिला दण्डाधिकारी ने की कार्यवाही

32 शस्त्र लायसेंस निरस्त जिला दण्डाधिकारी ने की कार्यवाही

भिण्ड 11 जनवरी 2010

       जिला दण्डाधिकारी भिण्ड सुहेल अली द्वारा जनशांति एवं सुरक्षा हित में 32 शस्त्र लायसेंस निरस्त किये गये है। अधिकृत जानकारी में बताया गया है कि थाना गोरमी के लक्ष्मीनारायण पुत्र अयोध्याप्रसाद एवं श्रीकृष्ण पुत्र अयोध्याप्रसाद निवासी सीताराम की लावन, थाना एण्डोरी के वीरेन्द्र सिंह पुत्र भोगीराम कुशवाह निवासी खनेता, वीरेन्द्र सिंह पुत्र प्रताप सिंह तोमर निवासी ग्राम एण्डोरी, मंगल सिंह पुत्र मुशीसिंह निवासी बिजपुरी थाना देहात, बलराम सिंह पुत्र मोरध्वज, रामअवतार पुत्र नारायण सिंह निवासी भारोली कला तथां केदार सिंह पुत्र गंभीर सिंह निवासी मल्लपुरा थाना भारोली, शैलेन्द्र सिंह पुत्र सरमान सिंह निवासी टुडीला, केशव सिंह पुत्र जरदान सिंह गुर्जर निवासी जिमलेदार का पुरा, लालता पुत्र अमर सिंह कौरव और सुजान सिंह पुत्र रामचित्र सिंह कौरव निवासी कंचनपुर के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गये है।

       इसीतरह जयवीर सिंह पुत्र लटूरी सिंह, मानसिंह उर्फ रविन्द्र सिंह पुत्र सुल्तान सिंह कुशवाह, राजकुमार पुत्र प्रेमसिंह राजावत और हल्के सिंह पुत्र मेघसिंह सभी निवासी ककहरा, अखिलेश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, सत्यप्रकाश पुत्र उदयसिंह, धमेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह तथा लक्ष्मण सिंह पुत्र कुअर सिंह सभी निवासी सगरा, छोटे लाल पुत्र ग्यादीन प्रसाद, उम्मेद सिंह पुत्र लाखन सिंह और अतर सिंह पुत्र रामचरण सभी निवासी रमपुरा, अजय कुमार पुत्र रामबिहारी, रामस्वरूप पुत्र देवीप्रसाद, सर्वेश सिंह पुत्र अजान सिंह और राजेश सिंह पुत्र पुत्तीलाल शर्मा सभी निवासी ग्राम कोट, जुगराग सिंह पुत्र करन सिंह, और पिन्टू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी सरसई, बाबू सिंह पुत्र पुत्तूसिंह और लल्लू सिंह पुत्र जोधा सिंह तथा रामप्रकाश पुत्र अज्ञाराम निवासी पुरानी गढिया और मकरन्द सिंह पुत्र मुलू सिंह ग्राम नया कोट के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गये है।

 

मतदान केन्द्र के 100 मीटर में मोबाईल तथा मत केन्द्र के 200 मीटर परिधि में बूथ प्रतिबंधित

मतदान केन्द्र के 100 मीटर में मोबाईल तथा मत केन्द्र के 200 मीटर परिधि में बूथ प्रतिबंधित

भिण्ड 11 जनवरी 2010

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि पंचायत निर्वाचन के तहत मतदान केन्द्र के 100 मीटर उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

      त्रिस्तरीय निर्वाचन के मतदान दिवस पर मतदान सम्पन्न होने तक मतदान केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति मोबाईल एवं कार्डलेस फोन्स का उपयोग नही करेगा। परंतु यह प्रतिंबध पीठासीन अधिकारी एवं निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक तथा सुरक्षा मे लगे अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नही होगा। उक्त अधिकारियों को भी अपना मोबाईल साइलेट रखना होगा।

मत केन्द्र के 200 मीटर में नही बनेगे अस्थाई बूथ

       मतदान दिवस पर मतदाताओं को अशासकीय मतदाता पहचान पर्ची जारी करने हेतु मतदान केन्द्रों की परिधि के 200 मीटर के अंदर कोई बूथ स्थापित नही किया जायेगा। एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र होने पर भी ऐसे परिसरों से 200 मीटर की दूरी पर ऐसे मतदान केन्द्रों के लिए एक उम्मीदवार का एक ही बूथ बनाया जायेगा। ऐसे बूथ पर केवल एक मेज और दो कुर्सियां रहेगी ऐसे बूथ के साथ कन्नाते नही लगाई जाएगी ऐसे बूथ पर केवल 3 वाय 4.5 वर्ग फीट का वैनर लगाया जा सकेगा, जिस पर अभ्यर्थी का नाम उसका चुनाव चिन्ह लिखा जा सकेगा।

       ऐसे बूथ बनवाने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पहले से ही लिखित रूप में रिटिर्निग आर्फीसर/ सहायक रिटर्निग आफीसर को उन मतदान केन्द्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी चाहिये। जहां ऐसे बूथ स्थापित करवाने से पहले इसे संगत स्थानीय कानून के अधीन, संबंधित सरकारी प्राधिकरणों अथवा स्थानीय प्राधिकारणों ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति भी लेनी होगी। बूथ प्रबंधकों को पुलिस/ संबंधित निर्वाचन प्राधिकारियों के द्वारा मांग करने पर इस प्रकार की लिखित अनुमति प्रस्तुत करना होगी। एक बूथ हेतु 25 रूपये निर्धारित किया गया है ऐसे बूथ निर्वाचकों को केवल गैर सरकारी पहचान पर्चियां जारी करने के एक मात्र प्रयोजन के लिए स्तेमाल किये जायेगें, ये गैर सरकारी पहचान पर्चियां आयोग के अनुदेशानुसार ही मुद्रित की जायेगी। जिन पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नही होना चाहिए किसी भी स्थिति में ऐसे बूथों के पास भीड का इकट्ठा होने की अनुमति नही दी जायेगी। न ही मतदान केन्द्र पर ऐसे व्यक्ति को आने की अनुमति दी जायेगी, जो पहले ही मतदान कर चुका हो। यह बात उसकी बायी तर्जनी पर लगी अमिट स्याही से प्रमाणित हो जायेगी।

 

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण शुरू

मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण शुरू

भिण्ड 11 जनवरी 2010

      त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए नियुक्त किये गये मतदान दलों का दो दिवसीय द्वितीय प्रशिक्षण भिण्ड जिले के सभी 6 विकास खण्ड मुख्यालयों पर 11 जनवरी को शुरू हुआ। यह प्रशिक्षण 12 जनवरी को भी होगा। इस प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों के साथ साथ मतदान दल के क्रमांक एक,दो,तीन के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान सम्पन्न कराने की प्रक्रियाओं की जानकारी चरण बद्व तरीके से दी गई।

 

गणतंत्र दिवस और भारत पर्व आयोजन की बैठक आज

गणतंत्र दिवस और भारत पर्व आयोजन की बैठक आज

भिण्ड 11 जनवरी 2010

26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के साथ साथ इसी दिन संध्या बेला में लोकतंत्र के उत्सव के रूप में होने वाले भारत पर्व की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर सुहेल अली की अध्यक्षता में टीएल बैठक के उपरांत एक बैठक आयोजित की गई है। संबंधित सभी अधिकारियों से बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है।