शुक्रवार, अप्रैल 23, 2010

स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की चिकित्सा सहायता अनुदान में संशोधन

स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की चिकित्सा सहायता अनुदान में संशोधन

50 हजार रूपये तक स्वीकृत हो सकेगी अनुदान राशि

भिण्ड 22 अप्रैल 2010

       राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की चिकित्सा सहायता अनुदान नियम-1986 में किये गये संशोधन अनुसार अब 50 हजार रूपये की अनुदान राशि स्वीकृत की जा सकेगी।  जिनमें से 20 हजार रूपये तक की चिकित्सा सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत होगें और 20 हजार रूपये से अधिक राशि के  चिकित्सा सहायता अनुदान के प्रकरण संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अनुशंसा सहित स्वीकृति के लिए राज्य शासन को अग्रेसित किया जाएगा। उक्त संशोधन 21 जनवरी 2010 से प्रभावशील हुआ है।

 

ग्राम सभाओं में जनगणना कार्य की जानकारी प्रचारित हो

ग्राम सभाओं में जनगणना कार्य की जानकारी प्रचारित हो

भिण्ड 22 अप्रैल 2010

       कलेक्टर भिण्ड ने जिले के सभी ग्रामों में जनगणना कार्य की जानकारी प्रचारित करने के निर्देश दिये है। इस संबंध में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकोंट, पटवारियों तथा ग्राम पंचायत के सचिवों को निर्देश दिये गये है कि राष्ट्र व्यापी अभियान के तहत जारी अप्रैल माह से शुरू हुए जनगणना कार्य की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए। जनगणना कार्य सितम्बर मासांन्त तक जारी रहेगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए अपेक्षित व्यौरा इस चरण में दर्ज किया जाएगा। जनगणना संबंधी कार्यो का दूसरा चरण 9 फरवरी से 5 मार्च 2011 तक संचालित होगा।  जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनता द्वारा किसी प्रकार की भूल करने पर दण्ड लगाने के लिए अधिनिमय की धारा 11 में प्रावधान किये गये है। जनगणना अधिकारी स्थानीय क्षेत्र की सीमा में सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा। जिन्हें पूछने के लिए उसी केन्द्र सरकार द्वारा इस निमित्त जारी और राजपत्र में प्रकाशित किये गये अनुदेशों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा एक के तहत अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार बैध रूप से उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा उस पर 1 हजार रूपये का जुर्माना और 3 वर्ष तक कारावास हो सकेगा। कोई भी व्यक्ति परिवार के स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए बाध्य नही होगा। इसीतरह कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति या किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए बाध्य नही होगा। जिसका नाम बताने के लिए उसे रिवाज द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो।

किसी गृह, आहते या अन्य स्थान का उपभोग करने वाला व्यक्ति जनगणना अधिकारियों को प्रवेश करने की आज्ञा देग। जनगणना अधिकारी स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिये उसकी नियुक्ति की गई है किसी निवास वाणिज्य संस्थान जनगणना करते समय नियोजित व्यक्तियों के बारे में ऐसे गृह उसके विनिर्दिष्ट भाग के उपभोगी द्वारा उसके ऐसी विशिष्टियाँ जैसी जनगणना आयुक्त निर्दिष्ट करें भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा। जब ऐसी अनुसूची रख दी जाएगी तब यथा स्थिति व्यक्ति या संस्थान के सदस्य अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उसे भरेगें और हस्ताक्षर भी करेगें।

 

खण्ड स्तरीय गरीब सम्मेलन आज गोरमी एवं बगुलरी में

खण्ड स्तरीय गरीब सम्मेलन आज गोरमी एवं बगुलरी में

भिण्ड 22 अप्रैल 2010

       गरीबी रेखा के जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा मनरेगा के जाब कार्ड धारी ऐसे व्यक्ति जो रोजगार मूलक कार्य करना चाहते है उनका खण्ड स्तरीय सम्मेलन 23 अप्रैल को मेहगांव विकास खण्ड के नगर पंचायत गोरमी तथा गोहद जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत के खुर्द के ग्राम बगुलरी में आयोजित किया  गया है।

मेहगांव जनपद पंचायत की नगर पंचायत गोरमी में प्रात:10 बजे से आयोजित गरीब सम्मेलन में कलेक्टर भिण्ड भी उपस्थित रहेगें। गरीब सम्मेलन में बीपीएल परिवार के अजा एवं अजजा वर्ग के कृषकों को उनके खेतों पर मेढ बंधान के लिए प्रेरित किया जाएगा। जबकि मनरेगा के जाब कार्ड धारी परिवारों के सदस्यों को ग्राम पंचायत में संचालित हो रहे श्रमिक मूलक रोजगार कार्यो की जानकारी दी जाकर उन्हें निर्माण कार्य में मजदूरी करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गरीब सम्मेलन में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से उपस्थित होने की अपील की गई है। चम्बल संभागायुक्त के निर्देशन में निर्माण कार्यो में कार्य करने के लिए मजदूरों को प्रेरित करने के लिए होने वाले इन सम्मेलनों के तहत गोहद विकास खण्ड के ग्राम पंचायत खुर्द के ग्राम बगुलरी में भी गरीब सम्मेलन आयोजित किया गया है।   24 अप्रैल को अटेर ब्लॉक के प्रतापपुरा और भिण्ड ब्लॉक के ग्राम ऊमरी तथा 26 अप्रैल को रौन ब्लॉक के ग्राम बिरखडी एवं लहार ब्लॉक के ग्राम दबोह में गरीब सम्मेलन आयोजित किये गये है।

