बुधवार, फ़रवरी 15, 2017

बाल एवं किशोर संरक्षण कानूनो पर कार्यशाला का आयोजन

जिला न्यायाधीश श्री तारकेश्वर सिंह के मुख्य आतिथ्य में यूनिसेफ के तत्वाधान में जिला महिला सशक्तिकरण विभाग के समन्वय से बाल एवं किशोर संरक्षण कानूनो पर आधारित तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ आज जिला न्यायालय स्थित विधिक सहायता प्राधिकरण के सभागार में किया गया।
   कार्यशाला में कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सिंह कुशवाह, विशेष न्यायाधीश श्री योगेश कुमार गुप्ता, एडीजे डॉ. कुलदीप जैन एवं श्री मोहम्मद शकील खांन, सीजेएम श्री धनराज दुबेला, जेएमएफसी श्री ज्ञानेन्द्र शुक्ला, श्री विकास शुक्ला, श्रीमती तृप्ति पाण्डेय, श्री शंकर्षण पाण्डेय, यूनिसेफ के राज्य प्रतिनिधि श्री गुरूजीत सिंह रावत, किशोर कानून विशेषज्ञ श्रीमती अर्चना सहाय, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री एमएस अम्ब, सीडीपीओ शहरी श्री कौशलेन्द्र मावई, अभिभाषकगण तथा जिला बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित थे।
   जिला न्यायाधीश श्री तारकेश्वर सिंह ने कहा कि बाल एवं किशोर संरक्षण की दिशा में कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किए गए है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया गया है। इसी प्रकार किशोरो की देखरेख और संरक्षण की दिशा में अधिनियम 2015 के अन्तर्गत कानूनी प्रावधान सुनिश्चित किए गए है। इन अधिनियमों का क्रियान्वयन जारी है।
   कार्यशाला में यूनीसेफ के राज्य प्रतिनिधि श्री गुरूजीत रावत एवं बाल एवं किशोर विशेषज्ञ श्रीमती अर्चना सहाय ने बाल अपराधों पर आधारित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही उनके सरंक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कदमो से अवगत कराया।
   तीन दिवसीय कार्यशाला में बाल अपराध, बालश्रम, बाल शोषण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जावेगी। साथ ही केस स्टडी अध्ययन भी किए जावेगे। 

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