शनिवार, अक्तूबर 20, 2012

कलेक्टर द्वारा 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

भिण्ड | 19-अक्तूबर-2012  कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों से प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा निराकृत आवेदन पत्रों की प्रगति लोक सेवा  प्रबंधन विभाग की वेवसाइट पर ऑनलाईन फीड न करने के कारण 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया है। ये अधिकारी हैं श्री जे.एल.तिवारी नायब तहसीलदार ऊमरी, श्री आर.एन.मिश्रा नायब तहसीलदार फूफ, श्री सुरेश श्रीवास्तव नायब तहसीलदार पीपरी, श्री चिरंजीत सिंह श्रम पदाधिकारी भिण्ड, श्री के.एन.शर्मा सब इंजीनियर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परा एवं श्री व्ही.के.जैन सब इंजीनियर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ऊमरी।

कलेक्टर ने लगाई चार पटवारियों की पेशी

भिण्ड | 19-अक्तूबर-2012  कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के आधार पर चार पटवारियों की अपने समक्ष सुनवाई के लिए 23 अक्टूबर 012 को संध्या चार बजे पेशी लगाई है। 
इनमें से ग्राम बरासों के पटवारी, ग्राम खितोली, ग्राम खनेता के पटवारी, ग्राम मुड़ियाखेरा के पटवारी तथा ग्राम परसाला के पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक की पेशी लगाई गई है।

जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पूर्णतः नियंत्रण रखने हेतु कलेक्टर ने सौंपे विभिन्न विभागों को दायित्व

भिण्ड | 19-अक्तूबर-2012  कलेक्टर  अखिलेश श्रीवास्तव ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर पूर्णतः नियंत्रण रखने हेतु विभिन्न विभागों को अलग-अलग दायित्व सौंपे है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए है कि वे जिले में किसी भी स्थान पर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के समय रॉयल्टी न होने पर संबंधित के विरूद्व धारा 379/380 आईपीसी सहित खनिज चोरी का प्रकरण दर्ज कराना सुनिश्चित करें। साथ ही वाहनों में क्षमता से अधिक खनिज भरा होने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यदि खनिज परिवहन करने वाला वाहन खनिज विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो उसके मालिक के विरूद्व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। 
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभार क्षेत्र में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरण तैयार कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने चंबल अभ्यारण क्षेत्रों में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन किए जाने पर संबंधितों के विरूद्व वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के वन मण्डलाधिकारी को निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जिले में ओवरलोडेड खनिज परिवहन करने वालों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए है। उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग से समन्वय करते हुए खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्व म.प्र. गौण खनिज नियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करने के खनिज अधिकारी को निर्देश दिए है।

शुक्रवार, अक्तूबर 19, 2012

फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का कमिश्नर ने मतदान केन्द्रों पर जाकर लिया जायजा

जिले में चल रहे फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का चंबल संभाग के कमिश्नर श्री अशोक शिवहरे ने आज विभिन्न मतदान केन्द्रों पर जाकर जायजा लिया और बीएलओ को मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य शुद्धता के साथ निष्पादित करने के कड़े निर्देश दिए। कमिश्नर श्री शिवहरे ने मेहगांव जनपदीय अंचल के ग्राम परोसा के मतदान केन्द्रों और गोरमी के मतदान केन्द्रों का आज अचानक दौरा कर फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया।  
    कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेहगांव एवं तहसीलदार मेहगांव को निर्देश दिए कि वे बीएलओ को घर-घर पहुंचाकर मतदाताओं का सर्वे कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिस दिन बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करेंगे, उसके बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर मतदाताओं को सूचित कराया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध बनाई जाए और उसमें कोई त्रुटि न छोड़ी जाए। उन्होंने घर-घर जाकर सर्वे कार्य करने में बीएलओ को सहयोग देने के लिए एक बीएलओ के साथ एक पटवारी तैनात करने के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेहगांव को निर्देश दिए।
    कमिश्नर ने बीएलओ को निर्देश दिए कि वे जब भी घर-घर जाकर भ्रमण करें, तो यह ध्यान रखें कि अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में गलत अंकित हो गया है, तो उसका नाम सही करें। अगर किसी मतदाता की आयु गलत दर्ज हो गई है, तो आयु को सही करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है, तो उसको नोट कर लें और उस मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित कराने हेतु तहसीलदार को प्रस्ताव भेजें। कमिश्नर ने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए 18 वर्ष आयु के मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस आयु वर्ग का कोई मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटने पाए।
    कमिश्नर ने बीएलओ को निर्देश दिए कि मतदाताओं द्वारा बीएलओ को जो भी आवेदन फार्म प्रस्तुत किए जाए, उसकी उनको पावती अवश्य दी जाए। उन्होंने बीएलओ को निर्देश दिए कि वे यह भी सुनिश्चित करें कि किसी मतदाता का नाम दो जगह की मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे मतदाताओं को समझाएं कि दो जगह मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वाले मतदाताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसलिए यह उनके हित में है कि वे एक जगह की मतदाता सूची से अपना नाम विलोपित करा दें।
    कमिश्नर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए कि वे सही मतदाता सूची बनाने के लिए आम लोगों को जागरूक करें। इसके लिए वे जनप्रतिनिधियों, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रतिष्ठित व्यावसाईयों एवं शिक्षकों आदि की बैठक लेकर उन्हें सही मतदाता सूची बनाने में सहयोग देने के प्रति जागरूक करें। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए कि वे बीएलओ को उनके कर्तव्यों से अवगत कराना सुनिश्चित करें, ताकि वे सुचारू रूप से अपने कार्य का निष्पादन कर सकें। कमिश्नर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देश दिए कि वे बीएलओ को उनके कर्तव्यों के प्रति प्रशिक्षित भी कराएं।
    कमिश्नर ने साफ शब्दों में कहा कि मतदाता सूची सही-सही बनाई जानी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहाकि सही मतदाता सूची बनाने के लिए आम लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें समझाईश दी जाए कि अगर मतदाता सूची में किसी का नाम गलत अंकित हो गया है, अथवा आयु गलत लिख गई है अथवा किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है या किसी मतदाता के पिता या पति का नाम गलत दर्ज हो गया है अथवा फोटो गलत लग गया है, तो उसको दुरूस्त कराने हेतु वे शीघ्र आगे आए, ताकि सही मतदाता सूची बन सके। उन्होंने मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए पूरी निष्ठा, मेहतन एवं लगन से कार्य करने के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार और बीएलओ को निर्देश दिए।

