शनिवार, अप्रैल 10, 2010

राज्य महिला आयोग का तीन दिवसीय भ्रमण 11 से

राज्य महिला आयोग का तीन दिवसीय भ्रमण 11 से

भिण्ड 9 अप्रैल 2010

       म.प्र. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर का तीन दिवसीय भ्रमण 11 से शुरू होगा। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार श्रीमती तोमर 11 अप्रैल को  गोहद में गायत्री महासभा आयोजित द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित रहेगी। वे 12 एवं 13 अप्रैल को भिण्ड में प्रात:11 बजे से आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेगी।

 

जलाभिषेक अभियान की गतिविधियों की प्रगति संक्षेपिका वांक्षित

जलाभिषेक अभियान की गतिविधियों की प्रगति संक्षेपिका वांक्षित

भिण्ड 9 अप्रैल 2010

       जलाभिषेक अभियान में वातावरण निर्माण के साथ साथ सामाजिक जुडाव की विभिन्न विभागीय गतिविधियों की जिले से संबंधित अधतन प्रगति संक्षेपिका जिला पंचायत भिण्ड के कार्यालय में भेजने के निर्देश दिये गये है। अपर कलेक्टर एवं प्रभारी सीईओ जिला पंचायत छोटे सिंह ने वनमण्डलाधिकारी उप संचालक कृषि, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा आई.डब्ल्यू.डी.पी.योजना के परियोजना अधिकारियों को प्रेषित पत्र में चिन्हित किये गये भागीरथ कृषकों उनके द्वारा निजी खेत में स्वयं के संसाधन से जल संरक्षण के संदर्भ में कार्यान्वित की गई गतिविधियाँ, शासकीय योजना अन्तर्गत जन सहभागिता के आधार पर जल संरक्षण के सन्दर्भ में होने वाले नवीन कार्य, जिले में पूर्व से उपलब्ध जल संग्रहण सरंचनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण चयनित की गई ग्राम वार सूची जल संरक्षण के लिए नवनियुक्त पंचायत प्रतिनिधियों को दिये गये प्रशिक्षण, जारी जलाभिषेक सम्मेलन एवं यात्राओं के लिए तैयार की गई विभागीय रूप रेखा तथा इनमें से सूखी नदियों एवं जल स्रोतों पर कितनी जल यात्राएं केन्द्रित रहेगी की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

 

भिण्ड जिले में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हेतु हलधर योजना शुरू पात्र कृषकों को मिलेगा 50प्रतिशत अनुदान

भिण्ड जिले में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हेतु हलधर योजना शुरू पात्र कृषकों को मिलेगा 50प्रतिशत अनुदान

हलधर योजना में 1650 हेक्टेयर जुताई का लक्ष्य

भिण्ड 9 अप्रैल 2010

        छोटे एवं कमजोर कृषकों की उत्पादकता बढाने एवं जल संग्रहण के मद्देनजर कृषि विभाग भिण्ड द्वारा ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लिए हलधर योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषक पात्र होगें। पात्र कृषकों को गहरी जुताई का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपया 1000 प्रति हैक्टर जो भी कम हो अनुदान के रूप में देय होगा। अनुदान की अधिकतम सीमा एक हैक्टर प्रति कृषक होगी।

       उक्त जानकारी उप संचालक कृषि मनोज कश्यप ने देते हुये योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कृषकों से अपना आवेदन प्रपत्र-1 में भरकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्रस्तुत करने की सलाह दी है। इस योजना का लाभ कृषकों को पहले आओं पहले पाओं के आधार पर दिया जायेगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्राप्त आवेदनों का अनुमोदन ग्राम पंचायत के माध्यम से कराकर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रेषित करेगें। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आवेदनों का अनुमोदन जनपद पंचायत से कराकर उप संचालक कृषि को प्रेषित करेगें। उप संचालक कृषि जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति से हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन करायेगें।

       गहरी जुताई का कार्य कृषक अपनी इच्छा अनुसार मोल्ड बोर्ड एमबी प्लाऊ डिस्क प्लाऊ, विर्सिबल प्लाऊ, द्वारा कराये 6 इंच से से अधिक जुताई के गहरी होनी चाहिए अन्य यंत्रों द्वारा की गई जुताई मान्य नही होगी। शासन द्वारा भिण्ड जिले के लिए 1650 हैक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी 6 विकास खण्डों को 275-275 हैक्टर में लक्ष्य को विभाजित कर दिया गया है।

 

अनुदान प्राप्त एवं निजि शाला में कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

अनुदान प्राप्त एवं निजि शाला में कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

शिक्षा के अधिकार अधिनियम में हुई व्यवस्था

भिण्ड 9 अप्रैल 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कमजोर वर्ग के बच्चों को अनुदान प्राप्त तथा निजि शालाओं में नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। अनुदान प्राप्त शालाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 एक बी के अनुसार अनुदान प्राप्त शालाओं को प्राप्त होने वाले अनुदान के प्रतिशत के अनुपात में जो किसी भी स्थिति में न्यूनतम 25 प्रतिशत से कम नही होगा। बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कराना आवश्यक होगा। 

       इसी तरह निजी शालाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनिमय की धारा 12 एक सी के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय को 25 प्रतिशत  वंचित वर्ग के एवं आर्थिक स्थित कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रवेश कक्षा एक में देना होगा। ऐसी शाला जहां स्कूल एजूकेशन है वहां यह एडमिशन नर्सरी कक्षा में देना अनिवार्य होगा।

वंचित एवं कमजोर परिवारों का निर्धारण

       अनुदान प्राप्त एवं निजि शालाओं में वंचित एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का निर्धारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 डी और 2 सी के अनुसार होगा। सबसें पहले अनुसूचित जन जाति वर्ग (एसटी)के बच्चों को अनुसूचित जाति तत्पश्चात ओबीसी वर्ग के बीपीएल परिवार को तथा चतुर्थ क्रम में अन्य बीपीएल परिवार को प्राथमिकता मिलेगी।

8 किमी दायरे के होगें बच्चें पात्र

       अनुदान प्राप्त निजी शाला के 8 किमी तक के परिधि में उक्त वर्ग के बच्चें शाला में दर्ज किये जाने हेतु प्रथमत: पात्र माने जाएगे। यदि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में कमजोर वर्ग के प्राथमिकता क्रम में 25प्रतिशत से अधिक बच्चें आते है तो प्रवेश दिये जाने वाले बच्चों का चयन वरीयता क्रम से प्रारंभ कर अंतिम वरीयता तक लाटरी के आधार पर होगा। जरूरत होने पर लाटरी निकालने की कार्यवाही 25 अप्रैल को की जाएगी। लाटरी निकालने एवं एक्ट के अनुसार वंचित वर्ग के बच्चों के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही अनुदान प्राप्त एवं निजि संस्थाओं के सबसे नजदीक संकुल केन्द्र प्रभारी एंव प्राचार्य द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में की जाएगी। खण्ड शिक्षा अधिकारी भिण्ड, अटेर, गोहद, मेहगांव, रौन एवं लहार को निर्देशित किया गया है कि वे संकुल केन्द्रों के माध्यम से उक्त निर्देशों के पालन कराए तथा 20 तारीख को अपने क्षेत्र की समस्त शालावार दर्ज वंचित एवं कमजोर बच्चों की सूची डीईओ कार्यालय में प्रस्तुत करें।