मंगलवार, अप्रैल 20, 2010

सरपंचों का एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम आज से

सरपंचों का एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम आज से

विकास खण्ड वार होगें प्रशिक्षण

भिण्ड 19  अप्रैल 2010

       महिला एवं बाल विकास विभाग में महिलाओं एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ एवं पोषण के लिए संचालित विभागीय योजनाओं पर सरपंचों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 अप्रैल से शुरू हो रहा है। खण्ड स्तरीय इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों के सरपंचों को योजनाओं की जानकारी दी जाकर सहभागिता निभाने की अपील की जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास भिण्ड ने बताया कि 20 अप्रैल को परियोजना भिण्ड में 21 को अटेर एवं लहार में तथा 23 अप्रैल को गोहद, रौन एवं मेहगांव परियोजना के सरपंचों का उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।

 

सडक सुरक्षा समिति की बैठक आज

सडक सुरक्षा समिति की बैठक आज

भिण्ड 19 अप्रैल 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन जिला सडक सुरक्षा समिति की बैठक में मंगलवार 20 अप्रैल को शाम 5 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला सडक सुरक्षा समिति की बैठक में समिति के सदस्यों से चर्चा करेगें। संबंधित सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने की अपील की गई है।

 

विकलांग कल्याण संघ इन्दौर में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित

विकलांग कल्याण संघ इन्दौर में व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित

भिण्ड 19 अप्रैल 2010

       विकलांग कल्याण संघ सुखलिया इन्दौर में संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 जुलाई से प्रारंभ होगा। उक्त संस्था के पुनर्वास अधिकारी योगेश चन्द्र रावत ने बताया कि संस्थान में कम्प्यूटर प्रशिक्षण आपसेट प्रटिंग तथा जर दोजी सिलाई प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये है। अस्थिवादित एवं श्रवणिक बादित कक्षा 10 वींर् उत्तीण आवेदक कम्प्यूटर के लिए, कक्षा 8 वींर् उत्तीण आवेदक आपसेट प्रटिंग हेतु तथा कक्षा 5 वींर् उत्तीण अस्थिवादित जरदोजी सिलाई के लिए आवेदन कर सकेगें।

       भिण्ड जिले के विकलांगता से ग्रस्त ऐसे व्यक्ति जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है। वे अपना नाम पता शैक्षणिक योग्यता विकलांगता प्रमाण पत्र तथा विकलांगता दर्शाते हुये एक फोटो सहित आवेदन 20 जून तक विकलांग कल्याण संघ चन्द्रगुप्त मौर्य चौराहा (एमआर10)सुखलिया इन्दौर के पते पर आवेदन भेज सकते है। अस्थिवादित विकलांगों की न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक अनिवार्य है।

 

महिला बाल विकास की स्थाई समिति की बैठक 23 को

महिला बाल विकास की स्थाई समिति की बैठक 23 को

भिण्ड 19 अप्रैल 2010

       स्वास्थ महिला एवं बाल कल्याण स्थाई समिति जिला पंचायत भिण्ड के सचिव ने बताया कि स्थाई समिति की बैठक दौपहर 12 बजे से आयोजित की गई है। बैठक में समिति के सभापति एवं सदस्यों से उपस्थित होने की अपील की गई है।

 

आंगनबाडी नियुक्ति की शिकायतों के आवेदन जमा कराने का आज अंतिम दिन

आंगनबाडी नियुक्ति की शिकायतों के आवेदन जमा कराने का आज अंतिम दिन

भिण्ड 19 अप्रैल 2010

       आंगनबाडी नियुक्ति के संबंध में भिण्ड जिले की जनपद पंचायत की मेहगांव को छोडकर शेष जनपद पंचायतों में जिला स्तरीय अपील समिति के निर्णय के विरूद्व जो शिकायते प्राप्त हुई है। और जिनकी अपील सुनने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है के संबंध में जो भी प्रमाणीकरण जनपद पंचायतों में प्राप्त हुए है के आवेदन पत्र महिला बाल विकास कार्यालय में 20 अप्रैल तक संपूर्ण दस्तावेज मय सत्यापित छायाचित्र के जमा होगें। प्राप्त शिकायतों की अपील जिला कलेक्टर द्वारा 22 अप्रैल को डाईट भवन भिण्ड के कक्ष में प्रात:9 बजे से की जाएगी।

       कलेक्टर द्वारा की जाने वाली सुनवाई के पूर्व प्रकरणों का परीक्षण गठित जांच दल द्वारा किया जाकर प्रकरण कलेक्टर को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किये जाएगे। जनपद पंचायत लहार एवं रौन के लिए रिंकेश बैश्य और उनके सहयोग के लिए आरएन मिश्रा, गोहद के लिए एसके दुबे और अनिल चांदिल भिण्ड के लिए मनोज माथुर और अमरीश श्रीवास्तव तथा अटेर के लिए एमएल सोनी और जेपी सैयाम जांच दल के अधिकारी बनाए गए है।

 

फर्जी जानकारी देकर गेहूं विक्री करने पर दो लोगों को नोटिस जारी 24 तक जबाव मांगा

फर्जी जानकारी देकर गेहूं विक्री करने पर दो लोगों को नोटिस जारी 24 तक जबाव मांगा

जबाव न देने पर आईपीसी धारा 420 प्रकरण दर्ज होगा

भिण्ड 19 अप्रैल 2010

       कलेक्टर रघुराज राजेन्द्रन द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्री के लिए आने वाले वास्तविक कृषकों को ही समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने का अभियान शुरू किया है। इस क्रम में एसडीएम भिण्ड एमके माथुर द्वारा सेवा सहकारी समिति दीनपुरा के ग्राम कनावर मेहगांव के हरेन्द्र पुत्र रामनारायण और दिनेश नारायण पुत्र वासदेव को फर्जी जानकारी के आधार पर गेहूं की विक्री करने के कारण  बताओं नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर जबाव देने के आदेश जारी किये गये है। निर्धारित तिथि तक जबाव नही प्रस्तुत करने पर आईपीसी की धारा 420 के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया जाएगा।

       हरेन्द्र पुत्र रमेश नारायण के रिकार्ड के निरीक्षण में पाया गया कि 0.23 हैक्टेयर भूमि है जिसके आधार पर उसके द्वारा 57.50 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बैचा गया। इसी तरह हरेन्द्र पुत्र रामनारायण जिसके पास भी 0.23 हैक्टेयर भूमि है उसके द्वारा 40.50 क्विंटल गेहूं कृषि उपज मण्डी भिण्ड पर बैचा गया। दोनो व्यक्तियों के उपलब्ध 0.23 हैक्टेयर भूमि में से 57.50 क्विंटल और 40.50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होना संभव नही है। जिसके चलते उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।