गुरुवार, अक्तूबर 18, 2012

पिता को गुजारा भत्ता देने हेतु मामला पुत्रों के खिलाफ दर्ज करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

कलेक्टर श्री अखिलेश श्रीवास्तव ने कुम्हरौआ निवासी 68 वर्षीय श्री बाबूराम को गुजारा भत्ता देने हेतु उसके तीन पुत्रों के खिलाफ माता- पिता भरण पोषण अधिनियम के अन्तर्गत मामला चलाने हेतु यह कहते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड को निर्देश दिया है कि पुत्र अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्हें अपने पिता को गुजारा भत्ता देना ही होगा। बाबूराम ने आज जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर बताया कि उसके तीन पुत्रों ने उसको घर से बेदखल कर दिया है और उसको खाने पीने को नहीं दे रहे हैं।
    एक ट्रेक्टर दुघर्टना में दोंनो पैरों से घायल चंदूपुरा निवासी बिलंदी ने आज कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गरीबी का हवाला देते हुए उनसे तत्काल राहत प्रदान करने की फरियाद की। कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसी वक्त बिलंदी को भारतीय रेडक्रास सोसायटी से पांच हजार रूपए का चेक दिलाया और घटना की जांच कर हफ्तेभर में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के तहसीलदार भिण्ड को निर्देश दिए। कलेक्टर ने बिलंदी को भरोसा दिलाया कि जांच प्रतिवेदन आने के बाद उसको सोलेशियम फण्ड योजना के तहत 25 हजार रूपए की सहायता मंजूर कर दी जाएगी।
    पिपरोली निवासी रामसिया ने अपनी बीमारी के ईलाज सहित भोजन की व्यवस्था और आर्थिक इमदाद उपलब्ध कराने की कलेक्टर से फरियाद की। कलेक्टर ने रामसिया की बीमारी के समुचित उपचार की व्यवस्था कराने के सिविल सर्जन को निर्देश दिए और उसके भोजन की व्यवस्था कराने के उप संचालक सामाजिक न्याय को निर्देश दिए। उन्होंने रामसिया को भारतीय रेडक्रास सोसायटी से एक हजार रूपए की वित्तीय सहायता भी मंजूर की।
    कलेक्टर ने खुतला निवासी गेंदालाल की बीमारी के उपचार हेतु प्राप्त आवेदन पर फौरी कार्रवाई करते हुए उसके समुचित उपचार की व्यवस्था करने के सिविल सर्जन को निर्देश दिए। भिण्ड निवासी नरेश कुमार सक्सैना ने कलेक्टर को बताया कि उसकी पुत्री आरती को स्कूल में पढ़ते समय बंदरों ने काट लिया है। उसने उसके उपचार की व्यवस्था कराने की कलेक्टर से फरियाद की। कलेक्टर ने आरती के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के सिविल सर्जन को निर्देश दिए। भिण्ड निवासी तस्लीमबानो ने कलेक्टर को शिकायत करते हुए बताया कि उसके कान में खराबी है और वह इसकी बाकायदा मेडीकल जांच जिला अस्पताल में करा चुकी है, मगर उसको विकलांगता प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिया जा रहा है। उसने विकलांगता प्रमाण पत्र दिलवाने की फरियाद की। कलेक्टर ने तस्लीमबानों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उचित कार्रवाई करने के सिविल सर्जन को निर्देश दिए।
    आज जनसुनवाई में मौ निवासी सरोज एवं तबसो, भिण्ड निवासी तवस्सुम एवं कमला सोनी तथा पोरसा निवासी सीमा जैन ने कलेक्टर को बताया कि उनके पति उनके साथ मारपीट कर परेशान करते है और उनको घर से बाहर निकाल दिया है। कलेक्टर ने इन महिलाओं के पतियों के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज कराने के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए। परोसा का पुरा निवासी सुनीता मिश्रा ने कलेक्टर को बताया कि उसका पति उसे छोड़कर कहीं चला गया है और वह उसकी तलाश में वर्षों से भटक रही है। उसने इस मामले में शीघ्र आवश्यक कदम उठाने की कलेक्टर से फरियाद की। कलेक्टर ने सुनीता के मामले में शीघ्र उचित कार्रवाई करने के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देश दिए। गौरई निवासी महिला कृषक श्रीमती रूबी चौहान ने शिकायती आवेदन प्रस्तुत कर कलेक्टर को बताया कि गांव की प्राथमिक सहकारी सेवा समिति उसको संस्था का सदस्य नहीं बना रही है, जिस वजह से उसको खाद नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर ने इस मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करने के महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को निर्देश दिए।
    जखमोली के रहने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के कई ग्रामवासियों ने कलेक्टर से शिकायत की कि गांव के एक दबंग व्यक्ति ने उनके इन्दिरा आवास कुटीरों को तोड़कर उनको बेघर कर दिया है। उन्होंने इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई करने की कलेक्टर से फरियाद की। कलेक्टर ने इस मामले में तत्काल कड़ी कार्रवाई करने के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड को निर्देश दिए। परसाला के कुछ काश्तकारों ने कलेक्टर से शिकायत की कि उन्हें गांव के पटवारी द्वारा ऋण पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और ऋण पुस्तिकाएं देने के लिए उनसे पैसे मांगे जा रहे है। कलेक्टर ने इस मामले में वस्तुस्थिति जानने के लिए 23 अक्टूबर को अपने समक्ष गांव के पटवारी की पेशी लगाने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए।

