रविवार, जनवरी 24, 2010

कहत कबीर सुनो भई साधू.....बात कहूँ मैं खरी____

कहत कबीर सुनो भई साधू.....बात कहूँ मैं खरी

नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द''

 

कबिरा फँसे बाजार में, माँगें खुद की खैर ।
कापीराइट में ले गये सब रचनन के खैर ।।
पढे लिखेन की मंडी में
, कबिरा अपढ गंवार ।
कवियन मूरख नाम धर
, इज्जत रहे उतार ।।
इज्जत रहे उतार
, सुनावें नित नूतन कविता ।
कबिरा रोय पुकार
, कित गयी छंद की सविता ।।
ना दोहा ना चौपाई
, ना रोला ना मुक्तक ।
कहाँ सवैया
, सोरठा ना रची कुंडली अभी तक ।।
बडे बडे कविराय
, मण्डी के मठराज सलाह कबीरा दीनी ।
जाइन मठ कर
, लिख तारीफा जो आपुन हित चीन्ही ।।
वरना रहे फकीरा बन फिरे गरीबा गमछा टांगे फिरिहे ।
नहीं होय उद्धार ना बेडापार जो तारीफ हमारी ना करिहे ।।
पावै लाभ अपार यूनियन गर नूतन कविता की लेवे ।
हैल्मेट बिन बीमा के कोऊ कवि सम्मेलन में ठुकवे ।।
बस करता जा तारीफ
, पल्ले भले ना अधेला समझे ।
तुकबंदी बकवास की ये नूतन कविता समझे ।।
हैलमेट औ बीमा संग ट्रेनिंग कविता की देंगे ।
टैक्नालाजी औ मार्केटिंग संग कवि कबिरा नाम धरेंगे ।।
कहाँ फकीरी और गरीबी में लिये ताँत और बान ।
हुक्का बीडी और तमाखू
, कैसे मिटे थकान ।।
ऊँच सोसाइटी ऊँची संगत ऊँची बडी दुकान ।
कविता बिकती तारीफें बिकतीं बिकता है सम्मान ।।
चढी पसेरी हाट में तुलतीं
, कबिरा की पद बन्ध ।
कबिरा उलट बांसी ऐसी रची प्रस्तुत ये इक बंध ।।
ज्यों की त्यों धर दीनि चदरिया अब बोले संत कबीर ।
प्रिया फकीरी और गरीबी इनसों पैदा भयो कबीर ।।
ना नूतन पाखंड चहूँ
, ना चाहूँ बडी दूकान ।
मंडी तुम्हार चलती रहबे होय फरक पहचान ।।
कबिरा एम.ए. ना करी
, ना बन पाये अन जीनियर ।
पर पी.एच.डी. कर रहे कई कबिरा औ रहीमा पर ।।


.....जारी रहेगा क्रमश:

 

नरेन्‍द्र सिंह तोमर ''आनन्‍द''

 

 

पहचान के लिए 23 दस्तावेज मान्य

पहचान के लिए 23 दस्तावेज मान्य

भिण्ड 23 जनवरी 2010

       पंचायत आम चुनाव के लिये मतदाताओं की पहचान के लिये नरेगा जाब कार्ड सहित 23 पहचान दस्तावेज को मान्य किये गये है। जिसमें मतदाता पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, पीला राशन कार्ड (काम के बदले अनाज योजनान्तर्गत जारी), नीला राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे हितग्राहियों हेतु जारी, राशनकार्ड, बैंक/किसान, डाकघर पासबुक, शस्त्र लायसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराक्षित प्रमाण पत्र, तेदूपत्ता संग्रहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएनकार्ड), राज्य/ केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा/अजजा/ अन्य पिछडा वर्ग/ अधिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक,पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/ आश्रित प्रमाण पत्र, रेल्वे पहचान तथा स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र शामिल है।

 

निर्वाचन अपराध से दूर रहे-आईपीसी संहिता के तहत होगी कार्यवाही

निर्वाचन अपराध से दूर रहे-आईपीसी संहिता के तहत होगी कार्यवाही

भिण्ड 23 जनवरी 2010

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहैल अली ने भिण्ड एवं अटैर में होने वाले मतदान के अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से विभिन्न निर्वाचन अपराध से बचने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत माने गये विभिन्न अपराध से भी अभ्यर्थी बचे । अभ्यर्थियो को रिश्वत देने निर्वाचन प्रक्रिया में अनुचित असर डालने ,निर्वाचन में प्रतिसमान,मिथ्या कथन देने,अवैध संदाय के साथ साथ वैमनस्यता फैलाने से परे रहना चाहिये ।