 

बाल विवाह की रोकथाम कडाई से हो-कलेक्टर

बाल विवाह की रोकथाम कडाई से हो-कलेक्टर

ग्रामों में मुनादी कर प्रचार के निर्देश

भिण्ड 22 अप्रैल 2010

       कलेक्टर भिण्ड ने अक्षय तृतीया 16 मई पर बाल विवाह की रोकथाम कडाई से करने के निर्देश दिए है। इस संबंध में मैदानी राजस्व अमले, पुलिस अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं सामाज कल्याण विभाग को बाल विवाह की रोकथाम के लिए हर संभव कार्यावाही करने पर जोर दिया गया है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए ग्रामों में पटवारी एवं कोटवार के माध्यम से मुनादी कराने, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सुरपरवाईजर को उनके कार्य क्षेत्र में लागू किये गये प्रावधानों का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये गये है। जिले के सभी थाने को 16 मई अक्षय तृतीया पर होने वाले संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए सघन कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिये है कि प्रत्येक कार्यकर्ता उनके क्षेत्र में होने वाली संभावित शादियों के संबंध में जिला स्तर पर दे। यदि बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो तत्परता से बाल विवाह को रोके जाने की कार्यवाही की जाए।

बाल विवाह की गोपनीय सूचना दे

       कलेक्टर भिण्ड ने जिले के सभी नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा की है कि वे बाल विवाह की रोकथाम के लिए आगे आए। जिले के किसी भी अंचलों में यदि बाल विवाह होना पाया जाता है तो उसकी गोपनीय सूचना जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 07535-2300223 और 230032 क्रमांक पर देने की सलाह दी गई है।

 

संबिदा शिक्षक के अब में 10 पद रिक्त काउसलिंग का आज अंतिम दिन

संबिदा शिक्षक के अब में 10 पद रिक्त काउसलिंग का आज अंतिम दिन

भिण्ड 22 अप्रैल 2010

       जिला पंचायत भिण्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बताया गया कि संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के पदो की पूर्ति के लिए 3 अप्रैल से शुरू की गई काउसलिंग के तहत 21 अप्रैल तक की गई काउसलिंग के बाद केवल 10  पद  तीन जनपद पंचायतों में रिक्त है। काउसलिंग की अंतिम तिथि 23 अप्रैल है। जनपद पंचायत भिण्ड में संबिदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के 3, अटेर में 1, मेहगांव में 06 रिक्त है।

 

योजना समिति के ग्रामीण सदस्यों का निर्वाचन आज

योजना समिति के ग्रामीण सदस्यों का निर्वाचन आज

11 सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही होगी

भिण्ड 22 अप्रैल  2010

       पीठासीन अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड छोटे सिंह ने बतायाकि जिला पंचायत सभाकक्ष भिण्ड में जिला योजना समिति के 11 सदस्यों के निर्वाचन का सम्मेलन 23 अप्रैल को प्रात:11 बजे से आयोजित किया गया है। 11.15 से 11.45 तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत होगें। 11.45 से 12 तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी।  12 से 12.30 तक नाम वापसी हो सकेगी।  12.30 से 12.45 तक मतपत्र एवं मत पेटी तैयार की जाएगी। जरूरी होने पर 12.45 से 1.45 तक मतदान प्रक्रिया होगी। मतदान के तत्काल बाद मत गणना एवं परिणाम की घोषणा होगी।

 

7 शस्त्र लायसेंस निलंबित

7 शस्त्र लायसेंस निलंबित

भिण्ड 22 अप्रैल 2010

       जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जिले के 7 लोगों के शस्त्र लायसेंस को निरस्त किया है। अधिकृत जानकारी में बताया गया कि सतेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह भदौरिया निवासी बिरगंवा थाना मेहगांव, राजवीर सिंह पुत्र बाबूसिंह भदौरिया निवासी बिरगंवा थाना मेहगांव, इन्द्रपाल सिंह पुत्र रन सिंह भदौरिया निवासी अंगदपुरा, प्रेमनारायण पुत्र ब्रजमोहन शर्मा निवासी ग्राम बरहद थाना मेहगांव, दिलीप सिंह उर्फ गोले पुत्र जयकरण सिंह राजावत निवासी असनेट थाना मिहोना, रामआसरे पुत्र सेवाराम शर्मा निवासी बरहद थाना मेहगांव और श्रीमती सुनीता पत्नी ओमप्रकाश शर्मा निवासी सुच्चापुरा के शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये है। निलंबन काल में शस्त्र लायसेंस,शस्त्र एवं एम्यूनेशन जमा रखे जाएगें।

 

वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण की जिला स्तरीय समिति गठित

वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण की जिला स्तरीय समिति गठित

भिण्ड 21 अप्रैल 2010

       कलेक्टर भिण्ड द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत जिला स्तरीय समिति के गठन के आदेश जारी किये गये है। समिति के अध्यक्ष कलेक्टर भिण्ड होगें उप संचालक सामाजिक न्याय सचिव होगें। पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डा गुलाब सिंह किरार, अध्यक्ष रोटरी क्लब अटल बिहारी टाक,  सचिव रेडक्रास भिण्ड केएल महेश्वरी, गुणाकेश पारासर, बलवीर सिंह शर्मा, मुकेश जैन तथा श्रीमती सीमा शर्मा सदस्य बनाई गई है। उक्त समिति म.प्र.माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों से भरण पोषण तथा कल्याण नियम 2009 के दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिसूचित की गई है।

 

संक्रामक रोग से बचाव कम्बेट दल गठित , समस्या मूलक ग्राम चिन्हित करें

संक्रामक रोग से बचाव कम्बेट दल गठित , समस्या मूलक ग्राम चिन्हित करें

भिण्ड 21 अप्रैल 2010

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा राकेश शर्मा ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में विभिन्न संक्रामक रोग (आंत्रशोध, पेचिश, दस्त, कॉलरा, पीलिया, मस्तिक ज्वर) तथा महामारियों के फैलने की आशंका रहती है। स्वच्छ जल के अभाव में अधिक सावधानी अपनाने की आवश्यकता होती है। जिसके बचाव हेतु जिले व ब्लॉक स्तर पर काम्बेट टीम का गठन कर सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र के समस्या मूलक ग्रामों को चिन्हित कर उन पर निगरानी रखे। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी फैलने पर दूरभाष नम्बर 07534-234074 पर सूचित करें। समस्त मैदानी अमले को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र की जनता को शुद्व पेयजल के सेवन हेतु स्वास्थ्य शिक्षा दे, एवं जिन गॉवों में पीने हेतु कुएं के पानी का इस्तेमाल किया जाता है उनमें किलोरीफिकेशन करे एवं ब्लीचिंग पाउडर डलवाए तथा प्रत्येक डिपो होल्डर पर दवाईयॉ सुनिश्चित करे, खासतौर पर डिपो हौल्डर के पास पेरासिटामोल, क्लोरीन गोलियॉ, ब्लीचिंग पाउडर, ओ.आर.एस, क्लोरोक्वीन, एलेवेन्डाजोल इत्यादि दवाईयॉ आवश्यक रूप से उपलब्ध है।

सावधानी बरतकर लू से बचे

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा राकेश शर्मा ने आम लोगों से अपील की है कि वे तापमान में हो रही निरंतर वृद्वि के चलते घर से बाहर निकलने से पहले गर्दन के पिछले भाग, कान व सिर को गमछे या तौलिया से ढककर धूप में निकले। रंगीन चश्में का इस्तेमाल करें। ग्रीष्मकाल में सफेद एवं हल्के रंग के एवं ढीले कपडे पहने। अधिक मात्रा में पानी पिये, तथा पेय पदार्थो का अधिक सेवन करे।

लू से पीडित होने पर निम्न उपाय करे

       यदि कोई व्यक्ति लू से पीडित है तो तत्काल प्राथमिक उपचार करे। घर के व्यक्ति रोगी को तुरंत छायादार जगह पर लेटा दे,उसके कपडे ढीले कर  पंखे से हवा करे। यदि व्यक्त्ति लू लगने से बेहोश है तो उसके होश में आने पर उसे ठण्डे पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम का पना पिलाए तथा प्याज का रस या जौ के आटे को ताप नियंत्रण के लिए हल्के हल्के हाथ से मले।

सड़े-गले एवं कटे फल नही खरीदे

       मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा शर्मा ने लोगो को सलाह दी है कि सडे एंव गले तथा कटे हुये फल नही खरीदे। ऐसे फलों में उनमें धूल के साथ बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं के प्रवेश करने का खतरा रहता है। यह कीटाणु बच्चों एवं परिवार के सदस्यों में बीमारी फैलाते है।

       उप संचालक खाद्य एवं औषधिक प्रशासन डा शर्मा ने भिण्ड जिले के खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थो की सैम्पिलंग करे जिससे मिलावटी बस्तुओं के विक्रय पर अकुश लगाया जा सके।  

 

कृषि स्थाई समिति की बैठक 26 को

कृषि स्थाई समिति की बैठक 26 को

भिण्ड 21 अप्रैल 2010

       जिला पंचायत भिण्ड की कृषि स्थाई समिति की बैठक 26 अप्रैल को जिला पंचायत के सभाकक्ष में दोपहर 2 बजे से आयोजित की गई है। बैठक में वर्ष 2009-10 में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना अन्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं व्यय भूमि संरक्षण विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष में कराये गये निर्माण कार्य की विकास खण्ड के ग्राम वार कृषक सूची की जानकारी सदस्यों को दी जाएगी। बैठक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत उद्यान विभाग को वर्ष 2009-10 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय तथा लाभान्वित कृषक की जानकारी पर चर्चा होगी।