26 अक्टूबर के बाद नहरों में छोड़ा जाएगा पानी , सिंचाई हेतु सबसे पहले अंतिम छोर के किसानों को पानी मुहैया कराने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

भिण्ड कलेक्टर  अखिलेश श्रीवास्तव ने सिंचाई के लिए सबसे पहले अंतिम छोर के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इस आशय के निर्देश यहां गत दिवस सम्पन्न हुई जिला जल उपयोगिता समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री भिण्ड श्री के.एन.शर्मा, कार्यपालन यंत्री लहार श्री राजेश श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री गोहद श्री पी.के. गच्च एवं कार्यपालन यंत्री मुरैना श्री आर.पी.झा तथा जिले की जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष उपस्थित थे।
    कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्रियों को निर्देश दिए कि नहरों से पानी को इस तरह छोड़ा जाए कि कोई भी किसान पानी से वंचित ना रहने पाए। उन्होंने कहा कि नहरों को दुरूस्त रखते हुए सुनियोजित ढंग से पानी छोड़ने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा ध्यान आकर्षित कराए जाने पर जल संसाधन विभाग के मैदानी अमले की माह मार्च 2013 तक नहरों से जल प्रदाय संबंधी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में ड्यूटी ना लगाए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि नहरें काटने अथवा जल प्रदाय व्यवस्था को बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
    बैठक में बताया गया कि बिलौआ बांध से 26 अक्टूबर के बाद नहरों के लिए पानी छोड़ा जाएगा, जो 30 अक्टूबर तक भिण्ड जिले के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। जिले में रबी फसलों के लिए 1 लाख 22 हजार 537 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई करने का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में जानकारी दी गई कि नहरों से पानी लेने के लिए सिर्फ 5 हॉर्सपावर तक के मोटर पंप लगाए जा सकेंगे। मगर इसके लिए क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर इससे अधिक क्षमता के मोटर पंप लगाए गए, तो संबंधित किसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष द्वारा अटेर क्षेत्र में किसानों को पिछली सिंचाई के गलत राशि के बिल दिए जाने की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने पर कलेक्टर ने शिविर लगाकर बिल संशोधित करने के कार्यपालन यंत्री मुरैना को निर्देश दिए।

पदाभिहित अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों का 18 अक्टूबर से चार दिवसीय प्रशिक्षण

Bhind. यहां हाउसिंग कॉलौनी में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत लहार एवं रौन विकास खण्ड के पदाभिहित अधिकारियों तथा प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारियों का 18 अक्टूबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 18, 19 एवं 22 तथा 23 अक्टूबर को रखा गया है। प्रशिक्षण प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा। यह प्रशिक्षण बेसिक कम्प्यूटर एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर पर दिया जाएगा।

कलेक्टर द्वारा दो थाना प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस

भिण्ड कलेक्टर अखिलेश श्रीवास्तव ने म.प्र. लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों और उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी लोक सेवा प्रबंधन विभाग की बेवसाईट पर ऑनलाईन फीड न करने के कारण थाना प्रभारी पुलिस थाना अजाक भिण्ड एवं थाना प्रभारी पुलिस थाना अमायन को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है।