       यदि कोई उम्मीदवार किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करने के उध्देश्यय से परितोष या इनम देने लेने का दोषी पाया जाता है तो उस पर 171 ख में कार्यवाही होगी । यदि कोई अभ्यर्थी किसी मतदाता को धमकी देते है या प्रलोभन देते है और निर्वाचन अधिकार के निर्वाध प्रयोग में हस्तक्षेप के दोषी पाये जाते है तो उस पर धारा 171 ग के तहत कायर्कवाही होगी । यदि  कोई अभ्यर्थी किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से चाहे वह जीवित हो या मृत या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करता  है या मत देता है या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात पुन: अपने नाम से मतपत्र के लिये आवेदन करता है या किसी को इस प्रकार के कार्य के लिये दुष्प्रेरित करता है तो उसके खिलाफ धारा 171घ के तहत कार्यवाही होगी ।

 

 

मतदाताओं को ढोने पर होगी जेल

मतदाताओं को ढोने पर होगी जेल

       भिण्ड 23 जनवरी 2010

जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि निर्वाचन आयोग लागू की गई आचार संहिता के तहत पंचायत आम निर्वाचन के लिए डाले जाने वाले मतदान में मतदाताओं को ढोने वाले वाहन जप्त किये जाएगे तथा वाहन चालक के खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।

 

असामाजिक तत्व बख्शे नही जाएगें

असामाजिक तत्व बख्शे नही जाएगें

भिण्ड 23 जनवरी 2010

       पंचायत आम निर्वाचन के तृतीय चरण में भिण्ड एवं अटेर विकास खण्ड में होने वाले मतदान को सुरक्षित रूप से सम्पन्न कराने के लिए पुख्ता व्यवस्था की गई है। चुनाव में गडबडी करने वाले असामाजिक तत्वों को बख्शा नही जाएगा। मतदान में बाधा पहुंचाने वाले लोगों को जेल भेजा जाएगा। और ऐसे तत्वों की केशहिस्ट्री खुलेगी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी तैनात रहेगें। मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों को 100 मीटर के दायरे में खडा नही रहने दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने और किसी भी घटना के संबंध में फैलाई जाने वाले अफवाओं से दूर रहने की अपील की है।

 

तृतीय चरण में भिण्ड एवं अटेर के 593 केन्द्रों पर आज मतदान

तृतीय चरण में भिण्ड एवं अटेर के 593 केन्द्रों पर आज मतदान , 305 पंच 147 सरपंच, 49 जनपद पंचायत तथा

जिला पंचायत के 7 सदस्यों चुने जाएगें  261276 मतदाता करेगें मतदान

भिण्ड 23 जनवरी 2010

       त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तृतीय चरण में भिण्ड एवं अटेर ब्लॉक के 593 मतदान केन्द्रों पर रविवार 24 जनवरी को होने वाले मतदान में 508 पदो के निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान में 2171 अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला होगा। तृतीय चरण में 261276 मतदाता मतदान करेगें। इसमें विकास खण्ड अटेर के 136546 और भिण्ड के 124730 मतदाता शामिल है। अटेर के 337 और भिण्ड के 256 मतदान केन्द्रों पर जिला पंचायत के 7, जनपद पंचायत के 49,सरपंच के 147 तथा पंच पद के 305 पदो के लिए प्रात:8 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। अटेर एवं भिण्ड में 15 सैक्टर मजिस्ट्रेट तथा 40 जोनल अधिकारियों के अलावा थाना क्षेत्र वार 6 राजस्व अधिकारियों को कार्यपालिक दण्डाधिकारी का दायित्व सौपा गया है।

बाधा पहुंचाने वाले जाएगें जेल, पर्याप्त सुरक्षा के बीच होगा मतदान

       कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड सुहेल अली ने बताया कि तृतीय चरण के मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किये गये है। मतदान केन्द्र में बाधा पहुचाने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्यवाही की जाकर उन्हें जेल पहुंचाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारियों के पास रखी गई लाल किताब में मतदान प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने वाले तत्वों के नाम दर्ज किये जाएगे। चुनाव में गडबडी करने वाले

 

पॉच मतदान केन्द्रों पर पुर्न मतदान 27 को

पॉच मतदान केन्द्रों पर पुर्न मतदान 27 को

भिण्ड 23 जनवरी 2009

       म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा भिण्ड जिले के विकास खण्ड मेहगांव के पॉच मतदान केन्द्रो पर पुर्न मतदान कराने के आदेश दिए गये है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एके चांदिल ने बताया कि विकास खण्ड मेहगांव के मतदान केन्द्र क्रमांक 27,28 एवं 29 पचेरा तथा मतदान केन्द्र क्रमांक 239 एवं 240 कतरोल में पुर्न मतदान 27 जनवरी को होगा।