शुक्रवार, जुलाई 02, 2010

अन्तर प्रान्तीय मांर्गों के स्थाई/अस्थाई अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्राप्त होगें

अन्तर प्रान्तीय मांर्गों के स्थाई/अस्थाई अनुज्ञा पत्र ऑनलाईन प्राप्त होगें

ग्वालियर एक जुलाई 2010/ राज्य परिवहन प्राधिकार कार्यालय ग्वालियर में अन्तर प्रांतीय मार्गों के स्थाई/अस्थाई अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु नवीन आवेदन पत्र एक जुलाई 2010 से ऑंन लाईन प्राप्त किये जा रहे है। यह सुविधा परिवहन विभाग की बेवसाईट ._द्रद्यध्दठ्ठदद्मद्रदृध्दद्य.दृध्दढ़ पर उपलब्ध है।

      सचिव राज्य परिवहन प्राधिकार ग्वालियर से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर आपत्तिया भी ऑन लाइन ही प्राप्त की जावेगी तथा सुनवाई की तिथि की जानकारी भी उक्त बेवसाईट पर उपलब्ध रहेगी। ऑन लाईन आवेदन जमा किये बिना कार्यालय की एस.टी.ए.शाखा में सीधे कोई भी आवेदन पत्र ग्राह्य नही किये जावेगें। ऑन लाईन जमा आवेदन /आपत्ति की हार्ड कॉपी एवं दस्तावेज की प्रति आवेदन के ऑन लाईन जमा करने के दो दिवस के भीतर कार्यालय की एस.टी.ए. शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा।

 

बृहद लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

बृहद लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को

ग्वालियर, एक जुलाई 2010/ जिला न्यायाधीश श्री डी.के.पालीवाल के मार्गदर्शन में 10 जुलाई 2010 को जिला न्यायालय परिसर में बृहद लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है लोक अदालत में दीवानी,फोजदारी,मोटरयान दुर्घटना क्लेम,श्रम न्यायालय के प्रकरण, कुटुब न्यायालय के प्रकरण, विद्युत अधिनियम तथा लोक उपयोगी सेवाओं के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा

      रजिस्ट्रार एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला ग्वालियर श्री सिद्वार्थ तिवारी ने बताया कि बृहद लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के धारा 138 एवं 135 के प्रकरणों के निराकरण के लिये राज्य शासन द्वारा 10 जुलाई 2010 को विशेष सुविधा पक्षकारों को दी जा रही है ।

      उन्होने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से सिविल प्रकरणों का निराकरण कराये जाने पर पक्षकारों के द्वारा अदा की गई न्याय शुल्क की राशि वापिस किये जाने का शासन द्वारा प्रावधान है ।

      लोक अदालत 10 जुलाई को ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत अप्राधिकृत उपयोग के लिये निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत तुरन्त एवं शेष राशि तीन मासिक किश्तों में जमा करने पर प्रकरण का निराकरण होगा । इसी प्रकार धारा 138 के प्रकरणों के अप्राधिकृत उपयोग के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत का भुगतान तीन मासिक किश्तों में जमा करने पर प्रकरण का निराकरण होगा ।

      पक्षकारों से अपील की गई है कि संबंधित न्यायालय जिसमें उनका प्रकरण लम्बित है, लोक अदालत में प्रकरण सुलह समझोते के आधार पर निराकरण कराये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर लोक अदालत का लाभ उठाये ।

 

समय पर वेतन आहरण न करने पर ग्वालियर चम्बल संभाग के 46 आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही

समय पर वेतन आहरण करने पर ग्वालियर चम्बल संभाग के 46

आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही

ग्वालियर, एक जुलाई 2010/ लोक शिक्षण  विभाग में समय पर वेतन तैयार किये जाने पर ग्वालियर -चम्बल संभाग के 46 आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है वेतन देयक शून्य प्रतिशत रहने वाले 18 आहरण सवितरण अधिकारियों तथा वेतन देयक शुन्य से अधिक 75 प्रतिशत से कम वाले 28 आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है

       संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ग्वालियर संभाग श्री के.के. द्विवेदी ने बताया कि संभाग में वेतन देयक शून्य प्रतिशत वाले 18 आहरण संवितरण अधिकारियों को परनिन्दा की शस्ति प्रस्तावित करते हुये म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम एवं अपील) नियम 1966 के नियम 16 के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये है । शून्य से अधिक एवं 75 प्रतिशत से कम वाले आहरण संवितरण अधिकारियों को स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया है । संभाग के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि कर्मचारियों को वेतन समय पर प्राप्त हो ।

       उन्होने बताया कि ग्वालियर चम्बल संभाग के जिन आहरण संवितरण अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही की गई है । उन से ग्वालियर संभाग के ग्वालियर जिले में 2,शिवपुरी में 2, गुना में 7,दतिया में 2, अशोक नगर में एक तथा चम्बल संभाग के भिण्ड जिले में 6, मुरैना में 23 तथा श्योपुर में 3 अधिकारी शामिल है ।